जल निकायों की सुरक्षा और पुनरुद्धार करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
19 July 2024 11:20 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह न केवल राज्य के भीतर जल निकायों की सुरक्षा करे, बल्कि उन जल निकायों को बहाल भी करे, जिन्हें अवैध रूप से भर दिया गया है।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य को सीनियर अधिकारियों की समिति गठित करने का आदेश दिया, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना तहसील में अवैध रूप से जल निकायों को भरने के मामलों की जांच करेगी।
अदालत ने कहा,
“हमें यहां इस बात पर बहुत जोर देना चाहिए कि राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य न केवल राज्य में तालाबों/झीलों/जल निकायों की सुरक्षा करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि अवैध रूप से भर दिए गए तालाबों/झीलों/जल निकायों को बहाल किया जाए। ऐसा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव द्वारा नियुक्त समिति राज्य की ओर से इस दायित्व पर ध्यान देगी।”
न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के खिलाफ मिर्जा आबिद बेग की अपील पर विचार कर रहा था। NGT के समक्ष अपीलकर्ता ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना तहसील में तालाबों, झीलों और जल निकायों में कचरे से भरे जाने और बाद में अवैध निर्माण के लिए अतिक्रमण किए जाने के मामलों को उजागर किया। NGT ने अपने संक्षिप्त आदेश में कम से कम एक मामले में इन दावों की सत्यता स्वीकार की और दर्ज किया कि तालाब में डाले गए कचरे का एक हिस्सा हटा दिया गया।
NGT के व्यवहार से असंतोष व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NGT को आगे की जांच के लिए आवेदन लंबित रखना चाहिए था। इसके बाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को तीन सप्ताह के भीतर समिति गठित करने का निर्देश दिया।
राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीनियर अधिकारियों वाली इस समिति को अपीलकर्ता की शिकायतों की व्यापक जांच करने का काम सौंपा गया।
समिति के कार्य में अपीलकर्ता के आवेदन में उल्लिखित तालाबों, झीलों और जल निकायों के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच करना शामिल है। समिति को इन स्थानों पर मौके पर जाकर निरीक्षण करने और उनके जीर्णोद्धार के लिए उपाय प्रस्तावित करने का भी निर्देश दिया गया। शुरुआत में तहसील नगीना पर केंद्रित समिति का दायरा बाद में अन्य जिलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि समिति की रिपोर्ट की प्रतियां उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से उसे प्रस्तुत की जाएं, जिसमें पहली रिपोर्ट 15 नवंबर, 2024 तक जमा होनी चाहिए।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता को निरीक्षण तिथियों की अग्रिम सूचना दी जाए, जिससे साइट विजिट के दौरान उसकी उपस्थिति हो सके। हालांकि, यह अनुमति केवल अपीलकर्ता तक ही सीमित है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में समिति के निष्कर्षों और प्रगति पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई 22 नवंबर, 2024 को निर्धारित की।
केस टाइटल- मिर्जा आबिद बेग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।