सीबीआई रिपोर्ट में कहा, डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्यकालीन मकबरे पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया ; सुप्रीम कोर्ट ने नुकसान का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया
LiveLaw News Network
15 Nov 2024 10:15 AM IST
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (डीसीडब्ल्यूए) ने लोधी युग के शेख अली 'गुमटी' पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जो पुरातात्विक महत्व का 500 साल पुराना मकबरा है, और इसमें अनधिकृत परिवर्तन किए हैं।
रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने एक विशेषज्ञ, स्वप्ना लिडल, जो (आईएनटीएसीएच) (इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का दिल्ली चैप्टर) की पूर्व संयोजक हैं और दिल्ली के इतिहास पर कई पुस्तकों की लेखिका हैं, को इमारत का सर्वेक्षण और निरीक्षण करने और यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया कि इमारत को कितना नुकसान हुआ है और इमारत को किस हद तक बहाल किया जा सकता है, और इसे किस तरीके से किया जा सकता है। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजीव सूरी द्वारा गुमटी के संरक्षण की मांग वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया। अगस्त में न्यायालय ने सीबीआई को डीसीडब्ल्यूए द्वारा गुमटी पर अवैध कब्जे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की निष्क्रियता की जांच करने का निर्देश दिया था।
सीबीआई रिपोर्ट में क्या कहा गया?
डीसीडब्ल्यूए द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद एएसआई ने गुमटी पर अपना रुख बदल दिया। एएसआई के अनुसार, यदि किसी स्मारक में परिवर्तन या परिवर्धन होता है, तो उसे संरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि कानून का उद्देश्य संरचना को उसके मूल स्वरूप में संरक्षित करना है। हालांकि, सीबीआई ने बताया कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के तहत ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि यदि किसी स्मारक में कोई परिवर्धन/परिवर्तन होता है, तो उसे एएसआई द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षण के लिए नहीं माना जाएगा।
गुमटी में किए गए परिवर्तन
सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले लगभग 60 वर्षों से गुमटी को अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसमें संरचना में किए गए विभिन्न परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि प्रवेश स्थलों का रूपांतरण, बिजली और पानी के मीटर की स्थापना, एमटीएनएल केबल, लकड़ी की अलमारियां, झूठी छत, एक वॉशरूम और पार्किंग शेड का निर्माण आदि।
भूमि और विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने सीबीआई को सूचित किया कि उन्होंने शेख अली की इस गुमटी को कभी किसी व्यक्ति/किसी संगठन को आवंटित नहीं किया है और शेख अली की गुमटी डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, नई दिल्ली के अनधिकृत कब्जे में है।
जांच में पता चला कि स्वामित्व एलएंडडीओ के पास है, लेकिन डीसीडब्ल्यूए ने 1963 से अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा है। इसके लिए जिम्मेदार एलएंडडीओ के अधिकारियों के नाम विभाग से मांगे गए हैं और जवाब का इंतजार है।
न्यायालय ने सीबीआई द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि "इस न्यायालय के समक्ष उन घटनाओं के अनुक्रम को लाने में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके कारण स्मारक की उपेक्षा हुई है तथा पुरातत्व महत्व की इमारत पर पूर्णतः अनधिकृत कब्ज़ा किया गया है।"
न्यायालय ने 500 वर्ष पुराने मकबरे को अवैध अतिक्रमण से बचाने में एएसआई की भूमिका पर निराशा व्यक्त की।
न्यायालय ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी (एएसआई की ओर से उपस्थित) से कहा:
"आपकी भूमिका [एएसआई] बहुत ही निष्क्रिय रही है..."
वरिष्ठ वकील शिखिल शिव सूरी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
पिछली सुनवाई न्यायालय ने सवाल किया कि "कैसे और किन परिस्थितियों में, जब केंद्र सरकार और एएसआई ने शुरू में सिफारिश की थी कि गुमटी को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए, केवल डीसीडब्ल्यूए द्वारा किए गए परिवर्तनों/परिवर्धनों तथा उसके द्वारा प्रस्तुत एकमात्र आपत्ति के आधार पर, एएसआई और केंद्र सरकार दोनों ने अपना रुख बदल दिया?"
