सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार गुट को पोस्टरों में शरद पवार के नाम और फोटो का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश

Shahadat

14 March 2024 1:01 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार गुट को पोस्टरों में शरद पवार के नाम और फोटो का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 मार्च) को अजीत पवार गुट से पूछा कि वे प्रचार सामग्री में पूर्व NCP सुप्रीमो शरद पवार की तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं।

    अजित पवार गुट को ही भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता दी गई है।

    कोर्ट ने अजित पवार समूह से यह हलफनामा दायर करने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी सुझाव दिया कि अजीत पवार गुट चुनाव के लिए 'घड़ी' चुनाव चिह्न के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उपयोग करें, जिससे कोई भ्रम न हो।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ शरद पवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अजीत पवार गुट को आधिकारिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने और उन्हें 'घड़ी' चुनाव चिह्न आवंटित करने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती दी गई।

    शरद पवार गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधिकारिक गुट 'घड़ी' प्रतीक का उपयोग कर रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से शरद पवार से जुड़ा हुआ है, और अभियान सामग्री में वरिष्ठ पवार के नाम और तस्वीरें हैं। सिंघवी ने कथित तौर पर छगन भुजबल द्वारा दिया गया बयान पढ़ा, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए पोस्टरों में 'घड़ी' चिन्ह और शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

    जस्टिस कांत ने सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह से पूछा,

    "आप उनकी तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यदि आप इतने आश्वस्त हैं तो अपनी तस्वीरों का उपयोग करें?"

    सीनियर एडवोकेट सिंह अजीत पवार गुट की ओर से उपस्थित थे। सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसा नहीं कर रही है और कुछ भटके हुए सदस्यों ने ऐसा किया होगा। जब सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा सभी सोशल मीडिया पोस्टरों को नियंत्रित करना संभव नहीं हो सकता है तो खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह पार्टी का काम है कि वह अपने सदस्यों को अनुशासित करे।

    जस्टिस कांत ने पूछा,

    "फिर ज़िम्मेदार कौन है? आप एक वचन देते हैं कि आप (अपने गुट के) सभी सदस्यों को उसकी तस्वीर का उपयोग करने से रोकेंगे। अब जब आप दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, तो केवल अपनी पहचान के साथ जाएं। आपने अलग होने का विकल्प चुना है। अब बने रहें यह। यह आपका काम है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करें।''

    जस्टिस कांत ने सिंह से कहा,

    "हम आपसे बहुत ही स्पष्ट और बिना शर्त आश्वासन चाहते हैं कि आप उनके नाम, फोटो आदि का उपयोग नहीं करेंगे। कोई ओवरलैप नहीं हो सकता।"

    सिंह इस आशय का हलफनामा दायर करने पर सहमत हुए।

    सिंघवी ने ECI द्वारा अजित पवार गुट को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह की अनुमति देने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि पार्टी में विभाजन के बाद उन्हें नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना चाहिए था।

    सिंघवी ने कहा,

    "मेरे पास नया चुनाव चिन्ह है। उन्हें घड़ी के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उपयोग करने दें। घड़ी शरद पवार की पहचान से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।"

    सिंघवी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए खंडपीठ ने सुझाव दिया कि अजीत पवार गुट अलग चुनाव चिन्ह का उपयोग करे।

    यह बताते हुए कि चुनाव आयोग का आदेश अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन है, जस्टिस कांत ने कहा,

    "कल मान लीजिए कि हमने इस आदेश को रद्द कर दिया? और मान लीजिए कि हम चुनाव के बीच में ऐसा करते हैं। क्या होगा?"

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "इसलिए आज यह हमारी ओर से सुझाव है... (अजित पवार गुट) कोई अन्य चुनाव चिन्ह क्यों नहीं चुनता, जिससे आप अपना व्यवसाय शांतिपूर्वक और तनाव मुक्त कर सकें? आप चुनाव के दौरान उस प्रतीक का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि कृपया इस विचार का अन्वेषण करें। मान लीजिए कि आपके पास अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह है। उसे पहले ही चुनाव चिन्ह मिल चुका है। हम केवल यह कह रहे हैं कि कृपया इस विचार का अन्वेषण करें..."

    सिंह शनिवार तक हलफनामा दायर करने पर सहमत हुए। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार (14 मार्च) को करेगी।

    पिछले महीने, याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने शरद पवार गुट को 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार' के नाम का उपयोग करने की अनुमति देकर अस्थायी राहत भी दी थी। इससे पहले, ECI ने उन्हें राज्यसभा चुनाव तक इस नाम का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जो 27 फरवरी को समाप्त हुए।

    केस टाइटल- शरद पवार बनाम अजीत अनंतराव पवार और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 4248/2024

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