राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों से स्वामित्व नहीं मिलेगा; राजस्व अभिलेखों में बदलाव न होने मात्र से डीड के तहत अधिकार समाप्त नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

17 July 2024 11:04 AM GMT

  • राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों से स्वामित्व नहीं मिलेगा; राजस्व अभिलेखों में बदलाव न होने मात्र से डीड के तहत अधिकार समाप्त नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार न करवाने में राज्य सरकार की ओर से की गई सुस्ती या लापरवाही डीड के तहत राज्य को दिए गए अधिकारों को समाप्त नहीं करेगी।

    न्यायालय ने कहा कि एक बार जब संपत्ति वैध गिफ्ट डीड के माध्यम से राज्य को हस्तांतरित हो जाती है, तो संपत्ति राज्य के स्वामित्व वाली मानी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में हस्तान्तरणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम की उपस्थिति मात्र से उन्हें कोई स्वामित्व नहीं मिल जाता।

    न्यायालय ने कहा,

    "केवल इसलिए कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जामा बंदी) में दर्ज है, इससे उसे कोई अधिकार नहीं मिल जाता। राजस्व रिकार्ड (जामा बंदी) केवल नगर निगमों द्वारा कर वसूलने या ग्राम सभाओं द्वारा भूमि राजस्व वसूलने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रविष्टियां हैं.... गिफ्ट डीड के आधार पर राजस्व रिकार्ड को सही न करवाने में राज्य की ओर से की गई सुस्ती/लापरवाही गिफ्ट डीड के तहत राज्य को दिए गए अधिकारों को नहीं छीनेगी।"

    यह एक ऐसा मामला था जिसमें पशु चिकित्सालय के निर्माण के लिए 1958 में पंजाब राज्य को हस्तांतरणकर्ता द्वारा भूमि दान की गई थी। अपने जीवनकाल के दौरान, हस्तांतरणकर्ता ने कभी भी आपत्ति नहीं की या राज्य द्वारा अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे का आरोप लगाते हुए कोई वाद दायर नहीं किया। अस्पताल का निर्माण 1958-1959 में दान की गई संपत्ति पर किया गया था।

    हालांकि, लगभग 43 साल बाद 2001 में, हस्तांतरणकर्ता के बेटे ने राज्य को दान की गई संपत्ति पर कब्जे के लिए वाद दायर किया। वादी/हस्तांतरणकर्ता के बेटे द्वारा वाद की संपत्ति पर कब्जे के दावे को प्रतिवादियों/अपीलकर्ता (राज्य) द्वारा सीमा अवधि के आधार पर विवादित किया गया था। प्रतिवादी ने कहा कि चूंकि वादी ने स्वीकार किया था कि उसने 1981 से अस्पताल के कामकाज को देखा है, इसलिए, कार्रवाई का कारण 1981 से उत्पन्न हुआ, और वादी द्वारा 2001 में दायर कब्जे के लिए वाद सीमा अवधि द्वारा वर्जित था क्योंकि टाईटल के आधार पर कब्जे के लिए वाद सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के अनुसार 12 वर्षों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

    अपीलकर्ता/प्रतिवादी के तर्क में बल पाते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि टाईटल के आधार पर कब्जे के लिए वादी का वाद सीमा अवधि द्वारा वर्जित था क्योंकि वाद कार्रवाई के कारण (1981) की तारीख से 12 वर्षों के भीतर नहीं था।

    जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, "दिनांक 24.04.1981 के इस पत्र पर विचार करते हुए, भले ही हम यह मान लें कि प्रतिवादी को इस तिथि को पहली बार अस्पताल के अस्तित्व के बारे में पता चला, फिर भी उसके द्वारा दायर किया गया वाद सीमा अवधि के अंतर्गत नहीं आएगा। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए वाद में, सीमा अवधि उस समय से 12 वर्ष होगी जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी-वादी का वाद स्पष्ट रूप से सीमा अवधि द्वारा वर्जित है।"

    न्यायालय ने कहा कि वाद में भूमि का स्वामित्व दान और कब्जे के हस्तांतरण के बाद राज्य को चला गया था और निर्माण के बाद, वाद दायर करने से पहले अस्पताल चार दशकों से अधिक समय तक चलता रहा। न्यायालय ने अस्पताल के संचालन को स्वीकार करने के बावजूद वादी की निष्क्रियता को गलत ठहराया। अदालत ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 43 साल बाद, उनके बेटे ने घोषणा की मांग किए बिना कब्जे के लिए वाद दायर किया, क्योंकि अगर वह घोषणा की राहत मांगता, तो वाद उक्त राहत के लिए भी समय से आगे बढ़ जाता।

    प्रतिवादी 1958 से बिना किसी बाधा के कब्जे में है, अगर फैसला सुनाया जाता है तो दायर किया गया वाद न्याय का मजाक ही होगा। अगर वादी का मामला यह था कि यह कभी दान नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी अस्पताल का निर्माण किया गया था, तो वादी को 12 साल के भीतर कब्जे के लिए वाद दायर करना चाहिए था। ऐसा नहीं करने पर, कब्जे की राहत के लिए वाद स्पष्ट रूप से समय से बाधित था।"

    वादी द्वारा परिस्थितियों को छिपाने के लिए चतुराई से मसौदा तैयार करना जिसके कारण वादी परिसीमा के कानून द्वारा प्रतिबंधित था

    अदालत ने वादी द्वारा वाद तैयार करने के तरीके पर सवाल उठाया है। वादी ने उन परिस्थितियों का उल्लेख करने से बचने के लिए चतुराई से मसौदा तैयार किया, जिसके कारण वाद परिसीमा के कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

    अदालत ने कहा,

    "इसमें यह स्पष्ट है कि वादी ने जानबूझकर एक अस्पष्ट शिकायत तैयार की/दायर की जिसमें अस्पताल का निर्माण कब हुआ, वादी को इस निर्माण के बारे में कब पता चला, पिता के निधन के बाद वादी को स्वामित्व का अधिकार कब मिला, 24.04.1981 को तहसीलदार को लिखा गया उसका पत्र आदि जैसे आवश्यक विवरण नहीं थे। यह कुछ और नहीं बल्कि प्रतिवादी द्वारा वाद दायर करने के लिए परिसीमा कानून के तहत प्रतिबंध को पार करने का एक स्पष्ट प्रयास है क्योंकि अस्पताल का अस्तित्व एक ऐसा तथ्य है जो उसे बहुत पहले से ही ज्ञात था।"

    स्वामित्व साबित करने का भार वादी पर है, जो कब्जे के वाद में है। 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 का संदर्भ लेते हुए, न्यायालय ने कहा कि किसी संपत्ति के स्वामित्व के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उस पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व को चुनौती देता है। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने स्वामित्व साबित करने का भार अपीलकर्ता/प्रतिवादी पर डालकर गलती की है, क्योंकि कब्जे के वाद में सबूत का भार वादी पर है।

    न्यायालय ने कहा,

    "यह स्पष्ट निष्कर्ष देखते हुए कि अस्पताल 1958 से वाद की भूमि पर काम कर रहा है, ट्रायल कोर्ट और साथ ही हाईकोर्ट ने गलत तरीके से स्वामित्व का प्रमाण अपीलकर्ता पर डाल दिया है, जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के आधार पर यह प्रतिवादी पर था।"

    तदनुसार, राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया गया।

    मामला : पंजाब राज्य और अन्य बनाम भगवंतपाल सिंह उर्फ ​​भगवंत सिंह (मृतक) एलआरएस के माध्यम से।

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