महुआ मोइत्रा का निष्कासन न्यायिक पुनर्विचार से परे, संसद अपनी आंतरिक कार्यवाही पर संप्रभु: लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Shahadat

12 March 2024 7:18 AM GMT

  • महुआ मोइत्रा का निष्कासन न्यायिक पुनर्विचार से परे, संसद अपनी आंतरिक कार्यवाही पर संप्रभु: लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    मोइत्रा की याचिका पर दायर अपने जवाबी हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 122 का उपयोग करते हुए सचिवालय ने जोर देकर कहा कि संसद अपने आंतरिक कार्यों में संप्रभु है और न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं है।

    नवीनतम हलफनामे में कहा गया,

    "अनुच्छेद 122 ऐसी रूपरेखा की परिकल्पना करता है, जिसमें संसद को पहली बार में न्यायिक हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि संसद अपनी आंतरिक कार्यवाही के संबंध में संप्रभु है। प्रारंभिक धारणा यह भी है कि ऐसी शक्तियां नियमित रूप से रही हैं और उचित रूप से प्रयोग किया जाता है, कानून या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है और अदालतें इसके दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेंगी। इस प्रकार, प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता का आरोप लगाकर संसद और उसके घटकों की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लोकसभा लोगों का सदन है, इसके समक्ष कार्यवाही की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश।"

    लोकसभा सचिवालय ने मोइत्रा की याचिका की सुनवाई योग्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि सदस्य का सदन से निष्कासन न्यायिक पुनर्विचार से परे है।

    इस विस्तृत प्रतिक्रिया में सचिवालय ने दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने विशेष लोकसभा सदस्य पोर्टल एक्सेस लॉग-इन और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को साझा करने का हवाला देते हुए मोइत्रा के निष्कासन को उचित ठहराने की भी मांग की, इसे उल्लंघन करार दिया है। ऐसी नैतिकता जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

    प्रश्न अपलोड करने के लिए हीरानंदानी के साथ अपने लोकसभा पोर्टल तक पहुंच साझा करने की मोइत्रा की स्वयं की स्वीकारोक्ति को इस संबंध में जोरदार ढंग से उजागर किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पुष्टि की कि मोइत्रा के पोर्टल को उसके लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके दुबई से 47 बार एक्सेस किया गया। सचिवालय ने यह भी उल्लेख किया कि मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच कथित लेन-देन की जांच चल रही है और सरकारी अधिकारियों को इसका हवाला दिया गया।

    भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और अन्य जैसे शिकायतकर्ताओं से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अवसर से वंचित किए जाने की मोइत्रा की शिकायत के संबंध में सचिवालय ने तर्क दिया कि लॉग-इन क्रेडेंशियल शेयर करने की उनकी स्वीकृति ने इस इनकार को महत्वहीन बना दिया।

    सचिवालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि संसदीय जांच और उसके बाद का निष्कासन उनके खिलाफ शिकायत की विस्तृत जांच पर आधारित है। नैतिकता समिति ने उचित प्रक्रिया का पालन किया, जिसमें मौखिक साक्ष्य प्रदान करने के लिए मोइत्रा, डॉ. निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहरादई को बुलाना शामिल है। इसने मोइत्रा की इस दलील को भी खारिज किया कि उनका निष्कासन अनुपातहीन है और निष्कासन के मामलों में संसद के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला दिया।

    हलफनामा में कहा गया,

    "सुप्रीम कोर्ट ने राजा राम पाल के फैसले में स्पष्ट रूप से माना कि निष्कासन अधिकार क्षेत्र और सदन द्वारा प्रयोग की गई अवमानना की शक्ति के अंतर्गत है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह कहना कि निष्कासन अनुपातहीन है, उसके निर्णय के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, इस अदालत ने आगे कहा कि संसद के फैसले की तथ्यों के आधार पर दोबारा जांच नहीं की जा सकती, कि लगाए गए आरोप के लिए संबंधित सदस्य को निष्कासित करना उचित है या नहीं।"

    अनैतिक आचरण और विशेषाधिकार हनन के आरोपों के बाद मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया गया। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले साल सितंबर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वकील जय अनंत देहरादई की शिकायत के आधार पर पत्र लिखा।

    उक्त पत्र में आरोप लगाया गया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और सहायता ली। व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने आचार समिति को दिए हलफनामे में दावा किया कि मोइत्रा ने उन्हें अपने लोकसभा पोर्टल लॉग-इन क्रेडेंशियल प्रदान किए। आरोपों के अनुसार, व्यवसायी ने मोइत्रा की ओर से संसद में प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए इस पहुंच का उपयोग किया, बदले में उसे नकद और उपहार दिए।

    इन आरोपों के मद्देनजर, न केवल उनके खिलाफ संसदीय जांच शुरू की गई, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में एफआईआर भी दर्ज की। मोइत्रा को 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद टीएमसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    केस टाइटल- महुआ मोइत्रा बनाम लोकसभा सचिवालय और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 1410/2023

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