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने गुमटी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के मामले में एएसआई और केंद्र सरकार के रुख में आए बदलाव को देखते हुए उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए।
शुरू में एएसआई ने गुमटी को संरक्षित स्मारक घोषित करने की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में डीसीडब्ल्यूए द्वारा किए गए संशोधनों का हवाला देते हुए इस सिफारिश को वापस ले लिया गया, जो इस ढांचे को अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
न्यायालय ने टिप्पणी की,
“हम घटनाओं के इस मोड़ पर हैरान हैं। वर्ष 2004 में, एक ढांचे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश करने वाली सक्षम संस्था यानी एएसआई ने अधीक्षण पुरातत्वविद् की टिप्पणियों के आधार पर ऐसा करने का समर्थन किया था, लेकिन बाद में एएसआई ने रिपोर्ट दी कि चूंकि डीसीडब्ल्यूए ने ढांचे पर कब्जा करते समय इसमें बदलाव किए थे, इसलिए गुमटी ने अपनी मौलिकता खो दी थी…यह एएसआई और केंद्र सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है, जहां तक मूल प्रस्ताव के उचित प्रसंस्करण का सवाल है।"
न्यायालय राजीव सूरी नामक व्यक्ति द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम) के तहत गुमटी के संरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल, 2024 के अपने आदेश में भाटी की इस दलील को दर्ज किया कि संरचना को कभी भी आधिकारिक तौर पर डी सीडब्ल्यूए को आवंटित नहीं किया गया था। और संपत्ति को पुनः प्राप्त करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निम्नलिखित पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया:
1. वे परिस्थितियां जिनके तहत डीसीडब्ल्यूए ने गुमटी पर कब्ज़ा कर लिया।
2. डीसीडब्ल्यूए द्वारा एकमात्र आपत्ति के आधार पर एएसआई और केंद्र सरकार के रुख में बदलाव के कारण, स्मारक की सुरक्षा के लिए उनकी प्रारंभिक सिफारिश को देखते हुए।
3. वह प्राधिकरण जिसके तहत गुमटी में परिवर्तन और परिवर्धन किए गए।
4. गुमटी में संशोधन को रोकने में संबंधित अधिकारियों की विफलता।
कोर्ट ने सीबीआई को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है और रजिस्ट्री को पक्षों के मेमो को तदनुसार संशोधित करने का आदेश दिया है। सीबीआई को प्रारंभिक जांच के दौरान याचिकाकर्ता के विचारों पर विचार करना होगा और दो महीने के भीतर जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने 12 मार्च, 2024 के अपने पहले के आदेश को भी दोहराया, जो अगले आदेश तक गुमटी में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाता है, चेतावनी देता है कि किसी भी तरह के बदलाव के गंभीर परिणाम होंगे।
न्यायालय ने कहा,
"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि इस बीच संबंधित अधिकारी ऐसा चाहते हैं तो वे कानून के अनुसार गुमटी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि, 12.03.2024 के आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक किसी भी व्यक्ति/निकाय द्वारा गुमटी में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन गंभीर परिणाम लाएगा।"
पृष्ठभूमि
9 फरवरी, 2004 को केंद्र सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गुमटी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की मंशा व्यक्त की। दो महीने के भीतर जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गईं। डीसीडब्ल्यूए ने 7 अप्रैल, 2004 को अपनी आपत्तियां दर्ज कीं, जिन्हें एएसआई के महानिदेशक को भेज दिया गया। 29 जून, 2004 को एएसआई के दिल्ली सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद् ने आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा कि गुमटी में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिससे इसकी मूल संरचना प्रभावित हुई है। एएसआई के भीतर कई संवाद हुए और 2008 तक केंद्र सरकार ने इन बदलावों के कारण गुमटी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित न करने का फैसला किया।
याचिकाकर्ता ने गुमटी के संरक्षण की मांग करते हुए मूल रूप से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने एएमएएसआर अधिनियम के तहत गुमटी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए हाईकोर्ट से निर्देश मांगा।
20 फरवरी, 2019 को हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि डीसीडब्ल्यूए द्वारा किए गए अनधिकृत बदलावों और परिवर्धन के कारण स्मारक ने अपनी मौलिकता खो दी है, जो 1963-64 से संरचना को अपने कार्यालय के रूप में उपयोग कर रहा था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान एसएलपी दायर की।
मामला: राजीव सूरी बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य, विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 12213/2019