सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को इनर लाइन परमिट सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

Amir Ahmad

21 Nov 2024 1:37 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को इनर लाइन परमिट सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 नवंबर) को मणिपुर राज्य सरकार को मणिपुर की इनर लाइन परमिट सिस्टम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, जो राज्य में गैर-स्थायी निवासियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है।

    याचिकाकर्ता अमरा बंगाली नामक संगठन ने कहा कि मणिपुर राज्य में ILP प्रणाली के कारण कोई भी व्यक्ति जो मणिपुर का निवासी नहीं है, वह इनर लाइन परमिट प्राप्त किए बिना वहां प्रवेश या व्यवसाय नहीं कर सकता।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने राज्य के वकील के अनुरोध पर राज्य को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय देने पर सहमति व्यक्त की।

    याचिकाकर्ता ने यह घोषित करने की मांग की है कि बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के प्रावधानों को मणिपुर राज्य पर लागू करने वाला कानून अनुकूलन (संशोधन) आदेश 2019 संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 और 21 के विरुद्ध है।

    जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने जनवरी 2022 में याचिका पर नोटिस जारी किया। भारत संघ ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया।

    उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अधिनियमन के बाद 2019 में इनर लाइन परमिट को मणिपुर तक बढ़ा दिया गया। इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों को CAA के आवेदन से छूट दी गई।

    याचिका किस बारे में है?

    वर्तमान रिट याचिका मणिपुर राज्य में इनर लाइन परमिट की प्रणाली को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 2019 के आदेश के माध्यम से प्रख्यापित कानूनों के अनुकूलन (संशोधन) आदेश 2019 के माध्यम से लागू किया गया, जो 140 साल पुराने औपनिवेशिक कानून - बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का विस्तार करता है जिसे अंग्रेजों ने असम में नए स्थापित चाय बागानों पर अपना एकाधिकार बनाने के साथ-साथ भारतीयों से पहाड़ी क्षेत्रों में अपने कमर्शियल हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया था।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 1950 के आदेश और 2019 के आदेश के माध्यम से मणिपुर राज्य में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का विस्तार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 और 21 के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जहां तक ​​वे गैर-स्वदेशी व्यक्तियों या मणिपुर के स्थायी निवासियों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य को बेलगाम और बिना शर्त शक्ति प्रदान करते हैं।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कठोर ILP प्रणाली मूल रूप से इनर लाइन से परे के क्षेत्रों में सामाजिक एकीकरण, विकास और तकनीकी उन्नति की नीतियों के विपरीत है। इसके अलावा यह राज्य के भीतर पर्यटन को भी बाधित करती है जो इन क्षेत्रों के लिए राजस्व सृजन का एक प्रमुख स्रोत है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार ब्रिटिश शासन ने अपने हितों पर एकाधिकार बनाने और भारतीयों को BEFR की प्रस्तावना में शामिल क्षेत्रों में आदिवासी आबादी के साथ व्यापार करने से रोकने के लिए BEFR 1873 को अधिनियमित किया था आदिवासी क्षेत्रों के हितों की रक्षा की आड़ में उक्त प्रतिबंध स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहे।

    केस टाइटल: अमरा बंगाली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 000741 - / 2021

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