'भारत को इज़रायल को सैन्य निर्यात निलंबित करना चाहिए': पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

5 Sept 2024 10:06 AM IST

  • भारत को इज़रायल को सैन्य निर्यात निलंबित करना चाहिए: पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    बुधवार को पूर्व नौकरशाहों, एक्टिविस्टों और वरिष्ठ शिक्षाविदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर "भारत में विभिन्न कंपनियों को इज़रायल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए किसी भी मौजूदा लाइसेंस/अनुमति को रद्द करने और नए लाइसेंस/अनुमति देने पर रोक लगाने" की मांग की।

    अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि गाजा में इज़रायल की घेराबंदी के दौरान इज़रायल को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों का चल रहा निर्यात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ अनुच्छेद 51(सी) का उल्लंघन करता है।

    याचिका में मांग की गई:

    "भारत को इज़रायल को दी जाने वाली अपनी सहायता, विशेष रूप से सैन्य उपकरणों सहित अपनी सैन्य सहायता को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि इस सहायता का उपयोग नरसंहार सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून या सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य अनिवार्य मानदंडों के उल्लंघन में किया जा सकता है। भारत को तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इज़रायल को पहले से दिए गए हथियारों का उपयोग नरसंहार करने, नरसंहार के कृत्यों में योगदान देने या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जाए।"

    याचिका का विवरण

    1. भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून दायित्व याचिका में कहा गया कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है, जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी राज्यों को सैन्य हथियार नहीं देने के लिए बाध्य करती हैं, क्योंकि किसी भी निर्यात का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में किया जा सकता है। नरसंहार सम्मेलन (जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और पुष्टि की है) के तहत भारत नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय करने के लिए बाध्य है। नरसंहार सम्मेलन का अनुच्छेद III राज्यों को नरसंहार में मिलीभगत को दंडनीय अपराध बनाता है। युद्ध अपराधों के संभावित दोषी देशों को हथियार न देने का दायित्व सीधे तौर पर जिनेवा कन्वेंशन के सामान्य अनुच्छेद 1 पर आधारित है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है। इन कन्वेंशन में निहित सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य मानदंड हैं। याचिका में 26 जनवरी 2024 के हाल के निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का हवाला दिया गया है, जिसमें आईसीजे ने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन के तहत दायित्वों के गाजा पट्टी में उल्लंघन के लिए इज़रायल के खिलाफ प्रोविज़नल उपाय करने का आदेश दिया था। प्रोविज़नल उपायों में इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों पर किए जा रहे सभी हत्याओं और विनाश को तत्काल सैन्य रोक लगाना शामिल है। इस निर्णय के आलोक में, याचिका में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इज़रायल को हथियार और सैन्य गोला-बारूद के हस्तांतरण के खिलाफ चेतावनी देते हुए एक बयान जारी किया, जो मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में राज्य की मिलीभगत का जोखिम हो सकता है, जिसमें संभवतः नरसंहार भी शामिल है। याचिका में पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़रायल की नीतियों और प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों पर आईसीजे के 19 जुलाई के फैसले का भी उल्लेख किया गया है। इसमें, आईसीजे ने माना कि इज़रायल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों पर असंगत हिंसा के उपयोग के माध्यम से एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में अपनी स्थिति का निरंतर दुरुपयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और कब्जे वाले क्षेत्र में इज़रायल की उपस्थिति को गैरकानूनी बनाता है।

    याचिका में कहा गया:

    "इसलिए भारत इज़रायल को कोई भी सैन्य उपकरण या हथियार निर्यात नहीं कर सकता है जब इन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध करने के लिए किए जाने का गंभीर जोखिम हो।"

    2. भारत द्वारा इज़रायल को कथित निर्यात सीधे तौर पर फिलिस्तीनियों की मौत में सहायता करता है और उन्हें बढ़ावा देता है।

    याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 21 गैर-नागरिकों के लिए उपलब्ध है और हथियारों और गोला-बारूद के निर्यात की राज्य कार्रवाई सीधे तौर पर इज़रायल के साथ चल रहे युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों की मौत में सहायता और बढ़ावा दे सकती है, और यह सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है।

