खनिज विकास पर केंद्रीय कानून ने राज्य के खनिज अधिकार पर ग्रहण लगा दिया है : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन- 4]

LiveLaw News Network

6 March 2024 8:55 AM GMT

  • खनिज विकास पर केंद्रीय कानून ने राज्य के खनिज अधिकार पर ग्रहण लगा दिया है : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन- 4]

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 मार्च) को खनन पर लगाई गई रॉयल्टी के मामले में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के चौथे दिन की सुनवाई फिर से शुरू की। न्यायालय ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि कैसे रॉयल्टी, प्रविष्टि 50 सूची II के प्रकाश में, 'कर' के बड़े स्पेक्ट्रम की एक प्रजाति है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पीठ को समझाया कि जबकि प्रविष्टि 50 सूची II खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति बताती है, प्रविष्टि 54 सूची I (खनिज विकास पर संघ की शक्तियां) के तहत खनिज विकास पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा इस अधिकार को ग्रहण किया जा सकता है। उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि संघ द्वारा अधिनियमित खनिज विकास को नियंत्रित करने वाले कानून, खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्य की क्षमता को खत्म कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र में केंद्रीय कानून की प्रधानता को उजागर करता है।

    सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार खनिज अधिकारों के लिए रॉयल्टी स्थापित हो जाने के बाद, राज्य जो प्रदान किया गया है उससे अधिक कुछ भी नहीं मांग सकता है, क्योंकि तब यह धारा 9 द्वारा शासित होता है।

    एमएमडीआर अधिनियम 1957 (1957 का अधिनियम) की धारा 9 के अनुसार, खनन पट्टा धारक, चाहे वह खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के अधिनियमन से पहले या बाद में दिया गया हो, पट्टे वाले क्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए खनिजों के लिए रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

    दूसरी अनुसूची रॉयल्टी की दर निर्धारित करती है, और यह भुगतान पुराने और नए खनन पट्टों दोनों पर लागू होता है। केंद्र सरकार के पास खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को समायोजित करने, ऐसे समायोजन की आवृत्ति पर सीमाओं के साथ, दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार है। जैसा कि कानून में निर्दिष्ट है, रॉयल्टी दर को तीन साल की अवधि में एक से अधिक बार नहीं बढ़ाया जा सकता है।

    पूर्वी क्षेत्र खनन निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि प्रविष्टि 50 सुई-जेनरिस है, और कर लगाने की शक्ति पर सीमा खनिज विकास के कानून से उत्पन्न होती है, न कि संसद द्वारा पारित कानून से।

    “प्रविष्टि 50 सूची II सुई-जेनेरिस है और यह आपकी कर लगाने की शक्ति की सीमा नहीं है। यह सीमा खनिज विकास के कानून से आती है, न कि संसद द्वारा बनाए गए कानून से। और यदि खनिज विकास पर कानून की संरचना खनिज अधिकारों पर कर लगाने को असंगत बनाती है तो आपकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। यही असली बात है।”

    साल्वे ने जोर देकर कहा कि यदि खनिज अधिकारों पर कर लगाना खनिज विकास के कानून के साथ असंगत हो जाता है, तो कर लगाने की राज्य की शक्ति समाप्त हो जाती है। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि क्या कर लगाने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है।

    "इसका मतलब है कि कर लगाने की शक्ति को इस तरह से नकारा नहीं गया है"

    जिस पर साल्वे ने स्पष्ट किया कि यह खनिज विकास पर कानून द्वारा ग्रहण लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि राज्य की शक्तियां प्रविष्टि 50 सूची II के तहत अछूती रहती हैं, जो राज्य विधायिका को खनिज अधिकारों पर कर कानून बनाने का अधिकार देती है, वही ऐसी स्थिति में खत्म हो जाती है जहां संघ खनिज विकास पर कानून बनाता है, बाद में प्रभावशीलता का एक उच्च प्रोत्साहन मिलता है।

    "यह खनिज विकास पर कानून द्वारा ग्रहण लगाया गया है"

    जस्टिस नागरत्ना ने तब टिप्पणी की,

    "खनिज विकास पर कानून अभी तक संपूर्ण नहीं हैं, यह गतिशील हैं।"

    साल्वे ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा,

    "हां, निश्चित रूप से, यदि कल 57 का कानून (एमएमडीआर अधिनियम 1957) निरस्त कर दिया जाता है तो आपकी शक्तियां (राज्य की) वापस परिमाण में आ जाएंगी"

    चर्चा और गहरी हो गई क्योंकि सीजेआई ने साल्वे के सामने एक काल्पनिक परिदृश्य पेश किया: यदि कोई एमएमआरडी और एमएमडीआर अधिनियम नहीं था और राज्य को रॉयल्टी पर कानून बनाना था, तो रॉयल्टी पर कानून किस प्रविष्टि के लिए संदर्भित किया जाएगा?

