NewsClick Case | दिल्ली पुलिस ने कहा- जेल अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट हैरान

Shahadat

21 Feb 2024 8:47 AM IST

  • NewsClick Case | दिल्ली पुलिस ने कहा- जेल अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट हैरान

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 फरवरी) को NewsClick के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की UAPA मामले में उनकी गिरफ्तारी/रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी (अगले मंगलवार) तक के लिए स्थगित कर दी।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पुरकायस्थ की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया।

    जब मामला सुनवाई के लिए नहीं उठाया जा सका तो सीनियर वकील कपिल सिब्बल (पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए) ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा,

    "माई लॉर्ड, घड़ी चल रही है लेकिन हमें कोई खबर नहीं मिल रही है" (न्यूज़क्लिक का संदर्भ) )

    जस्टिस गवई ने मजाक में जवाब दिया,

    "आपने हमें पूरे दिन रोके रखा..." (अन्य मामले का जिक्र करते हुए, जिसमें सिब्बल पेश हुए और बहस की)

    यह उम्मीद करते हुए कि मामला आगामी मंगलवार को सूचीबद्ध किया जाएगा, सीनियर वकील ने प्रार्थना की कि उस जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी जाए, जहां पुरकायस्थ बंद है। जब बेंच ने इस पर राज्य की प्रतिक्रिया मांगी तो एएसजी एसवी राजू ने सुझाव दिया कि मामले को एक सप्ताह के बाद रखा जा सकता है।

    खंडपीठ ने बुधवार और गुरुवार को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों के अलावा अन्य मामलों को लेने में असमर्थता व्यक्त की। इसलिए एएसजी ने सुझाव दिया कि मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

    सिब्बल ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा,

    "मैं इसका विरोध करने जा रहा हूं, मुझे खेद है...मैं आम तौर पर कभी विरोध नहीं करता...यह बहुत लंबे समय से चल रहा है।"

    इस पर विचार करते हुए बेंच ने पुष्टि की कि मामला मंगलवार को जाएगा। इस समय, सिब्बल ने अदालत से जेल अधीक्षक से मेडिकल रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया। हालांकि, एएसजी ने अनुरोध किया कि जेल अधीक्षक से मेडिकल रिपोर्ट के बजाय, अदालत "उचित रिपोर्ट" मांग सकती है।

    एएसजी की दलील सुनकर सिब्बल ने कहा,

    "अगर वह आदमी वहां रह रहा है तो 'उचित रिपोर्ट' कहने का क्या मतलब है?"

    एएसजी ने यह सुझाव देने की कोशिश की कि जेल अधिकारियों की मेडिकल रिपोर्ट आरोपी द्वारा प्रभावित की जा सकती है।

    नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि एएसजी "एक बहुत ही अजीब बयान" दे रहे हैं।

    जस्टिस गवई ने इसी क्रम में टिप्पणी की कि यह सुझाव प्रशासन की अपनी क्षमता पर आघात है।

    उन्होंने एएसजी से यहां तक कहा,

    "यदि आप इतने साहसी हैं तो अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।"

    खंडपीठ को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि वह इस धारणा पर आगे नहीं बढ़ सकती कि सभी राजनेता आदि भ्रष्ट हैं। समापन में मांग की गई कि संबंधित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर दाखिल की जाए।

    सिब्बल ने उपरोक्त संबंध में यह भी कहा कि अदालत जेल अधीक्षक की रिपोर्ट मांग सकती है और यदि राज्य चाहे तो वह भविष्य में इसे चुनौती दे सकती है।

    जस्टिस गवई ने दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया,

    "हम एएसजी से अनुरोध करते हैं कि वह [याचिकाकर्ता] की मेडिकलक स्थिति के संबंध में संबंधित जेल के मेडिकल अधिकारी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखें।"

    केस टाइटल: प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य | 2023 की डायरी नंबर 42896

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