'एओआर को तुच्छ याचिकाएं दाखिल न करने का संदेश': सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के पोस्टिंग आदेश के खिलाफ याचिका पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Shahadat

26 Feb 2024 4:00 PM IST

  • एओआर को तुच्छ याचिकाएं दाखिल न करने का संदेश: सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के पोस्टिंग आदेश के खिलाफ याचिका पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 फरवरी) को विभिन्न हाईकोर्ट के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर नाराजगी व्यक्त की, जो केवल नोटिस जारी करते हैं, या स्थगन देते हैं।

    मामले को अप्रैल तक के लिए पोस्ट करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (और उनके द्वारा नियुक्त वकीलों) को "संदेश भेजने" के लिए 1 लाख रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया कि तुच्छ याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "ऐसी याचिकाएं दायर करने से न केवल अदालत का समय बर्बाद होता है, बल्कि लंबित मामलों पर भी अनावश्यक बोझ पड़ता है... एओआर और ऐसे मामलों में पेश होने वाले वकीलों को संदेश भेजने के लिए हम याचिका 1 लाख रुपये के प्रतीकात्मक जुर्माना के साथ खारिज करने के इच्छुक हैं।"

    जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने तर्कों को संबोधित करने के बाद याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया।

    जुर्माना आज से 2 सप्ताह के भीतर दो कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया। आदेश की प्रति अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को उनके सदस्यों को सूचित करने के लिए भेजी जाएगी।

    याचिकाकर्ता ने उस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत उसकी पदोन्नति का मामला खारिज कर दिया गया। 18 जनवरी, 2024 को हाईकोरो्ट ने इस पर नोटिस जारी किया और "मामले पर विचार करने की आवश्यकता" का उल्लेख करते हुए इसे 8 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया।

    इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने किया, जिन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता पहले ही याचिका के एक दौर से गुजर चुका है, जिसका निपटारा कर दिया गया। बाद में उन्हें दूसरे दौर का सामना करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जाए, फिर भी सुनवाई अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई।

    जस्टिस गवई ने इस दलील पर जवाब दिया कि 8 अप्रैल अब ज्यादा दूर नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "अगर हाईकोर्ट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक मामले पर विचार नहीं कर रहा होता तो हम समझ जाते।"

    सीनियर वकील ने यह संकेत देते हुए कहा कि याचिका खारिज होने वाली है, कहा,

    "मैं समझता हूं, मैं इसे वापस ले लूंगा।"

    इस तरह के सहारा की अनुमति देने से इनकार करते हुए बेंच ने टिप्पणी की कि नोटिस जारी करने, स्थगन देने, अंतरिम सुरक्षा देने/अस्वीकार करने आदि के आदेशों के खिलाफ बार-बार याचिकाएं दायर की जाती हैं। इसने आगे कहा कि एओआर अपने दृष्टिकोण में "पूरी तरह से आकस्मिक" हैं, डाकिया के रूप में कार्य करते हैं। भले ही वे और सीनियर वकील न्यायालय के अधिकारी के रूप में इसके प्रति ज़िम्मेदार हैं।

    गौरतलब है कि इससे पहले भी दो वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के दौरान जस्टिस गवई ने टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट के एओआर का इस्तेमाल डाकिये की तरह किया जा रहा है।

    सीनियर एडवोकेट अरोड़ा ने आग्रह किया,

    "माई लॉर्ड्स का संदेश जाएगा लेकिन माई लॉर्ड्स ऐसा जुर्माना नहीं लगा सकते... मैं केवल अनुरोध करूंगा।"

    जस्टिस गवई ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि हो सकता है कि याचिका सीनियर वकील की स्थिति के अनुरूप खारिज कर दी गई हो, लेकिन पीठ चाहती है कि यह केवल सांकेतिक जुर्माना हो।

    अरोड़ा ने उत्तर दिया,

    "माई लॉर्ड्स, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है।"

    सुनवाई के दौरान, जस्टिस बिंदल ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि अनुच्छेद 32 पर अब हाईकोर्ट को निर्णय लेने के निर्देश देने के लिए याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

    अरोड़ा ने स्वीकार किया,

    "निश्चित रूप से यह बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है।"

    उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 को केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में ही लागू किया जा सकता है।

    केस टाइटल: रणबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य| एसएलपी (सी) संख्या 4498/2024

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