सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से यह बताने को कहा कि क्या लाइसेंस निलंबित होने के बाद उत्पादों का स्टॉक वापस लिया गया ; अवमानना मामले में आदेश सुरक्षित रखा
LiveLaw News Network
14 May 2024 4:05 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को अदालत में दिए वचन का उल्लंघन कर भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर पतंजलि लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ लंबित अवमानना कार्यवाही पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह (पतंजलि के लिए) द्वारा सूचित किए जाने पर आदेश पारित किया कि निर्देशानुसार माफी नोटिस की मूल प्रतियां दायर की गई हैं और पतंजलि उत्पादों के विज्ञापनों के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं जिनके लाइसेंस हाल ही में राज्य अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिए गए थे।
सिंह की बात सुनते हुए पीठ ने बताया कि जब 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे तब स्टॉक पहले से ही प्रचलन में था। यह निर्देश दिया गया कि पतंजलि द्वारा 3 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर किया जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन पतंजलि उत्पादों के विज्ञापनों को वापस लेने के लिए कदम उठाए जाने का संकेत दिया जाए जिनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और जहां भी उन्हें स्टॉकिस्टों और अन्य एजेंसियों को बिक्री के लिए भेजा गया है, वहां दवाओं को वापस लेने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर, अदालत ने पतंजलि की दलील को दर्ज किया कि उपरोक्त हलफनामा उचित मंच के समक्ष विनिर्माण लाइसेंस के संबंध में निलंबन के आदेश को चुनौती देने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। इसने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति को भी समाप्त कर दिया।
यह याद किया जा सकता है कि निष्क्रियता के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने औषधि और कॉस्मेटिक नियम 1954 के नियम 159 (1) के तहत पतंजलि और उसकी सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। कंपनी, आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत आपराधिक शिकायत भी दर्ज की।
लगभग उसी समय, पतंजलि ने "हमारे वकीलों द्वारा शीर्ष अदालत में बयान देने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती" के लिए कुछ समाचार पत्रों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित की। हालांकि, विशेष रूप से माफी विज्ञापनों के आकार पर विचार करते हुए, पीठ ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि ने अखबारों में एक और माफीनामा प्रकाशित किया, इस बार बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ अपना नाम भी दिया।
30 अप्रैल को, पीठ ने पतंजलि की नवीनतम माफी पर संतोष व्यक्त किया, हालांकि, इस बात पर अफसोस जताया कि इसकी मूल प्रतियां निर्देशानुसार दाखिल नहीं की गईं। "पिछले दो चीज़ों से उल्लेखनीय सुधार हुआ है, (पहले) यह छोटा था और केवल पतंजलि था...कोई नाम नहीं था...अब नाम आ गए हैं। भाषा पर्याप्त है। यह एक उल्लेखनीय सुधार है। हम इसकी सराहना करते हैं", इसने पतंजलि के वकीलों को उन प्रत्येक समाचार पत्र के पहले पन्ने को रिकॉर्ड पर लाने का समय देते हुए कहा था जिसमें माफी प्रकाशित की गई थी।
इस तिथि पर, पतंजलि के वकीलों ने अदालत के ध्यान दिलाया कि याचिकाकर्ता-इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक मीडिया साक्षात्कार दिया था, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा अनैतिक प्रथाओं की शिकायतों पर आईएमए द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता के संबंध में अदालत की टिप्पणियों को " अस्पष्ट" और "दुर्भाग्यपूर्ण" बताकर आलोचना की गई थी। इसके बाद, अदालत ने पतंजलि के वकीलों को संबंधित साक्षात्कार को रिकॉर्ड में लाने की अनुमति दे दी।
पिछली सुनवाई पतंजलि द्वारा आईएमए के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए दायर एक आवेदन सूचीबद्ध किया गया था। नोटिस जारी करते हुए और आईएमए से जवाब मांगते हुए, पीठ ने आईएमए अध्यक्ष द्वारा दिए गए साक्षात्कार की निंदा की और उन्हें सह-प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया। इसने संबंधित उत्पादों के लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद इंटरनेट, वेबसाइटों और विभिन्न चैनलों पर भ्रामक विज्ञापनों को जारी रखने के संबंध में भी अपनी नाराजगी व्यक्त की।
केस : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी(सी) संख्या 645/2022