S. 106 Evidence Act | अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किए जाने पर अभियुक्त से सबूत का भार हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

3 Aug 2024 4:40 AM GMT

  • S. 106 Evidence Act | अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किए जाने पर अभियुक्त से सबूत का भार हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने उस अभियुक्त बरी किया, जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं कर पाया था।

    जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा,

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (Evidence Act) की धारा 106 को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को कथित अपराध किए जाने के समय अपने घर में अभियुक्त की मौजूदगी को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करके अपने ऊपर लगे बोझ को कम करना चाहिए था।

    साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 सामान्य नियम (साक्ष्य अधिनियम की धारा 101) का अपवाद है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा कर रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, यदि कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

    अनीस बनाम दिल्ली राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की अन्य तीन जजों की पीठ ने माना कि धारा 106 अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करती कि कोई अपराध किया गया था, भले ही यह विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हो और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का भार नहीं डालता है कि कोई अपराध नहीं किया गया था।

    वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की तारीख को शाम लगभग 5:00 बजे अपीलकर्ता के घर में उसका शव मिला। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने उसका गला घोंट दिया और वह शाम 4:00-5:00 बजे के आसपास अपने घर वापस आया; इसलिए अपीलकर्ता की उपस्थिति स्थापित होती है।

    अभियोजन पक्ष का मामला अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत पर आधारित है। परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष का तर्क है कि अपीलकर्ता ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने ऊपर भार का निर्वहन नहीं किया, क्योंकि धारा 106 के तहत अनुमान अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के भार का निर्वहन करने के लिए अभियुक्त पर लागू होगा।

    रिकॉर्ड पर रखे गए भौतिक साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को साबित करने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहा।

    अदालत ने कहा,

    इस मामले में पीडब्लू-1 के साक्ष्य के अनुसार, मृतक की मृत्यु शाम 5:00 बजे से पहले ही हो चुकी थी और उक्त गवाह ने कहा कि अपीलकर्ता शाम 7:00 बजे घर वापस आया। अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का भार नहीं उठाया कि अपीलकर्ता को आखिरी बार मृतक पत्नी के साथ देखा गया। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को अपीलकर्ता पर भार डालने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।''

    अदालत ने आगे कहा,

    ''इसलिए अभियोजन पक्ष उस एकमात्र परिस्थिति को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा, जिस पर उसने भरोसा किया, अर्थात, अपीलकर्ता और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था। इसलिए अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध का आरोप साबित करने में विफल रहा है।''

    इसलिए आरोपित निर्णयों और आदेशों को रद्द किया जाता है, और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ आरोपित हत्या के अपराध से बरी किया जाता है।

    केस टाइटल: मनहरन राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, आपराधिक अपील संख्या 818/2019

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