सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ समन आदेश की पुष्टि की

Shahadat

11 Jan 2024 7:37 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ समन आदेश की पुष्टि की

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत दायर आवेदन बरकरार रखा। उक्त धारा अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति का प्रावधान करती है।

    ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पुलिस अधिकारियों को तलब करने के आदेश की पुष्टि की।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इसे अपीलकर्ता (आरोपी पुलिस अधिकारियों में से एक) के खिलाफ सुनवाई योग्य मामला बनाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत पाया।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    “उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलकर्ता के खिलाफ इसे सुनवाई योग्य मामला बनाने के लिए रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया सबूत प्रतीत होते हैं। तदनुसार, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।''

    मौजूदा मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत देवराज मिगलानी के खिलाफ दायर शिकायत के इर्द-गिर्द घूमता है। आरोप धान की हेराफेरी के बारे में है। मामले में तब मोड़ आया जब उक्त एफआईआर की जांच सतर्कता ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी गई, जहां अपीलकर्ता को अपराध की जांच का काम सौंपा गया। फलस्वरूप आरोपी देवराज को गिरफ्तार कर लिया गया।

    शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, हेड कांस्टेबल किक्कर सिंह ने देवराज की भतीजी से उसके कार्यस्थल पर संपर्क किया और 50,000/- रुपये की मांग की। इसके आधार पर, शिकायतकर्ता (देवराज के बेटे) ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जबकि आरोप पत्र केवल किक्कर के खिलाफ दायर किया गया, ट्रायल कोर्ट ने बाद में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन की अनुमति दी और अपीलकर्ता सहित चार पुलिस अधिकारियों को तलब किया।

    इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने समन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसमें अन्य बातों के अलावा, अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि सम्मन आदेश हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

    संदर्भ के लिए, हरदीप सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना कि हालांकि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि क्रॉस एक्जामिनेश के आधार पर ट्रायल किया जाए। इसके लिए उसकी मिलीभगत की महज़ संभावना से बहुत ज़्यादा मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है।

    न्यायालय ने विस्तार से बताया,

    "जो ट्रायल लागू किया जाना है, वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय किए गए प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्ट नहीं है कि सबूत, अगर इसका खंडन नहीं किया जाता है तो दोषसिद्धि हो जाएगी।"

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और निष्कर्ष

    अदालत ने गवाहों के बयानों की जांच की। अदालत ने कहा कि इन बयानों में धमकियों, भारी रकम की मांग और देवराज को प्रताड़ित करने की घटनाओं का स्पष्ट वर्णन किया गया।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    “चूंकि सब कुछ एक ही दिन हुआ, इसलिए यह बहुत संभव है कि देवराज के आत्मसमर्पण के समय से लेकर पूरी कहानी का उल्लेख नहीं किया गया होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद पहली बार में अपीलकर्ता और अन्य पुलिस अधिकारियों के आचरण ने पैसे ऐंठने की कोशिश की। सभी गवाहों द्वारा देवराज और उनके परिवार के सदस्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई कारणों से रकम की मांग की जा रही है। इसमें देवराज को शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने से रोकना और उसे जमानत दिलाने में मदद करना शामिल है। इसके अलावा, अदालत ने अपीलकर्ता की पिटाई का तर्क स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह देवराज के खिलाफ जांच अधिकारी है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इसे मुकदमे में बचाव के रूप में लिया जा सकता है।

    इस उपरोक्त प्रक्षेपण के मद्देनजर, न्यायालय ने कहा कि हरदीप सिंह मामले में निर्धारित पैरामीटर संतुष्ट हैं। अंत में, न्यायालय ने कुछ प्रासंगिक स्पष्टीकरण दिए। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि वह केवल किक्कर सिंह के खिलाफ सौंपी गई पुलिस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से बच रही है। दूसरे, इसने स्पष्ट किया कि न्यायालय गवाह की गवाही पर चर्चा नहीं कर रहा है और तत्काल आदेश में की गई टिप्पणियां ट्रायल कोर्ट के रास्ते में नहीं आएंगी।

    केस टाइटल: गुरदेव सिंह भल्ला बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य,

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