बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद उस न्यायालय में दायर किया जाएगा, जिसका अधिकार क्षेत्र संपत्ति पर है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 Dec 2024 10:12 AM IST

  • बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद उस न्यायालय में दायर किया जाएगा, जिसका अधिकार क्षेत्र संपत्ति पर है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति - जो समझौते का विषय है - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 के अनुसार स्थित है।

    न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विशिष्ट निष्पादन डिक्री को प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता द्वारा लागू किया जा सकता है और इसलिए ऐसा वाद उस स्थान पर बनाए रखा जा सकता है, जहां प्रतिवादी धारा 16 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार रहता था/व्यापार करता था।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने माना कि धारा 16 का प्रावधान लागू नहीं होता।

    संक्षिप्त तथ्य

    इस मामले में, समझौता गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित एक वाद के संबंध में था। वादी ने दिल्ली हाईकोर्ट के मूल पक्ष में वाद दायर किया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने धारा 16 के प्रावधान को लागू करते हुए वाद को सुनवाई योग्य माना। अपील में, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वाद को सुनवाई योग्य नहीं माना और सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वाद को वापस कर दिया। डिवीजन बेंच के निर्णय को चुनौती देते हुए वादी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

    ​​1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के प्रावधान का हवाला देते हुए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दिल्ली की अदालतों को विशिष्ट राहत देने का अधिकार होगा क्योंकि उसने कब्जे की डिक्री मांगे बिना ही विशिष्ट निष्पादन की मांग की थी, इसलिए इसमें प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी जो दिल्ली में रहता है और अपना काम करता है, जिससे वाद दिल्ली की अदालतों के समक्ष सुनवाई योग्य हो जाता है।

    सीपीसी की धारा 16 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करती है, जिसके तहत अचल संपत्ति से संबंधित वाद, जैसे वसूली, विभाजन, फौजदारी, या गलत कामों के लिए मुआवजा, उस अदालत में दायर किए जाने की आवश्यकता होती है जहां संपत्ति स्थित है।

    हालांकि, प्रावधान प्रतिवादी द्वारा धारित अचल संपत्ति के लिए किए गए गलत कामों के लिए राहत या मुआवजे की मांग करने वाले वाद को या तो उस जगह दायर करने की अनुमति देता है, जहां संपत्ति स्थित है या जहां प्रतिवादी रहता है, व्यवसाय करता है या काम करता है, बशर्ते कि राहत प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त की जा सके।

    न्यायालय ने अपीलकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाया कि मामला धारा 16 सीपीसी के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। इसने नोट किया कि प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता केवल तभी लागू होती है जब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्रवाई आवश्यक न हो। चूंकि विचाराधीन संपत्ति गुरुग्राम में थी, इसलिए बिक्री को निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी की वहां उपस्थिति आवश्यक थी, इसलिए धारा 16 सीपीसी का प्रावधान लागू नहीं माना गया।

    न्यायालय ने टिप्पणी की,

    “वर्तमान मामले में सेल डीड का पंजीकरण गुरुग्राम में होना चाहिए क्योंकि वाद संपत्ति वहीं स्थित है। सेल डीड को दिल्ली में पंजीकृत करने की मांग नहीं की गई है और विशिष्ट राहत प्रदान करने का निहितार्थ यह होगा कि ट्रायल कोर्ट को प्रतिवादियों को दिल्ली से बाहर जाने और सेल डीड पंजीकृत कराने के लिए गुरुग्राम जाने का निर्देश देना होगा। जैसा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सही माना है, ऐसी राहत केवल प्रतिवादियों की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से प्राप्त नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रतिवादियों को डिक्री निष्पादित कराने के लिए किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जाना होगा।"

    न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर बिक्री समझौते के पंजीकरण के लिए बाध्य नहीं कर सकता

    पीठ ने बाबासाहेब धोंडीबा कुटे बनाम राधु विठोबा बर्डे के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण केवल सेल डीड के पंजीकरण के समय ही होगा। ऐसे पंजीकरण के समय तक, कोई हस्तांतरण नहीं हुआ कहा जा सकता है।

    इस मिसाल से प्रेरणा लेते हुए, न्यायालय ने कहा:

    "इस प्रकार, भले ही विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद संपत्ति के कब्जे के हस्तांतरण के लिए एक विशिष्ट डिक्री के बिना डिक्री किया गया हो, इसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट प्रतिवादियों को वाद की संपत्ति के संबंध में सेल डीड पंजीकृत करवाकर वादी को संपत्ति हस्तांतरित करने का निर्देश देता है, क्योंकि पंजीकरण के बाद ही प्रतिवादियों से वादी को स्वामित्व का हस्तांतरण होगा। वर्तमान मामले में सेल डीड का पंजीकरण गुरुग्राम में होना चाहिए क्योंकि वाद संपत्ति वहीं स्थित है। सेल डीड को दिल्ली में पंजीकृत करने की मांग नहीं की गई है और विशिष्ट राहत प्रदान करने का निहितार्थ यह होगा कि ट्रायल कोर्ट को प्रतिवादियों को दिल्ली से बाहर जाने और सेल डीड पंजीकृत करवाने के लिए गुरुग्राम जाने का निर्देश देना होगा।

    जैसा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सही माना है, इस तरह की राहत पूरी तरह से प्रतिवादियों की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि प्रतिवादियों को डिक्री निष्पादित करवाने के लिए किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जाना होगा।"

    हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड (2005) के मामले का संदर्भ दिया गया जहां अदालत ने कहा कि " सीपीसी की धारा 16 में एक सुस्थापित सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि संपत्ति या निवास के विरुद्ध कार्यवाही उस फोरम में की जानी चाहिए, जहां ऐसा निवास स्थित है। जिस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित नहीं है, उसे ऐसी संपत्ति में अधिकारों या हितों से निपटने और निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने माना कि न्यायालय को ऐसे विवाद पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसमें वह प्रभावी निर्णय नहीं दे सकता है।

    तदनुसार, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता को सलाह दी कि वह सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाए और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर अपने वाद का निर्णय करवाए।

    इसने टिप्पणी की,

    "हम हाईकोर्ट द्वारा आपेक्षित आदेश में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि धारा 16 का प्रावधान उस मामले पर लागू होगा, जहां वादी द्वारा मांगी गई राहत प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, अर्थात प्रतिवादी को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ता है। हालांकि, चूंकि वर्तमान मामले में प्रतिवादियों को सेल डीड के निष्पादन के उद्देश्य से गुरुग्राम जाना होगा, इसलिए सीपीसी की धारा 16 का प्रावधान लागू नहीं होगा।"

    भले ही कब्जे के लिए कोई विशिष्ट प्रार्थना न की गई हो, विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद धारा 16 सीपीसी के खंड (डी) के अंतर्गत आएगा।

    "यदि हम अन्यथा निर्णय देते हैं, तो यह ऐसी स्थिति को जन्म देगा, जहां वादी को विशिष्ट निष्पादन के लिए सरलता से वाद दायर करने की अनुमति होगी और उसमें डिक्री प्राप्त करने के बाद, वादी निष्पादन कार्यवाही को उस न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थना करेगा, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वाद संपत्ति आती है और उसके बाद कब्जे के हस्तांतरण के लिए प्रार्थना को शामिल करने के लिए वाद में संशोधन की मांग करेगा, जिसे बाबू लाल (सुप्रा) में स्पष्ट रूप से स्वीकार्य माना गया है। ऐसी व्याख्या जो कानून के इस तरह के दुरुपयोग की संभावना को जन्म देती है, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती।"

    केस : रोहित कोचर बनाम विपुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और अन्य।

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