BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG 2025 मेरिट लिस्ट को संशोधित करने के निर्देश पर लगाई रोक

Amir Ahmad

30 April 2025 9:00 PM IST

  • BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG 2025 मेरिट लिस्ट को संशोधित करने के निर्देश पर लगाई रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 की मेरिट लिस्ट को प्रश्नों में कुछ गलतियों के कारण संशोधित करने का निर्देश दिया गया था।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने 23 अप्रैल को हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

    हाईकोर्ट ने सेट बी, सी और डी प्रश्नपत्रों में चार प्रश्नों में गलतियां पाईं और निर्देश दिया कि इन प्रश्नों के लिए उन उम्मीदवारों को अंक दिए जाएं, जिन्होंने उक्त सेटों को हल किया था। CLAT कंसोर्टियम को चार सप्ताह की अवधि के भीतर मेरिट सूची को संशोधित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने ए सेट देने वाले अभ्यर्थियों को यह लाभ नहीं दिया और कहा कि इस सेट में कोई त्रुटि नहीं थी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी अभ्यर्थी द्वारा दायर की गई, जिसने ए सेट दिया था और अखिल भारतीय रैंक 22 हासिल की थी। उसने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश ने ए सेट प्रश्नपत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बी, सी और डी सेट प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की तुलना में नुकसान में डाल दिया। इसलिए हाईकोर्ट के निर्देश ने याचिकाकर्ता को समान अवसर से वंचित कर दिया।

    1 दिसंबर, 2024 को आयोजित परीक्षा प्रश्नों से संबंधित शिकायतों के कारण विवादों में आ गई। दिसंबर, 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के एकल जज ने पाया कि CLAT-UG 2025 परीक्षा के दो उत्तर गलत थे। संघ को याचिकाकर्ताओं के परिणामों को संशोधित करने के लिए कहा। संघ ने फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील की। 23 अप्रैल, 2025 को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कंसोर्टियम की अपील पर फैसला सुनाया।

    फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 के नतीजों को चुनौती देने वाली अन्य हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

    केस टाइटल: सिद्धि संदीप लड्डा बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड एएनआर | डायरी नंबर 22324-2025

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