पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, फिर भी केवल मामूली दंड लगाया गया : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

4 Oct 2024 5:25 PM IST

  • पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, फिर भी केवल मामूली दंड लगाया गया : सुप्रीम कोर्ट

    गुरुवार (3 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को सीएक्यूएम अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (ईपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत पराली जलाने से निपटने के लिए सीएक्यूएम के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा न चलाने के लिए फटकार लगाई।

    जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अम्मानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सख्त दंडात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया, उन्होंने सवाल किया कि सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 और ईपीए की धारा 15 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि बीएनएस की धारा 223 (लोक सेवकों द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन जिसके लिए अधिकतम सजा एक वर्ष कारावास और/या 5000 रुपये का जुर्माना है) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

    जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

    "आपने मुकदमा चलाने के लिए सबसे नरम प्रावधान लिया है। सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 है जिसमें कठोर शक्तियां हैं। किसी भी कारण से कोई भी सीएक्यूएम के आदेशों के उल्लंघन के लिए लोगों पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता है... हर कोई जानता है कि चर्चा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। यही इसकी कठोर वास्तविकता है।"

    एएसजी ने कहा कि सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधान के अनुसार किसानों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालांकि, पीठ ने बताया कि ईपीए की धारा 15 को लागू करने पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

    पीठ ने कहा,

    "पहले आपको अपने आदेशों को लागू करना चाहिए। यह सब हवा में है। लक्ष्य, कार्ययोजना, क्षेत्रीय बैठकें होती हैं, लेकिन अधिनियम के मूल प्रावधानों को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाता है। 2024 में पराली जलाने के 129 मामले हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 क्यों नहीं लगाई जाती और सरकार के अधिकारियों (सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत) के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? "

    पीठ ने यह भी बताया कि उल्लंघनकर्ताओं पर केवल नाममात्र का जुर्माना लगाया गया है। यह नोट किया गया कि पंजाब में पराली जलाने के 129 मामलों में 42 किसानों पर जुर्माना लगाया गया, जिसमें कुल 1,25,000 रुपये वसूले गए, जो मामूली राशि है।

    पीठ ने इस रोकथाम की कमी की आलोचना की - न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया,

    "नाममात्र का मुआवजा लगाया जाता है। अब आपके अपने रिकॉर्ड बताते हैं कि पंजाब में अवैध रूप से पराली जलाने के 129 मामले हैं और पंजाब में 42 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। इसलिए यह नाममात्र का जुर्माना है। 42 लोगों से 1,25,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। 1,25,000 रुपये एकत्र किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में 2023 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि सभी राज्यों ने क्रमशः 42 और 45 किसानों से नाममात्र का मुआवजा वसूला है। आयोग स्वयं अपने निर्देशों के कार्यान्वयन का पालन करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता दिख रहा है। सुरक्षा और प्रवर्तन पर समिति की उचित बैठकों के अभाव में, आयोग द्वारा अपने स्वयं के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।"

    न्यायालय दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है, विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों में बार-बार पराली जलाने की समस्या पर ध्यान केंद्रित कर रहा है । न्यायालय ने पिछले सप्ताह सीएक्यूएम से सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 के तहत पराली जलाने से निपटने के उपायों के प्रवर्तन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।

    सीएक्यूएम सदस्यों की योग्यता के बारे में चिंताएं

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले 10 प्रमुख स्रोतों का विवरण देते हुए एक हलफनामा पेश किया। इनमें पराली जलाना, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों से निकलने वाली धूल, सड़कों और खुले क्षेत्रों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, डीजल जनरेटर से होने वाला प्रदूषण, ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट जलाना, बायोमास जलाना, सैनिटरी लैंडफिल में आग लगना, थर्मल पावर प्लांट से होने वाला उत्सर्जन और पटाखे शामिल हैं।

    इसके बाद एएसजी ने सीएक्यूएम की संरचना का वर्णन किया। जस्टिस ओक ने सीएक्यूएम के पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्यों की योग्यता के बारे में चिंता जताई और जानकारी मांगी कि क्या वे वास्तव में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।

    सीएक्यूएम और उप-समितियों की बहुत कम बैठकें, जमीनी स्तर पर कोई प्रवर्तन नहीं

    पीठ ने बताया कि सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 11 के तहत तीन उप-समितियों ने 2024 में कुल 11 बैठकें ही की हैं, पिछले नौ महीनों में प्रत्येक समिति की औसतन तीन से चार बैठकें हुई हैं। पीठ ने इस आवृत्ति पर असंतोष व्यक्त किया।

    जस्टिस ओक ने आगे कहा कि पांच एनसीआर राज्यों के आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद, सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए उप-समिति की बैठक में पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू करने पर बहुत कम चर्चा हुई थी। न्यायालय ने कहा कि उप-समिति की अंतिम बैठक 29 अगस्त, 2024 को हुई थी, तथा सितंबर में कोई और बैठक नहीं हुई। एएसजी ने उल्लेख किया कि प्रवर्तन और निगरानी को क्षेत्रीय बैठकों में संबोधित किया गया था।