    साल्वे ने प्रविष्टि 23 सूची II (खानों और खनिज विकास के विनियमन के संबंध में राज्य की शक्ति) की ओर इशारा करते हुए तुरंत जवाब दिया। सीजेआई ने तब एक संबंध निकाला, जिसमें कहा गया कि यदि कोई राज्य प्रविष्टि 23 के तहत रॉयल्टी कानून लागू करता है, तो इसे तदनुसार प्रविष्टि 54 सूची I में संदर्भित किया जाएगा।

    "इसलिए एक बार जब रॉयल्टी कानून को प्रविष्टि 23 में संदर्भित किया जाता है, तो तदनुसार रॉयल्टी पर कानून प्रविष्टि 54 में संदर्भित किया जाता है। एक बार जब हम स्वीकार करते हैं कि राज्य द्वारा रॉयल्टी पर कानून प्रविष्टि 23 में संदर्भित किया जाएगा, तो राज्य रॉयल्टी नहीं लगा सकता इसका कारण वह कानून है जो प्रविष्टि 54 (सूची 1 का) के संदर्भ में है।”

    साल्वे द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क सूची II में प्रविष्टि 50 से उत्पन्न होने वाली समस्या थी, जो उनके अनुसार, प्रविष्टि 54 (सूची 1) के संबंध में राज्य की कर लगाने की शक्ति को सीमित करती है। साल्वे ने इस बात पर जोर दिया कि यह परस्पर विरोधी कर लगाने की शक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि यह है कि प्रविष्टि 54 के तहत एक कानून प्रविष्टि 50 के तहत राज्य के कर लगाने के अधिकार को खत्म कर देता है।

    “समस्या यह है कि, प्रविष्टि 50 सूची II प्रविष्टि 54 के अनुसार कर लगाने की शक्ति को कम कर देती है। यह कर लगाने की शक्ति का मामला नहीं है। कर लगाने की शक्ति...यहां मुद्दा यह है कि 54 के तहत कानून 50 के तहत आपके कर लगाने के अधिकार को ग्रहण करता है।

    संदर्भ के लिए, सूची 1 की प्रविष्टि 54 में लिखा है: खानों और खनिज विकास का विनियमन उस सीमा तक, जिस हद तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया जाता है।

    सटीकता की प्रजाति के रूप में है रॉयल्टी:

    जस्टिस नागरत्ना ने खनिज अधिकारों पर शुल्क, वसूली और करों की बहुमुखी प्रकृति पर प्रकाश डाला रॉयल्टी को इस बड़े वर्ग के भीतर केवल एक प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

    "यदि खनिज अधिकारों को एक जीनस माना जाता है, तो रॉयल्टी केवल एक प्रजाति है, यह केवल एक पहलू है।"

    साल्वे ने अपने निवेदन में सामान्यीकरण के प्रति आगाह किया और संवैधानिक सीमाओं के भीतर इसके स्थान को समझने के लिए प्रत्येक कानून की विस्तृत जांच की आवश्यकता पर बल दिया। साल्वे ने राष्ट्रीय हितों और राज्य में निहित कराधान की महत्वपूर्ण शक्ति के बीच नाजुक संतुलन पर विचार करते हुए विवरणों पर ध्यान देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस संवेदनशील क्षेत्र में संवैधानिक कानून की जटिलता को पहचानते हुए व्यापक सामान्यीकरण के प्रति आगाह किया।

    “इन मामलों में सभी समस्याओं के लिए एक ही मंत्र का प्रयास करना और उसका उच्चारण करना बहुत कठिन है। इसमें विस्तार से ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ हम राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी समानताओं को संतुलित कर रहे हैं और दूसरी तरफ, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति, राज्य को प्रदत्त कर की शक्ति से निपट रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा और शैतान विवरण में छिपा है। आपको यह देखना होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं।''

    जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी वसूली की एक प्रजाति है, लेकिन वसूली के अन्य रूप अभी भी उपलब्ध हैं। हालांकि, उन्होंने बताया कि रॉयल्टी सभी प्रकार की वसूलियों का स्थान नहीं ले सकती, जिससे अदालत को इन सीमाओं को रेखांकित करने की आवश्यकता बढ़ गई है।

    खनिज विकास की विकसित अवधारणा पर - साल्वे ने इसे खनिज विकास के बड़े स्पेक्ट्रम का हिस्सा बताया।

    प्रविष्टि 50 सूची II के दायरे पर विचार-विमर्श करते हुए, जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि क्या प्रविष्टि 50 विशेष रूप से 1957 अधिनियम की धारा 18 से संबंधित हो सकती है।

    1957 अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को खनन गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करते हुए भारत में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार के पास नियम बनाने का अधिकार है, जैसा कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। ये नियम विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जिनमें खनन कार्यों का विनियमन, नई खदानें खोलना, अयस्कों का लाभ कमाना, खनिज संसाधनों का विकास, खनिजों का भंडारण, खदान मालिकों द्वारा नमूने और रिपोर्ट प्रस्तुत करना और पर्यावरण संरक्षण के उपाय शामिल हैं।

