'राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दयनीय स्थिति': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जीएनसीटीडी, एमसीडी के साथ तत्काल बैठक बुलाने को कहा

LiveLaw News Network

27 July 2024 6:46 AM GMT

  • राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दयनीय स्थिति: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जीएनसीटीडी, एमसीडी के साथ तत्काल बैठक बुलाने को कहा

    ठोस अपशिष्ट के उपचार के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में दयनीय स्थिति की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे इस संकट का तत्काल समाधान निकालने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और अन्य एमसीडी अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक बुलाएं।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी में प्रतिदिन 11000 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन प्रसंस्करण क्षमता केवल 8,073 मीट्रिक टन प्रतिदिन है, जिससे काफी मात्रा में अपशिष्ट अनुपचारित रह जाता है।

    एमसीडी द्वारा दायर हलफनामे में संकेत दिया गया है कि प्रतिदिन 11000 मीट्रिक टन ठोस कचरे को संसाधित करने की क्षमता को केवल 2027 तक ही बढ़ाया जा सकता है।

    पीठ ने अपने आदेश में स्थिति की गंभीरता को इस प्रकार दर्ज किया:

    “एमसीडी द्वारा दायर हलफनामे में, उन्होंने समय सीमा बताई हैं और लंबित मुकदमों की ओर इशारा किया है। हमें सुरंग के अंत में रोशनी नहीं दिख रही है क्योंकि हलफनामे के अनुसार और यह मानते हुए कि समयसीमा का पालन किया जाएगा तो भी 2027 तक दिल्ली में ऐसी सुविधाएं बनाने की कोई संभावना नहीं है, जो प्रतिदिन 11000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से निपटने की क्षमता रखती हों। यह कहने के लिए किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं है कि उस समय तक ठोस कचरे का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। हम विद्वान एमिकस (सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह) से सहमत हैं कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा होगी। राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन के मामले में यह एक दुखद स्थिति है।"

    अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में अपशिष्ट प्रबंधन क्षमताओं की स्थिति "समान रूप से बदतर" है। गुरुग्राम में प्रतिदिन 1,200 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन केवल 254 मीट्रिक टन का ही प्रसंस्करण हो पाता है, जबकि फरीदाबाद में 1,000 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन केवल 410 मीट्रिक टन का ही प्रसंस्करण हो पाता है, न्यायालय ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी अपर्याप्त है।

    न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर आयुक्तों और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ तत्काल समाधान निकालने के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

    केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को एक महीने के भीतर दिल्ली और इन तीन शहरों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

    'गतिरोध' के कारण स्थायी समिति की बैठकें बुलाने में असमर्थ: एमसीडी

    एमसीडी की सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एमसीडी की स्थायी समिति इसलिए नहीं बुलाई जा रही है, क्योंकि राज्य में गतिरोध है। उन्होंने गतिरोध दूर होने तक एमसीडी को 5 करोड़ रुपये से अधिक की दर और एजेंसी अनुबंधों को मंज़ूरी देने की अनुमति मांगी।

    जस्टिस ओक ने कहा,

    "हल्के अंदाज में, न केवल लोग बल्कि राजधानी शहर को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दे दोनों के बीच टकराव में हैं। यह इसका एक उदाहरण है।"

    न्यायालय ने पाया कि एमसीडी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 202 के अनुसार 5 करोड़ रुपये से अधिक की दर और एजेंसी अनुबंधों को मंजूरी देने के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुरोध किया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी सरकार को तीन सप्ताह के भीतर इस पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

    "मौजूदा स्थिति को देखते हुए यदि एमसीडी को यह अनुमति नहीं दी जाती है, तो वह 2016 के नियमों का पालन करने की स्थिति में नहीं होगी।"

    न्यायालय ने भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन न करने से दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल न पैदा हो।

    एनसीआर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन का अभाव

    जस्टिस ओक ने दिल्ली और अन्य एनसीआर शहरों में 2016 के नियमों के कार्यान्वयन की कमी पर चिंता व्यक्त की।

