NEET-UG | महाराष्ट्र में MBBS सीट के लिए मूल निवासी ही हकदार, भले ही पेरेंट सर्विंग यूनियन राज्य के बाहर तैनात हो: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

22 March 2024 3:19 AM GMT

  • NEET-UG | महाराष्ट्र में MBBS सीट के लिए मूल निवासी ही हकदार, भले ही पेरेंट सर्विंग यूनियन राज्य के बाहर तैनात हो: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदवार को बड़ी राहत दी, जिसे पिछले साल NEET-UG 2023 में महाराष्ट्र में राज्य कोटा में मेडिकल एडमिशन से गलत तरीके से वंचित कर दिया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसे MBBS (UG) अगले सत्र यानी NEET UG-2024 में उसी कॉलेज में पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में समायोजित किया जाना चाहिए।

    इसके अलावा, अदालत ने कॉलेज और महाराष्ट्र सरकार को अवैध और मनमाने ढंग से प्रवेश रद्द करने पर उम्मीदवार को 1 लाख (प्रत्येक 50,000/- रु.) रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    उम्मीदवार को एडमिशन नियमों की एक शर्त के कारण एडमिशन से वंचित कर दिया गया कि दस्तावेज़ सत्यापन के समय उसके पिता महाराष्ट्र राज्य के बाहर तैनात थे। न्यायालय ने यह नियम पढ़ते हुए कहा कि राज्य MBBS सीट में अधिवास के लिए एडमिशन को सिर्फ इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि माता-पिता, जो संघ की सेवा कर रहे हैं, दस्तावेज़ सत्यापन के समय राज्य के बाहर तैनात हैं।

    उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का निवासी है और उसके पिता सीमा सुरक्षा बल की सेवा में हैं। अपने पिता की तैनाती महाराष्ट्र राज्य के बाहर होने के कारण अपीलकर्ता ने अपनी एसएससी और एचएससी परीक्षा महाराष्ट्र राज्य के बाहर एक संस्थान से उत्तीर्ण की।

    नियम 4.8.1. NEET-UG, 2023 में एडमिशन के लिए महाराष्ट्र में प्रचलित नीति केंद्र सरकार के कर्मचारी के बच्चों को महाराष्ट्र के बाहर SSC (10वीं) और HSC (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद महाराष्ट्र में NEET-UG कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पात्र बनाती है। हालांकि, यह शर्त लगाई गई कि प्रवेश का दावा केवल वहीं किया जा सकता है, जहां केंद्र सरकार के माता-पिता/कर्मचारी को राज्य के बाहर से महाराष्ट्र राज्य में स्थित कार्यस्थल पर स्थानांतरित किया गया हो और उन्हें ड्यूटी के लिए रिपोर्ट भी करना होगा और महाराष्ट्र में स्थित स्थान पर दस्तावेज़ सत्यापन (कॉलेज प्रवेश के दौरान) की अंतिम तिथि तक काम करते होना चाहिए।

    अभ्यर्थी का एडमिशन प्रतिवादी नंबर 6/कॉलेज द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वह NEET-UG कोर्स में एडमिशन के लिए पात्र बनने के लिए नियम 4.8.1 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। कॉलेज द्वारा प्रदान किया गया कारण यह कि एडमिशन के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, उम्मीदवार के पिता को महाराष्ट्र के बाहर तैनात किया गया, जिससे वह NEET-UG कोर्स में एडमिशन का दावा करने के लिए अयोग्य हो गए।

    हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता/उम्मीदवार का एडमिशन रद्दीकरण बरकरार रखा, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की।

    हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिसने छात्र/अपीलकर्ता को प्रवेश देने से इनकार करने वाले कॉलेज के फैसले को बरकरार रखा था, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने नियम 4.8.1 पढ़ा। यह कहते हुए कि पोस्टिंग का स्थान कर्मचारी या उम्मीदवार के नियंत्रण में नहीं है, कर्मचारी/माता-पिता को अपने वार्ड के दस्तावेज़ सत्यापन के समय महाराष्ट्र में उपस्थित रहने और काम करने के लिए कहा गया।

