बिना पहचान टेस्ट वाले मामलों में कई वर्षों के बाद सुनवाई के दौरान पहली बार आरोपी की पहचान करने वाले गवाह ने संदेह पैदा किया: सुप्रीम कोर्ट
Amir Ahmad
28 Jan 2025 7:23 AM

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक लड़की के अपहरण के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष पहचान टेस्ट परेड (TIP) आयोजित करने में विफल रहा।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोई TIP आयोजित नहीं किया गया। गवाह ने आठ साल के पर्याप्त अंतराल के बाद पहली बार आरोपी की पहचान की थी।
आरोपी को शुरू में धारा 366 IPC के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को धारा 361 IPC में बदल दिया।
यह देखते हुए कि घटना की तारीख पर पीड़िता की उम्र 19 वर्ष थी न्यायालय ने धारा 361 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया। उन्होंने गवाह द्वारा आरोपी की पहचान में 8 (आठ) साल की देरी का एक और पहलू पाया।
न्यायालय ने कहा कि हालांकि गवाह द्वारा पहली बार गवाह बॉक्स में आरोपी की पहचान करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन पर्याप्त अंतराल के बाद TIP किए बिना गवाह द्वारा आरोपी की पहचान करना अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में कोई पहचान परेड नहीं की गई।
कोर्ट ने कहा जबकि किसी दिए गए मामले में गवाह द्वारा पहली बार गवाह बॉक्स में पहचान की अनुमति होगी। लगभग आठ साल का पर्याप्त अंतराल पहचान के संबंध में गंभीर चिंता पैदा करता है। यदि अज्ञात आरोपियों की कोई पहचान परेड नहीं हुई तो पहली बार ट्रायल कोर्ट में उनकी पहचान अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करेगी।
न्यायालय ने तर्क दिया कि लंबी देरी गवाहों की स्मृति और साक्ष्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, जिससे टेस्ट प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो सकता है।
तदनुसार अपील को अनुमति दी गई।
केस टाइटल: वेंकटेश और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य