    कार्यवाही के दौरान, गुरुस्वामी ने जोर देकर कहा कि एमसीडी ने नियमों का अनुपालन किया है और 15000 मीट्रिक टन की क्षमता की योजना बनाई है। जस्टिस ओक ने कहा कि जब प्रतिदिन हजारों मीट्रिक टन कचरा अनुपचारित रहता है, तो केवल भविष्य की क्षमता की योजना बनाना पर्याप्त नहीं है।

    गुरुस्वामी ने बताया कि मुकदमेबाजी और सार्वजनिक विरोध के कारण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि चार विस्तार योजनाएं वर्तमान में मुकदमेबाजी में फंसी हुई हैं और ओखला के लिए नियोजित एक सुविधा विस्तार, जो क्षमता को 1,950 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2,950 मीट्रिक टन कर देगा, मार्च 2026 तक चालू होने वाला है, जिसके लिए पर्यावरण मंज़ूरी मिल गई है। उन्होंने कहा, "हम वर्षों पहले सुविधा का विस्तार कर चुके होते। हमने आदेशों का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत की है।"

    हालांकि, अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और जवाब दिया,

    "आप अनुपालन करके किसी पर कृपा नहीं कर रहे हैं। नियम 2016 के हैं। किसी भी तरह की धारणा में न रहें कि आप किसी पर कृपा कर रहे हैं।"

    गुरुस्वामी ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी सुविधा के विस्तार कार्य को करने के लिए की अनुमति दी है, उसके विरुद्ध मुकदमे के अंतिम परिणाम के अधीन। यह इंगित करते हुए कि न्यायालय द्वारा मुकदमेबाजी नीति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

    जस्टिस अभय एस ओक ने कहा:

    “सामान्य वादी ऐसे आदेशों के बारे में चिंता करेगा, न कि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण, जिस पर पर्यावरण की रक्षा करने का संवैधानिक कर्तव्य निहित है। यह तर्क केवल निजी पक्ष या किसी ठेकेदार से ही आ सकता है, नगर निगम प्राधिकरण से नहीं। यदि यह दृष्टिकोण है कि यद्यपि न्यायालय अनुमति देता है, तो भी हम कार्य नहीं करेंगे, हम आयुक्त को बुलाएंगे। हमें निजी वादी की तरह यह दृष्टिकोण पसंद नहीं है”

    जस्टिस अभय ओक ने बताया कि विस्तार योजनाओं के साथ आगे बढ़ने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि एमसीडी चल रहे मुकदमे के मद्देनज़र निजी ठेकेदारों से पर्याप्त मात्रा में निवेश करने के लिए नहीं कह सकती।

    जस्टिस ओक ने कहा,

    “अंततः आपका इरादा सकारात्मक होना चाहिए। इरादा कोई रास्ता निकालने का होना चाहिए। यदि आप कठिनाइयों के बारे में सोचते रहेंगे, तो यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। न्यायालय ने आपको आगे बढ़ने की अनुमति दी है, आप आगे बढ़ें।"

    जस्टिस ओक ने सुझाव दिया कि यदि ठेकेदार मुकदमेबाजी के कारण काम शुरू नहीं करना चाहता है, तो काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे ठेकेदार को नियुक्त किया जाना चाहिए।

    जस्टिस ओक ने कहा,

    “हम आयुक्त को बुलाएंगे। यदि आपके निगम के आयुक्त का ठेकेदार पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह असहाय है। हम इस बारे में चिंतित हैं। राजधानी शहर में यह स्थिति है। और ठोस अपशिष्ट में वृद्धि होगी।"

    जस्टिस ओक ने पूछा कि यदि प्रस्तावित साइट मुकदमेबाजी के अधीन है, तो क्या एमसीडी ने वैकल्पिक साइटों की तलाश की है।

    गुरुस्वामी ने समझाया कि मौजूदा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र को स्थानांतरित करना संभव नहीं है क्योंकि यह कुशल परिवहन के लिए डंप के पास रणनीतिक रूप से स्थित है।

    केस - एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य।

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