    जस्टिस बीआर गवई द्वारा लिखित फैसले में कहा गया,

    “भारत सरकार की सेवाओं में कर्मचारियों की दो श्रेणियों (i) जो महाराष्ट्र में तैनात हैं और (ii) जो महाराष्ट्र के बाहर तैनात हैं। उनके बीच खंड द्वारा खींचे गए अंतर का दिशानिर्देशों/नियमों के इरादे और उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। इसलिए वही है, इस हद तक पढ़े जाने लायक है।”

    यह ध्यान देने के बाद कि तैनाती का स्थान बच्चों और कर्मचारी/माता-पिता के नियंत्रण से परे है, अदालत ने कहा कि माता-पिता की नियुक्ति का स्थान चाहे जो भी हो, उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य कोटा के तहत एक सीट का हकदार होगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "देश की सीमा पर सेवारत सैनिक का बच्चा होने के नाते दिशानिर्देशों के तहत अपीलकर्ता के साथ किए गए भेदभावपूर्ण और मनमाने व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।"

    अदालत ने कहा,

    “इस प्रकार, इस न्यायालय को यह प्रदान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो उम्मीदवार महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं और जिनके माता-पिता भी महाराष्ट्र राज्य के निवासी हैं और भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी हैं, ऐसे उम्मीदवार माता-पिता की पोस्टिंग की जगह की परवाह किए बिना महाराष्ट्र राज्य कोटा के तहत एक सीट का हकदार होगा, क्योंकि तैनाती की जगह उम्मीदवार या उसके माता-पिता के नियंत्रण में नहीं होगी।''

    अभ्यर्थी को पुनर्स्थापनात्मक राहत प्रदान की गई

    अदालत ने अपीलकर्ता/उम्मीदवार को प्रतिवादियों के असंवेदनशील, अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी और मनमाने दृष्टिकोण के कारण MBBS कोर्स के पहले वर्ष में अपने उचित प्रवेश से अवैध रूप से वंचित होने के खिलाफ और इसी तरह हुई देरी के कारण पुनर्स्थापन राहत प्रदान की।

    MBBS (यूजी) प्रोग्राम के चालू सत्र में अपीलकर्ता को एडमिशन देना न तो वांछनीय है और न ही उचित, अदालत ने निर्णय लिया कि अपीलकर्ता अगले सत्र यानी NEET UG-2024 में उसी कॉलेज में MBBS (यूजी) प्रोग्राम के पहले वर्ष में अपनी सीट की बहाली का हकदार है। ।

    नियम 4.8.1 में सुधार हेतु निर्देश।

    इतना ही नहीं, अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक दिशानिर्देशों/नियमों में उचित सुधार नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एसएससी और/या एचएससी योग्यता प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार: -

    (i) “जिनके माता-पिता महाराष्ट्र के निवासी हैं और केंद्र सरकार या उसके उपक्रम, रक्षा सेवाओं और/या अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आदि में कार्यरत हैं और;

    (ii) ऐसे माता-पिता दस्तावेज़ सत्यापन की अंतिम तिथि तक देश में किसी भी स्थान पर तैनात हैं।

    महाराष्ट्र राज्य कोटा में MBBS कोर्स में एक सीट के लिए पात्र होगा।

    निष्कर्ष

    अदालत ने कहा,

    “अपीलकर्ता को वर्ष 2024 से शुरू होने वाले MBBS (यूजी) कोर्स के पहले वर्ष में अतिरिक्त सीट बनाकर 'भारत सरकार की सेवा करने वाले व्यक्ति के महाराष्ट्र राज्य के ओबीसी श्रेणी के अधिवास' में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि NEET UG2024 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सीटों के कोटा में कोई कमी न हो।”

    इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 6-कॉलेज और प्रतिवादी नंबर 5- महाराष्ट्र राज्य को अपीलकर्ता को एक वर्ष की अवधि से वंचित करने और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये (प्रत्येक 50,000 रुपये) का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

    तदनुसार अपील की अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: वंश पुत्र प्रकाश डोलास बनाम शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अन्य।

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