    साल्वे ने उत्तर दिया कि संरक्षण और विकास जैसे शब्दों को कठोरता से परिभाषित नहीं किया गया है, और खनिज संरक्षण खनिज विकास के व्यापक स्पेक्ट्रम का अभिन्न अंग है।

    “पहले इसे एक निजी संसाधन माना जाता था। हमारी सोच में बदलाव के साथ अब इसे राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। अब विकास विनियमन से आगे आता है, विकास महत्वपूर्ण है। इसे (खनिजों को) विनियमित करना विकास का अभिन्न अंग है। विकास एक बड़ा क्षेत्र है जिसका मतलब है कि आप इसे नियंत्रित करते हैं कि इसे कैसे संसाधित किया जाता है और प्रगति की जाती है, कभी-कभी यह सुनिश्चित करने के लिए निष्कासन की अनुमति नहीं देना आवश्यक होता है कि आपको अन्य कारकों को शामिल किए बिना खनिज संसाधन का अधिकतम संभव लाभ मिले।

    सीनियर एडवोकेट ने खनिज संसाधनों पर उभरते परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डाला, उन्हें निजी संसाधनों के रूप में मानने से लेकर उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में स्वीकार करने के बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने विकास के अति-विनियमन के महत्व और एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया जिसमें लागत-लाभ विश्लेषण, भूमि के अनाच्छादन, वनों पर प्रभाव और मानव विस्थापन जैसे विचारों को ध्यान में रखना शामिल है।

    “आपको लागत-लाभ विश्लेषण करना होगा। आप खनिज निकाल रहे हैं, उसका मूल्यवर्धन कर रहे हैं, आप कोयले से बिजली पैदा करने वाले कोयले का मूल्य निकाल रहे हैं और उस बिजली का उपयोग स्टील आदि बनाने में किया जा रहा है। यही मूल्य शृंखला है...जमीन, जंगल का अनाच्छादन...मानव विस्थापन आदि की कीमत क्या है...और यह तभी होता है जब लाभ लागत से अधिक हो। अब यह नया मंत्र विकसित हुआ है। अब जब हम खनिज विकास की बात करते हैं, तो हम इसे क्राउन के समय की तुलना में बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, जहां विकास का मतलब था कि आप जिस चीज पर हाथ रख सकते हैं, उसे लेकर भाग जाना।

    संसद के अधिकार क्षेत्र पर सीजेआई का बयान का बयान; प्रविष्टि 50 को जुड़वां परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा - साल्वे

    सुनवाई के अंत में, सीजेआई ने साल्वे से कहा कि संसद खनिज अधिकारों पर कराधान को नियंत्रित नहीं करती है, इसे संसद के क्षेत्र से बाहर चिह्नित किया गया है। तब महत्वपूर्ण प्रश्न उभरा: प्रविष्टि 54 के तहत संसद की घोषणा से राज्य कानून कैसे प्रभावित होता है?

    “एक बात अब हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, संसद खनिज अधिकारों पर कराधान को नियंत्रित नहीं करती है। ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं ।

    सीजेआई ने पूछा,

    अब क्या राज्य का कानून इस तथ्य से प्रभावित होता है कि प्रविष्टि 54 द्वारा संसद द्वारा एक घोषणा की गई है।"

    साल्वे ने यह स्पष्ट करते हुए जवाब दिया कि विश्लेषण को प्रविष्टि 50 (सूची 2) के दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: इसके विधायी इरादे को समझना और कर की विषय वस्तु, विशेष रूप से खनिज अधिकारों का मूल्यांकन करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रॉयल्टी पर कर लगाने वाले राज्य कानूनों की वैधता का आकलन करने के लिए इन मापदंडों से अदालत को मार्गदर्शन मिलना चाहिए।

    "यह प्रविष्टि 50 के इन दो तत्वों के विश्लेषण पर है कि आ को रॉयल्टी पर कर लगाने वाले राज्य कानून की वैधता पर विचार करना होगा।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    वर्तमान मामले में शामिल मुख्य संदर्भ प्रश्न खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के तहत निर्धारित रॉयल्टी की प्रकृति और दायरे की जांच करना है और ये भी क्या इसे कर कहा जा सकता है।

    मामला 2011 में 9 जजों की बेंच को भेजा गया था।

    जस्टिस एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने नौ जजों की बेंच को भेजे जाने के लिए 11 सवाल तैयार किए थे। इनमें महत्वपूर्ण कर कानून प्रश्न शामिल हैं जैसे कि क्या 'रॉयल्टी' को कर के समान माना जा सकता है और क्या राज्य विधानमंडल भूमि पर कर लगाते समय भूमि की उपज के मूल्य के आधार पर कर का उपाय अपना सकता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया कि इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास न भेजकर सीधे 9 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया क्योंकि प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य जो पांच-न्यायाधीशों ने और और इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, जिसे साज जजों ने दिया था, के निर्णयों में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है।

    मामला: खनिज क्षेत्र विकास बनाम एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य (सीए नंबर 4056/1999)

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