Sec. 108 Electricity Act| राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य/केंद्र सरकार के निर्देशों से बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Praveen Mishra

15 Oct 2024 5:22 PM IST

  • Sec. 108 Electricity Act| राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य/केंद्र सरकार के निर्देशों से बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत जारी केंद्र/राज्य सरकार के निर्देशों से बाध्य नहीं हैं।

    चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि, ''हम एपीटीईएल के फैसले से सहमत हैं क्योंकि यह मानता है कि राज्य सरकार द्वारा धारा 108 के तहत जारी निर्देश केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) को सौंपे गए न्यायिक कार्य को विस्थापित नहीं कर सकता था। राज्य सरकार धारा 108 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में एक नीति निर्देश जारी करते समय न्यायिक विवेक पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है जो अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण में निहित है।

    अधिनियम की धारा 108 की शाब्दिक व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

    "राज्य नियामक आयोग राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देशों से 'बाध्य' नहीं हैं, यह धारा 108 के पाठ से भी स्पष्ट है। प्रावधान में कहा गया है: "अपने कार्यों के निर्वहन में, राज्य आयोग नीति के मामलों में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा ..."। यह इंगित करता है कि राज्य आयोग केवल राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों द्वारा 'निर्देशित' होगा और स्वचालित रूप से उनके द्वारा बाध्य नहीं होगा।

    संक्षेप में, प्रावधान किसी भी तरह से राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर राज्य आयोगों द्वारा अर्ध-न्यायिक शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता है.

    मामले कि पृष्ठभूमि:

    यह वह मामला था जहां केरल सरकार ने अधिनियम की धारा 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) को बिजली आपूर्ति समझौतों (PSAs) के अनुमोदन के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (KSEBL) द्वारा दायर आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार का मानना था कि पीएसए की गैर-मंजूरी अपीलकर्ता को उच्च दरों पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर करेगी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में भारी वित्तीय निहितार्थ और बिजली संकट होगा। यह राय दी गई थी कि बिजली खरीद की उच्च दरों की देयता उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी, जिससे राज्य में बिजली की लागत बढ़ जाएगी।

    इसके बाद, केएसईआरसी ने KSEBL की समीक्षा याचिका की अनुमति दी और राज्य सरकार द्वारा धारा 108 के तहत जारी नीति निर्देशों में सार्वजनिक हित को देखते हुए चार पीएसए को मंजूरी दी। केएसईआरसी ने माना कि वह राज्य सरकार के निर्देशों से बंधा हुआ है।

    KSERC के फैसले में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया गया था, जिसमें कहा गया था कि KSERC राज्य सरकार के निर्देशों से बाध्य नहीं था। राज्य सरकार केएसईआरसी को एक विशेष तरीके से अपनी अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मजबूर करने का निर्देश जारी नहीं कर सकती थी। ऐसी शक्तियों का प्रयोग अधिनियम के अनुसार केएसईआरसी द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाना है।

    एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ, केएसईबीएल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

    न्यायालय ने APTEL के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य नियामक आयोग राज्य सरकार के निर्देशों से 'बाध्य' नहीं हैं, या केंद्र सरकार धारा 108 के पाठ से भी स्पष्ट है।

    कोर्ट का निर्देश:

    "नतीजतन, जबकि हम APTEL के आक्षेपित आदेश में गलती नहीं पाते हैं, क्योंकि इसने KSERC द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है, साथ ही, कार्रवाई का उचित तरीका KSERC के आदेश के खिलाफ दायर मूल अपील की बहाली की अनुमति देना होगा दिनांक 10 मई 2023. यह अपील, 2023 की अपील संख्या 518 होने के नाते, APTEL की फाइल में बहाल हो जाएगी।

    खंडपीठ ने कहा, 'हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि APTEL के आदेश के दायरे में आने वाले मुद्दों को फिर से नहीं उठाया जाएगा। अपील जिसे APTEL की फाइल में बहाल कर दिया गया है, दूसरे शब्दों में, अपील वापस लेने से पहले APTEL के समक्ष उठाए गए किसी अन्य आधार पर विचार किया जाएगा।

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