मनमाने ढंग से पारित किए गए Preventive Detention आदेशों को सलाहकार बोर्ड द्वारा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

23 March 2024 2:26 PM IST

  • मनमाने ढंग से पारित किए गए Preventive Detention आदेशों को सलाहकार बोर्ड द्वारा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने नियमित और यांत्रिक तरीके से पारित हिरासत प्राधिकरण के निवारक हिरासत (Preventive Detention) आदेश की जांच करते हुए निवारक हिरासत कानूनों के तहत गठित सलाहकार बोर्डों की शक्ति के मनमौजी प्रयोग पर उनकी भूमिका और कर्तव्य पर चर्चा की।

    अदालत ने कहा,

    “निवारक हिरासत कठोर उपाय है, शक्तियों के मनमौजी या नियमित अभ्यास के परिणामस्वरूप हिरासत के किसी भी आदेश को शुरुआत में ही खत्म किया जाना चाहिए। इसे पहली उपलब्ध सीमा पर समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, जिसे सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, न केवल हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि बल्कि क्या ऐसी संतुष्टि हिरासत में लिए गए लोगों की हिरासत को उचित ठहराती है। सलाहकार बोर्ड को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हिरासत न केवल हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की नजर में बल्कि कानून की नजर में भी जरूरी है।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा लिखित फैसले में उपरोक्त टिप्पणी व्यक्ति की याचिका पर फैसला करते समय आई, जिसे तेलंगाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोप में हिरासत में लिया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के इस तरह के कृत्य ने इलाके में 'सार्वजनिक व्यवस्था' का उल्लंघन किया है।

    हालांकि, अदालत ने उसकी Preventive Detention को सही ठहराने के लिए इस तर्क का हवाला देते हुए Preventive Detention आदेश रद्द कर दिया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियों ने 'सार्वजनिक आदेश' का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हिरासत की वैधता तय करते समय सलाहकार बोर्ड की भूमिका और महत्व को रेखांकित किया।

    विशेष रूप से, अदालत ने तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 (1986 अधिनियम) की धारा 12 का उल्लेख किया, जिसमें प्रावधान है कि अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगी। यदि रिपोर्ट की राय है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत के लिए कोई पर्याप्त कारण मौजूद नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।

    अदालत ने सलाहकार बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठाया, जिसने हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की जांच किए बिना लापरवाही और यंत्रवत तरीके से काम किया।

    अदालत ने कहा,

    “हम यह समझने में असफल हैं कि हाईकोर्ट जजों या उनके समकक्ष सदस्यों को शामिल करने वाला सलाहकार बोर्ड किस अन्य उद्देश्य की पूर्ति करेगा, यदि हिरासत के आदेश की उनकी जांच की सीमा केवल हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि तक ही सीमित है। सलाहकार बोर्ड के निर्माण के पीछे का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को यंत्रवत् या अवैध रूप से निवारक हिरासत में नहीं भेजा जाए। ऐसी परिस्थितियों में सलाहकार बोर्डों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। सलाहकार बोर्ड संवैधानिक सुरक्षा और वैधानिक प्राधिकरण है। यह एक ओर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी और राज्य के बीच और दूसरी ओर बंदी के अधिकारों के बीच एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है। सलाहकार बोर्ड को केवल यांत्रिक रूप से हिरासत के आदेशों को मंजूरी देने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) में निहित जनादेश को ध्यान में रखना आवश्यक है।''

    अदालत ने स्पष्ट किया कि कठोर कानून होने के नाते यंत्रवत् या नियमित रूप से पारित हिरासत के किसी भी आदेश को शुरुआत में ही रद्द कर दिया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    “यह सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, जिसे सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, न केवल हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि बल्कि क्या ऐसी संतुष्टि हिरासत में लिए गए लोगों को उचित ठहराती है। सलाहकार बोर्ड को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हिरासत न केवल हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की नजर में बल्कि कानून की नजर में भी जरूरी है।''

    सलाहकार बोर्ड में हाईकोर्ट जज बनने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता खाली औपचारिकता नहीं है, हिरासत आदेश की गहन जांच की आवश्यकता है।

    अदालत ने कहा,

    “सलाहकार बोर्ड में हाईकोर्ट जज बनने के लिए योग्य व्यक्तियों को रखने की आवश्यकता खाली औपचारिकता नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हिरासत के आदेश को मजबूत जांच के लिए रखा जाए और उसकी जांच की जाए, जैसा कि किसी भी सामान्य न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। अन्यथा, स्वतंत्र जांच का उद्देश्य किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को रखने से बहुत अच्छी तरह से पूरा हो सकता है और हाईकोर्ट जजों या उनके समकक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार, यह जरूरी है कि जब भी हिरासत का कोई आदेश सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है तो वह प्रत्येक पहलू पर विधिवत विचार करता है, न केवल हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि तक ही सीमित है, बल्कि निर्धारित कानून के अनुसार समग्र वैधता पर भी विचार करता है।

    केस टाइटल: नेनावथ बुज्जी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य।

    Next Story