    न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

    "एक है सुरक्षा और प्रवर्तन पर उपसमिति। उपसमिति की पिछली बैठक 29 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसमें जून 2021 में पारित आदेश के क्रियान्वयन पर चर्चा तक नहीं हुई। हालांकि उक्त आदेश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत गलत काम करने वालों पर मुकदमा चलाने का विशेष निर्देश है, लेकिन एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मशीनों की उपलब्धता के बावजूद उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।"

    एएसजी ने पराली जलाने से निपटने के लिए सरकार की छह-आयामी रणनीति को रेखांकित किया, जिसमें इन-सीटू और एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, जलाने पर प्रतिबंध, प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन, और धान की पराली उत्पादन को कम करने की योजना शामिल है। हालांकि, जस्टिस ओक ने बताया कि जमीनी स्तर पर कोई स्पष्ट प्रवर्तन नहीं हुआ है।

    पंजाब का केंद्र से वित्तपोषण का प्रस्ताव

    पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) ने अदालत को बताया कि छोटे और सीमांत किसान (जिनके पास 10 हेक्टेयर से कम भूमि है) फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी का उपयोग करने से जुड़ी लागतों को वहन करने में असमर्थ हैं। जबकि मशीनें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, किसानों को अभी भी डीजल और ट्रैक्टर चालकों के लिए भुगतान करना पड़ता है। एजी ने केंद्र सरकार को इन लागतों को सब्सिडी देने के लिए 1,200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध करने वाले प्रस्ताव का उल्लेख किया। दिल्ली सरकार द्वारा समर्थित प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि पंजाब और दिल्ली से 375 करोड़ रुपये आएंगे।

    हालांकि, जस्टिस ओक ने सीएक्यूएम आदेशों के कार्यान्वयन की कमी पर मुद्दे को फिर से केंद्रित किया, यह इंगित करते हुए कि सीएक्यूएम आदेश को लागू करना राज्य का वैधानिक कर्तव्य है।

    जस्टिस ओक ने सवाल किया,

    “हम उस सब में नहीं जाएंगे। आयोग द्वारा पारित एक आदेश है जिसे आप लागू नहीं कर रहे हैं। पैसा है, मशीनें हैं, उन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह सब मुद्दे से परे है। हम केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक लड़ाई का फैसला करने के लिए यहां नहीं हैं। यदि आप सच्चे हैं, तो आप 2022-23 में प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। आयोग द्वारा पारित 2021 के आदेश के अनुपालन के लिए आपके पास क्या प्रतिक्रिया है?”

    जस्टिस ओक ने कहा,

    “जब तक लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, वे इसे रोकने वाले नहीं हैं। कोई डर नहीं है। मशीनें हैं, लेकिन वे मशीनों का उपयोग नहीं करने वाले हैं। यह इतना ही सरल है।"

    अदालत ने नोट किया,

    “पंजाब राज्य के विद्वान एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया है कि जिन किसानों के पास 10 हेक्टेयर से कम भूमि है, वे ट्रैक्टर और ड्राइवर रखने और इन मशीनों का उपयोग करने के लिए डीजल पर पैसा खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को बार-बार धन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया ताकि छोटे किसानों को ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिससे पता चले कि छोटे किसानों को मशीन चलाने में सक्षम बनाने के लिए ड्राइवर और डीजल के साथ ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए कोई अनुदान मांगा गया था।"

    सीएक्यूएम अपने निर्देशों का पालन नहीं कर रहा

    पीठ ने सीएक्यूएम के कामकाज की कड़ी आलोचना की और कहा कि आयोग ने अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। न्यायालय ने पाया कि सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप-समिति की बैठकें बहुत कम होती हैं, 29 अगस्त, 2024 को हुई सबसे हालिया बैठक में 11 में से केवल पांच सदस्य ही उपस्थित थे।

    न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें सीएक्यूएम के आदेशों, विशेष रूप से पराली जलाने पर 10 जून, 2021 के व्यापक आदेश और 12 अप्रैल, 2023 के आदेश का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो। पंजाब को केंद्र से धन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने केंद्र सरकार को दो रिक्त एनजीओ सदस्य पदों पर नियुक्तियों की कमी के बारे में स्पष्टीकरण देने और न्यायालय को यह संतुष्ट करने का निर्देश दिया कि सीएक्यूएम के अध्यक्ष के पास आवश्यक योग्यताएं हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सीएक्यूएम के विशेषज्ञ सदस्यों की कमी पाई जाती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर वायु प्रदूषण के क्षेत्र में अतिरिक्त विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    " हम आयोग को यह भी निर्देश देते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार और अन्य सभी हितधारकों द्वारा अपने स्वयं के आदेशों को लागू करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं। आयोग शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता का व्यापक प्रचार करेगा, जिस पर नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।"

    इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित की गई है।

    केस – एमसी मेहता बनाम भारत संघ

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