राज्य बार काउंसिलों की सदस्य संख्या बढ़ाने का मुद्दा अटॉर्नी जनरल को भेजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू हुआ

  • राज्य बार काउंसिलों की सदस्य संख्या बढ़ाने का मुद्दा अटॉर्नी जनरल को भेजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू हुआ

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य बार काउंसिलों की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर 2 सितंबर को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के मामले में दिया गया उसका आदेश पूरे देश की सभी राज्य बार काउंसिलों पर लागू होगा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से विचार करने को कहा है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ तमिलनाडु बार काउंसिल की अधिकतम सदस्य संख्या 25 से बढ़ाकर 32 करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    याचिका में राज्य बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की गई।

    सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के संबंध में भी इसी तरह का मुद्दा उठने की संभावना है। उन्होंने आग्रह किया कि महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल से संबंधित 2 सितंबर का आदेश सभी बार काउंसिलों पर लागू किया जाए।

    उन्होंने कहा कि इस मामले में विधायी हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मुद्दे को अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया।

    2 सितंबर को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य बार काउंसिल की सदस्य संख्या बढ़ाने का सवाल नीतिगत निर्णय से जुड़ा है। इसलिए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से अनुरोध किया कि वह संबंधित याचिका को अभ्यावेदन के रूप में लें और राज्य बार काउंसिल से विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय करें।

    मौजूदा याचिका में सुप्रीम कोर्ट के राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने संबंधी निर्देशों को लागू करने की मांग की गई।

    याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के 21 जुलाई 2026 के प्रस्ताव को लागू किया जाए, लेकिन एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 3(2)(बी) के तहत निर्वाचित सदस्यों की वैधानिक संख्या कम न की जाए।

    याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि जहां आवश्यक हो, राज्य बार काउंसिलों की अधिकतम सदस्य संख्या 32 की जाए, ताकि महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और इसके लिए योग्यता के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों को हटाना न पड़े।

    तमिलनाडु बार काउंसिल के मामले में 21 जुलाई को घोषित चुनाव परिणाम में शीर्ष 25 स्थान हासिल करने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने और महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी को अतिरिक्त सीटों के जरिए पूरा करने के लिए 24 जुलाई की राजपत्र अधिसूचना में आवश्यक बदलाव की भी मांग की गई।

    यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के 8 दिसंबर 2025 के आदेश से जुड़ा है। उस आदेश में कोर्ट ने उन राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया, जहां चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसके तहत 20 प्रतिशत सीटों पर चुनाव और 10 प्रतिशत सीटों पर सहवरण का प्रावधान किया गया।

    एडवोकेट एक्ट की धारा 3(2)(बी) के तहत किसी राज्य बार काउंसिल में मतदाता वकीलों की संख्या के आधार पर 15, 20 या 25 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। 10 हजार से अधिक वकीलों वाले निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्यों की वैधानिक अधिकतम संख्या 25 है।

    इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 19 जुलाई को प्रस्ताव पारित कर कहा था कि धारा 3(2)(बी) के तहत निर्वाचित सदस्यों की मौजूदा वैधानिक संख्या बरकरार रखते हुए, जहां जरूरी हो वहां अतिरिक्त सीटें बनाई जाएं, ताकि महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

    हालांकि, उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव पर्यवेक्षण समिति ने इस प्रस्ताव के अमल पर रोक लगाई थी। समिति ने कहा था कि मौजूदा चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रस्ताव लागू नहीं किया जा सकता और उचित मंजूरी के बिना चुनाव समितियां तथा रिटर्निंग अधिकारी इस पर कार्रवाई न करें।

    सहवरण के जरिए 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व पूरा करने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को निर्देश दिया कि राज्य बार काउंसिलों में सहवरण की जाने वाली दो महिला सदस्यों को संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नामित कर सकते हैं। इनके लिए पूर्व महिला हाईकोर्ट जज या बार में अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाली सीनियर महिला एडवोकेट में से चयन किया जा सकता है।

    अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य बार काउंसिलों की सदस्य संख्या बढ़ाने से जुड़ा 2 सितंबर का आदेश केवल महाराष्ट्र और गोवा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की राज्य बार काउंसिलों पर लागू होगा।

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