PMLA Act की धारा 45 के तहत मुकदमे में देरी होने पर जमानत देने की अदालत की शक्ति पर रोक नहीं लगाता: जस्टिस संजीव खन्ना

Shahadat

20 March 2024 7:54 AM GMT

  • PMLA Act की धारा 45 के तहत मुकदमे में देरी होने पर जमानत देने की अदालत की शक्ति पर रोक नहीं लगाता: जस्टिस संजीव खन्ना

    सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार (20 मार्च) को मौखिक रूप से कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 45 किसी अदालत को लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी होने पर किसी आरोपी को जमानत देने से नहीं रोकती है।

    PMLA Act की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है, जब दो शर्तें पूरी हों - प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया। उसके जमानत पर रहते हुए अपराध करने की संभावना नहीं है।

    जस्टिस खन्ना ने कहा कि लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से आता है, जिसे PMLA Act की धारा 45 द्वारा छीना नहीं गया।

    जस्टिस खन्ना ने कहा कि मनीष सिसौदिया के मामले में फैसला, जहां आरोपी को जमानत दी गई, मुकदमे में देरी होने पर जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता ने इस पहलू को स्पष्ट कर दिया।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    यह देखते हुए कि आरोपी ने 18 महीने जेल में बिताए हैं, जस्टिस खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा:

    "उन्हें पहले ही 18 महीने की सजा भुगतनी पड़ी है। PMLA Act की धारा 45 द्वारा उस संवैधानिक अधिकार को नहीं छीना गया। यह बहुत स्पष्ट है। यहां तक कि मनीष सिसौदिया में भी मैंने कहा कि डिफॉल्ट जमानत कुछ अलग है। अन्यथा भी, अगर मुकदमे में देरी होती है तो भी जमानत देने की अदालत की शक्ति नहीं छीनी जाती। मनीष सिसोदिया इस पर बहुत स्पष्ट हैं। आप यह नहीं कह सकते कि यह एक रोक है। यह एक सक्षम प्रावधान है। जहां तक देरी का सवाल है, यह कोई रोक नहीं है, क्योंकि यह अधिकार अनुच्छेद 21 से आता है।"

    एएसजी ने तर्क दिया कि क़ानून (सीआरपीसी की धारा 436ए) के अनुसार, विचाराधीन कैदी को देरी के आधार पर जमानत लेने के लिए अधिकतम सजा का कम से कम 50% खर्च करना पड़ता है।

    हालांकि, जस्टिस खन्ना ने यह कहते हुए असहमति जताई कि सीआरपीसी की धारा 436ए केवल सक्षम प्रावधान है। यह अदालत को जमानत देने से अक्षम नहीं करती है।

    जस्टिस खन्ना ने कहा,

    "मिस्टर राजू, मैं इस पर बहुत स्पष्ट हूं। यह सक्षम प्रावधान है, न कि अक्षम करने वाला प्रावधान। अगर देरी होती है तो अदालत अंतरिम जमानत दे सकती है।"

    हालांकि खंडपीठ शुरू में आरोपी को अंतरिम जमानत देने के लिए इच्छुक थी, लेकिन एएसजी के अनुरोध पर पीठ ने मुकदमे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने और इसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर संचालित करने का निर्देश दिया गया।

    सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने बताया कि जब आपराधिक साजिश (भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी) किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी नहीं होती है तो PMLA Act को लागू नहीं किया जा सकता, जैसा कि हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया।

    हालांकि, एएसजी ने तर्क दिया कि यदि शिकायत अन्यथा विशेष अपराध बनाती है तो उल्लिखित धाराओं की परवाह किए बिना PMLA Act लागू किया जा सकता है।

    एएसजी ने तर्क दिया कि वह प्रदर्शित कर सकते हैं कि शिकायत विधेयात्मक अपराध बनाती है।

    केस टाइटल: प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ एसएलपी (सीआरएल) नंबर 691/2023

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