संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 कुछ राज्यों में लागू नहीं, लेकिन समानता के आधार पर 'लिस पेंडेंस' सिद्धांत लागू किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

6 May 2024 4:48 PM IST

  • संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 कुछ राज्यों में लागू नहीं, लेकिन समानता के आधार पर लिस पेंडेंस सिद्धांत लागू किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1881 (TPA) की धारा 52 के प्रावधानों की गैर- लागूकरण लिस-पेंडेंस यानी मामला लंबित होने के सिद्धांतों की प्रयोज्यता को नहीं रोकता है, जो न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित हैं।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने कहा,

    "संक्षेप में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भले ही टीपी अधिनियम की धारा 52 वर्तमान मामले (पंजाब राज्य) में अपने सख्त अर्थों में लागू न हो, फिर भी लिस-पेंडेंस के सिद्धांत, जो न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित हैं, निश्चित रूप से लागू होंगे।"

    शिवशंकर और अन्य बनाम एचपी वेदव्यास 4 2023 लाइव लॉ (SC ) 261 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा:

    "यह एक सुस्थापित स्थिति है कि जहां भी टीपी अधिनियम लागू नहीं होता है, उक्त अधिनियम के उक्त प्रावधान में ऐसा सिद्धांत, जो न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है, किसी दिए गए समान परिस्थिति में लागू होता है, जैसे न्यायालय बिक्री आदि....."

    वर्तमान मामला पंजाब राज्य से उत्पन्न हुआ, जहां अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच बिक्री के लिए एक समझौता हुआ था। जब अपीलकर्ता को लगा कि प्रतिवादी संख्या 3 किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विषय वस्तु संपत्ति को अलग करने जा रहा है, तो अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 को संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए ट्रायल कोर्ट से स्थायी निषेधाज्ञा मांगी।

    हालांकि, प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ संपत्ति को अलग न करने के निषेधाज्ञा के लागू होने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 3 ने संपत्ति को अलग कर दिया।

    प्रतिवादी संख्या 3 ने दावा किया कि टीपीए की धारा 52 के तहत निहित लिस-पेंडेंस के सिद्धांत लागू नहीं होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है ।

    TPA की धारा 1 के अनुसार, उक्त अधिनियम के प्रावधान पंजाब, दिल्ली या बॉम्बे राज्यों में कुछ अपवादों के अधीन लागू नहीं हैं। टीपीए की धारा 52 के अंतर्गत निहित लिस-पेंडेंस का सिद्धांत एक ऐसी यथास्थिति बनाए रखने के लिए है जो किसी लंबित मुकदमे में किसी भी पक्ष के कार्य से प्रभावित नहीं हो सकती है। इसका उद्देश्य विभिन्न मंचों पर पक्षों द्वारा कई कार्यवाहियों को रोकना भी है।

    ये सिद्धांत समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लिस-पेंडेंस के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए, किसी वाद का लंबित होना उस तिथि से शुरू माना जाएगा जिस दिन वादी वाद प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, लंबित मामला अंतिम डिक्री पारित होने और ऐसी डिक्री के लागू होने तक जारी रहेगा। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता ने 21.07.2003 को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत किया था, जबकि संपत्ति का हस्तांतरण प्रतिवादी संख्या3 द्वारा 28.07.2003 को किया गया था, इसलिए वाद का लंबित रहना अर्थात लिस पैंडेस 21.07.2003 से शुरू माना जाएगा।

    इसलिए, क्योंकि वाद हस्तांतरण होने से पहले की तारीख को प्रस्तुत किया गया था, अदालत ने माना कि प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश के प्रवर्तन के कारण अलगाव अपीलकर्ता के खिलाफ काम नहीं कर सकता।

    “अपीलकर्ता ने 21.07.2003 को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया और 28.07.2003 को अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया। 21.07.2003 से लिस पेंडेंस का सिद्धांत प्रभावी होगा। प्रतिवादी संख्या 4 की सेल डीड 28.07.2003 की थी , जो वाद दायर करने के बाद की है। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी 1-2 के पक्ष में पंजीकृत सेल डीड 16.06.2004 को निष्पादित की, जो अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के संचालन के दौरान है। इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा किया गया अलगाव अपीलकर्ता के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर लिया था।"

    अदालत ने कहा,

    "परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित दिनांक 28.07.2003 का रिलीज डीड और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी 1-2 के पक्ष में निष्पादित दिनांक 16.06.2004 की सेल डीड किसी भी कानूनी पवित्रता के बिना मानी जाती है। जिस समय ये लेन-देन किए गए थे, उस समय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश लागू था और प्रतिवादियों द्वारा किया गया अलगाव अपीलकर्ता के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकते। चूंकि इन कार्यवाहियों के पक्षकार लिस पेंडेंस के सिद्धांत से बंधे हैं, इसलिए प्रतिवादी 1-2 मूल्यवान प्रतिफल के लिए वास्तविक खरीदारों की सुरक्षा नहीं ले सकते हैं।”

    उपर्युक्त आधार पर, अदालत ने अपील को अनुमति दी और प्रतिवादी संख्या 3 को अपीलकर्ता से 5,50,000 रुपये का शेष बिक्री प्रतिफल स्वीकार करने और अपीलकर्ता के पक्ष में दिनांक 10.11.2002 को बिक्री के लिए समझौते को निर्णय की तारीख से 3 महीने के भीतर निष्पादित करने के निर्देश के साथ हाईकोर्ट के आपेक्षित निर्णय को रद्द कर दिया ।

    केस : चंद्रभान (डी) एलआर शेर सिंह बनाम मुख्तार सिंह और अन्य के माध्यम से

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