जज को निर्णय लेना होता है, उपदेश नहीं देना होता; निर्णय में जज की व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

21 Aug 2024 1:22 PM IST

  • जज को निर्णय लेना होता है, उपदेश नहीं देना होता; निर्णय में जज की व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर, 2023 का निर्णय रद्द कर दिया, जिसमें किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी की गई थी।

    'किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में' शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया और उसकी टिप्पणियों पर असहमति जताई।

    न्यायालय ने कहा:

    "न्यायालय के निर्णय में विभिन्न विषयों पर जज की व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। इसी तरह न्यायालय द्वारा परामर्श क्षेत्राधिकार का प्रयोग पक्षों को सलाह या सामान्य रूप से सलाह देकर नहीं किया जा सकता। जज को मामले का निर्णय करना होता है, उपदेश नहीं देना होता। निर्णय में अप्रासंगिक और अनावश्यक सामग्री नहीं हो सकती। निर्णय सरल भाषा में होना चाहिए और बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता गुणवत्तापूर्ण निर्णय की पहचान है। हमें याद रखना चाहिए कि निर्णय न तो कोई थीसिस है और न ही साहित्य का कोई अंश। हालांकि, हम पाते हैं कि विवादित निर्णय में जज की युवा पीढ़ी को सलाह और विधायिका को सलाह की व्यक्तिगत राय शामिल है।"

    पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां विवाद का निर्णय लेने के लिए 'पूरी तरह अप्रासंगिक' हैं और 'चौंकाने वाली' हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील में दोषसिद्धि के आदेश पर विचार करते समय न्यायालयों के निर्णय में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

    (i) मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण।

    (ii) अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति, यदि कोई हो।

    (iii) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन।

    (iv) साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित विश्लेषण।

    (v) अभियुक्त के अपराध की पुष्टि करने या अभियुक्त को दोषमुक्त करने के कारण।

    न्यायालय ने आगे कहा:

    "अपील न्यायालय को मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों को स्कैन करना चाहिए और उनका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।"

    न्यायालय ने बताया कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अपील न्यायालय को: "अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार करने या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर अविश्वास करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए। न्यायालय को यह तय करने के लिए कारण दर्ज करने चाहिए कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं या नहीं।"

    इसमें आगे कहा गया:

    "किसी दिए गए मामले में यदि दोषसिद्धि की पुष्टि हो जाती है तो न्यायालय को सजा की वैधता और पर्याप्तता से निपटना होगा। ऐसे मामले में कारणों के साथ सजा की वैधता और पर्याप्तता पर निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए।"

    न्यायालय ने कहा कि निर्णय लिखने का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 'न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों को पता हो कि मामला उनके पक्ष में या उनके खिलाफ क्यों तय किया गया।'

    न्यायालय ने कहा:

    "इसलिए निर्णय सरल भाषा में होना चाहिए। कानूनी या तथ्यात्मक मुद्दों पर न्यायालय द्वारा निर्णय में दर्ज किए गए निष्कर्षों को ठोस कारणों से समर्थित होना चाहिए।"

    इसने बताया कि न्यायालय हमेशा पक्षकारों के आचरण पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी दी कि इस संबंध में निष्कर्ष केवल उस आचरण तक सीमित होना चाहिए, जिसका 'निर्णय लेने पर असर पड़ता है'।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

    "विवाद को तय करने के लिए ये टिप्पणियां पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। कम से कम ये टिप्पणियां चौंकाने वाली हैं, जो पहली नज़र में विकृति का निष्कर्ष निकालती हैं।"

    केस टाइटल: किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में स्वप्रेरणा से दायर WP(C) नंबर 3, 2023

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