फर्जी वकीलों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वकीलों के वेरिफिकेशन में तेजी लाई जानी चाहिए, 8 सप्ताह में BCI रिपोर्ट मांगी
Amir Ahmad
24 Jan 2025 9:47 AM

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 जनवरी) को वकीलों की कानून की डिग्री के वेरिफिकेशन और बार काउंसिल द्वारा नामांकन में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ BCI द्वारा एक ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सीजेआई ने लंबे समय से लंबित डिग्री वेरिफिकेशन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा,
"यह बहुत गंभीर बात है। वेरिफिकेशन अभियान में तेजी लाई जानी चाहिए। इसके लिए एक समयसीमा होनी चाहिए।"
BCI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बालासुब्रमण्यम ने पीठ को बताया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया राज्यवार की जानी है, इसलिए इसमें समय लग रहा है।
इस पर विचार करते हुए पीठ ने BCI को 8 सप्ताह में अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2023 में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने वकीलों के डिग्री प्रमाणपत्रों के वेरिफिकेशन की निगरानी के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का निर्देश दिया।
केस टाइटल: बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम पूनम अशोक गौड़ | डायरी नंबर - 54008/2023