Section 94 Juvenile Justice Act | उम्र निर्धारित करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट को आखिरी पायदान पर रखा गया: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

8 March 2024 7:52 AM GMT

  • Section 94 Juvenile Justice Act | उम्र निर्धारित करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट को आखिरी पायदान पर रखा गया: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी की किशोर उम्र की दलील खारिज करते हुए कहा कि उम्र निर्धारित करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट प्राथमिकताओं के क्रम में आखिरी स्थान पर है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 (JJ Act) की धारा 94(2) उम्र के निर्धारण के तरीके का प्रावधान करती है। इस प्रावधान के अनुसार जन्मतिथि प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अभाव में निगम द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल दोनों श्रेणियों की अनुपस्थिति में ही ऑसिफिकेशन टेस्ट उम्र निर्धारित कर सकता है।

    कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,

    “प्राथमिकताओं के क्रम में स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि ऑसिफिकेशन टेस्ट को अंतिम पायदान पर रखा गया, केवल मानदंड नंबर 1 और 2 के अभाव में, यानी स्कूल से प्रमाण पत्र और निगम/नगरपालिका प्राधिकरण/पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, दोनों की अनुपस्थिति में।''

    यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की राय की भी पुष्टि की कि एक्स-रे जांच के आधार पर उम्र का अनुमान 25 साल के बाद अनिश्चित हो जाता है।

    जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ पूर्व निर्धारित याचिकाकर्ता विनोद कटारा की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 10 सितंबर 1982 को हुई हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस निष्कर्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

    गौरतलब है कि 2012 में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर आदेश पारित करते हुए किशोर न्याय बोर्ड को उन दोषियों के बारे में जांच करने का निर्देश दिया, जो घटना के समय किशोर रहे होंगे।

    इसके बाद, वर्तमान याचिकाकर्ता की भी मेडिकल जांच की गई। मेडिकल बोर्ड ने खोपड़ी और उरोस्थि का एक्स-रे किया। बोर्ड की राय है कि याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 56 वर्ष है। यह दावा करते हुए कि अपराध के समय उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश को किशोरवयता के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे की जांच करने का निर्देश दिया। उसमें, जब मेडिकल जांच हुई तो उसने प्रावधान किया कि याचिकाकर्ता की उम्र 55 से 60 के बीच है। हालांकि, यह चेतावनी के साथ आया कि 'एक्स-रे टेस्ट के आधार पर उम्र का अनुमान 25 साल की उम्र के बाद अनिश्चित हो जाता है।'

    इसके अलावा, सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई जांच में पाया गया कि समसामयिक साक्ष्य (स्कूल रिकॉर्ड) के अनुसार, घटना की तारीख पर याचिकाकर्ता बालिग था।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब मामला उठाया गया तो याचिकाकर्ता के वकील ने जांच रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल जांच (पहली बार में की गई) सही है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि स्कूल रिकॉर्ड विश्वसनीय नहीं है और पहली मेडिकल रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

    हालांकि, इन तर्कों को न्यायालय का समर्थन नहीं मिला। संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट जांच रिपोर्ट के साथ-साथ मेडिकल बोर्ड की राय से सहमत हो गया। रिपोर्ट ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रवेश रजिस्टर और स्थानांतरण प्रमाणपत्र की जांच की।

    कोर्ट ने कहा,

    “जांच रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आए सबूतों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद हमारी राय है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कि आरोपी याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि 2 जुलाई, 1960 है। राय मेडिकल बोर्ड का कहना है कि एक्स-रे टेस्ट के आधार पर उम्र का अनुमान 25 साल के बाद अनिश्चित हो जाता है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।''

    इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी।

    केस टेस्ट: विनोद कटारा बनाम यूपी राज्य 2024, रिट याचिका (सीआरएल) नंबर 2022 का 121

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