MCD मेयर ने दिल्ली निगम को स्थायी समिति के कार्य करने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Shahadat

29 Jan 2024 8:18 AM GMT

  • MCD मेयर ने दिल्ली निगम को स्थायी समिति के कार्य करने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    दिल्ली नगर निगम (MCD) की मेयर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। उक्त याचिका समें समिति के उचित और कानूनी रूप से गठित होने अपनी स्थायी समिति के कार्यों को करने का निर्देश देने की मांग की गई।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) दिल्ली सरकार की सहमति के बिना MCD में एल्डरमेन (मनोनीत सदस्य) को नामित कर सकते हैं।

    यह फैसला दिल्ली सरकार की याचिका में सुरक्षित रखा गया, जिसमें उन अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई, जिसके माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने अपनी पहल पर दिल्ली नगर निगम (MCD) में दस नामांकित सदस्यों को नियुक्त किया, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर। इस प्रकार, इन सदस्यों की वैधता लंबित है।

    दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (MCD Act) के अनुसार, अब ये दस विवादित सदस्य भी स्थायी समिति चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। इससे चुनाव पर काफी असर पड़ेगा, इसे देखते हुए अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया।

    यह देखते हुए कि स्थायी समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य रुके हुए हैं, आम आदमी पार्टी (AAP) से संबंधित मेयर शैली ओबेरॉय ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    याचिका में कहा गया,

    “याचिकाकर्ता की दिल्ली के नागरिकों के प्रति संवैधानिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई कि अपने निर्वाचकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की वैधता पर निर्णय लंबित होने तक स्थायी समिति के कार्यों का प्रयोग MCD सदन यानी MCD Act की धारा 3(3)(ए) में परिभाषित सभी निर्वाचित पार्षदों से बना 'निगम' द्वारा किया जाए।

    मौजूदा स्थिति को रेखांकित करते हुए ओबेरॉय ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया कि कई सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। उनमें से कुछ में MCD स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कोर्स और मेडिकल आपूर्ति की खरीद और सार्वजनिक पार्कों और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव शामिल है।

    याचिका में निगम द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि 5 करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाले अनुबंधों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें अनुमोदन आमतौर पर स्थायी समिति के माध्यम से किया जाएगा, सक्षम अधिकारियों द्वारा सीधे निगम से लिया जाएगा। इसे स्थिति को कम करने और दिल्ली में नागरिकों के हितों को संरक्षित करने के लिए पारित किया गया है।

    इसके अलावा, इस बात पर भी जोर दिया गया कि शक्ति और जवाबदेही दोनों में स्थायी समिति से बेहतर निकाय होने के नाते निगम को अपनी बैठकों में समिति के कार्यों का प्रयोग करना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसी राहत केवल समिति गठित होने तक मांगी गई।

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