ग्राम पुलिस पाटिल पुलिस अधिकारी नहीं; उनके सामने किया गया इकबाल जुर्म अतिरिक्त न्यायिक इकबाल के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

Amir Ahmad

23 Jan 2025 6:23 AM

  • ग्राम पुलिस पाटिल पुलिस अधिकारी नहीं; उनके सामने किया गया इकबाल जुर्म अतिरिक्त न्यायिक इकबाल के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि न्यायेतर इकबालिया बयान एक कमजोर किस्म का सबूत है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी और सतर्कता की जरूरत होती है। जहां न्यायेतर इकबालिया बयान संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो, वहां इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। इसका महत्व खत्म हो जाता है। कोर्ट ने बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) 4 एससीसी 259 पर भरोसा करते हुए यह बात कही।

    जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने हत्या के अपराध में वर्तमान अपीलकर्ता/आरोपी को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह बात कही। संक्षेप में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मृतका अपीलकर्ता से विवाहित थी और उनका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल नहीं था। एक दिन अचानक मृतका लापता हो गई। उसका शव घर से बरामद किया गया।

    ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष को पलट दिया। उसका मानना ​​था कि ग्राम पुलिस पाटिल पुलिस अधिकारी नहीं है। इसलिए उसके समक्ष किया गया कबूलनामा न्यायेतर कबूलनामे के रूप में स्वीकार्य होगा। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की।

    शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही साक्ष्य स्वीकार्य हो, लेकिन अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उसे सत्य और विश्वसनीय होना चाहिए। इसके अलावा उपरोक्त न्यायेतर कबूलनामे को किसी भी प्रलोभन, जबरदस्ती आदि से मुक्त पाया जाना चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा से यह बयान दिया है।

    अभियुक्त के बयान को पढ़ने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह अस्पष्ट और संदिग्ध था। इसे न्यायेतर कबूलनामे के रूप में नहीं गिना जा सकता।

    न्यायालय ने कहा,

    "ऐसी परिस्थितियों में जिनका उल्लेख ऊपर किया गया, हमारा मानना ​​है कि हाईकोर्ट ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर भरोसा करके गलती की, जबकि उसने सही ढंग से माना है कि यह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है, क्योंकि ग्राम पुलिस पाटिल को पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता।"

    आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने हथियार को छिपाने के मुद्दे को संबोधित किया, जिसे पंच गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया गया। न्यायालय ने दोहराया कि भले ही पंच गवाह मुकर जाएं, लेकिन जांच अधिकारी के मौखिक साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, अगर यह विश्वास पैदा करता है।

    न्यायालय ने कहा,

    "दुर्भाग्य से इस मामले में जांच अधिकारी ने केवल यह बयान दिया कि उसने पंचनामा तैयार किया था। अंत में उस पर अपने और पंच गवाहों के हस्ताक्षर की पहचान की। इसे कानून के अनुसार पंचनामा की सामग्री को साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में खोज की परिस्थिति पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का इस्तेमाल तभी कर सकता है, जब वह अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दे। इस प्रावधान के अनुसार यदि कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। इस प्रकार यदि अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में विफल रहता है तो वह अभियुक्त पर उसकी बेगुनाही साबित करने का पूरा भार नहीं डाल सकता।

    “सबूत का प्रारंभिक भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां पति पर रात के समय और वह भी आवासीय घर के अंदर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है तो निस्संदेह पति को वास्तव में क्या हुआ था, इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना होगा। यदि वह कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है तो यह उसके खिलाफ जा सकता है। हालांकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 कानून के एक सुस्थापित सिद्धांत के अधीन है। अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने से पहले आधारभूत तथ्य प्रस्तुत करने होंगे।”

    जहां तक ​​मकसद का सवाल है, कोर्ट ने कहा कि यह हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि मकसद को अपराध साबित करने वाले अन्य विश्वसनीय सबूतों के साथ-साथ परिस्थितियों पर भी विचार किया जा सकता है।

    इसे देखते हुए कोर्ट ने विवादित आदेश रद्द कर दिया और वर्तमान अपील स्वीकार कर ली।

    केस टाइटल: सदाशिव धोंडीराम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1718 वर्ष 2017

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