    याचिका में कहा गया कि भारत ने दिसंबर 2023 में गाजा में तत्काल युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन अप्रैल 2024 में युद्ध विराम और इज़रायल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर मतदान से भारत का दूर रहना, नरसंहार पर आईसीजे के फैसले के बावजूद युद्ध में सहायता करने में भारत की मिलीभगत के बारे में गंभीर सवाल उठाता है।

    इसके अलावा, यह कहा गया कि ये दावे विश्वसनीय रिपोर्टों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्डों के साथ जुड़े हुए हैं कि भारतीय अधिकारियों ने युद्ध शुरू होने के बाद और यहां तक ​​कि इज़रायल द्वारा नरसंहार पर आईसीजे के फैसले के बाद भी इज़रायल को हथियारों के निर्यात के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सहित विभिन्न कंपनियों को हथियारों के निर्यात के लिए लाइसेंस दिए हैं।

    याचिका में कहा गया कि हथियारों और युद्ध सामग्री के निर्माण और निर्यात से जुड़ी भारत की कम से कम 3 कंपनियों को गाजा में चल रहे युद्ध की इस अवधि के दौरान भी इज़रायल को हथियारों और युद्ध सामग्री के निर्यात के लिए लाइसेंस दिए गए। ये लाइसेंस विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) या रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) से प्राप्त किए गए हैं जो दोहरे उपयोग और विशेष रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए हथियार और गोला-बारूद के निर्यात को अधिकृत करते हैं।

    याचिका में कहा गया:

    "जनवरी 2024 में, रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुनिशन इंडिया लिमिटेड को अपने उत्पादों को इज़रायल भेजने की अनुमति दी गई है। अप्रैल में कंपनी ने फिर से इज़राइल से दोहराए गए ऑर्डर के तहत उसी उत्पाद को निर्यात करने के लिए आवेदन किया। लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा इसकी मंजूरी पर विचार किया जा रहा है। यह आवेदन डीजीएफटी के विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (एससीओएमईटी) प्रभाग को किया गया था, जो दोहरे उपयोग की श्रेणी में आने वाले हथियारों और गोला-बारूद के निर्यात के लिए लाइसेंस को अधिकृत करता है।"

    इसमें आगे कहा गया:

    "एक निजी भारतीय कंपनी, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (पीईएल), कम से कम 2021 से डीजीएफटी से एससीओएमईटी लाइसेंस के तहत इज़रायल को विस्फोटक और संबद्ध सामान निर्यात कर रही है। पिछले साल गाजा पर इज़रायल के युद्ध की शुरुआत के बाद से पीईएल को कम से कम तीन बार इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है - 20 नवंबर, 2023 और 1 फरवरी, 2024 को मंज़ूरी के साथ।

    हैदराबाद स्थित संयुक्त उद्यम, अदाणी-एलबिट एडवांस्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें अदाणी समूह की नियंत्रण हिस्सेदारी है, ने 2019 और 2023 के बीच इज़रायली सेना को 20 से अधिक हर्मीस 900 यूएवी/सैन्य ड्रोन के लिए विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए भारतीय निर्मित एयरो-स्ट्रक्चर और सबसिस्टम के रूप में युद्ध सामग्री का निर्माण और निर्यात किया है। हर्मीस ड्रोन - अदाणी-एलबिट एडवांस्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित किए गए सामान का गाजा में इजरायली रक्षा बलों के सैन्य अभियान में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 21-22 में उल्लेख किया गया है कि कंपनी को 36 महीनों में वितरित किए जाने वाले 22 हर्मीस 900 सबसिस्टम के लिए ऑर्डर मिले हैं और सबसे हालिया वित्तीय रिपोर्ट से पता चलता है कि अदाणी एंटरप्राइज की एक नई सहायक कंपनी, अदाणी-इज़रायल लिमिटेड को सितंबर 2023 में इज़रायल में शामिल किया गया है।"

    3. हथियार निर्यात लाइसेंस प्रदान करना भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है।

    याचिका में कहा गया:

    "इन कंपनियों द्वारा निर्यात की रिपोर्ट के साथ इन लाइसेंसों और अनुमोदनों का अनुदान अंतर्राष्ट्रीय कानून और सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों का गंभीर उल्लंघन है।"

    याचिका में कहा गया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पालन किया जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत न हो और इसकी भावना के अनुरूप हो, ताकि इसके अर्थ और सामग्री को बढ़ाया जा सके और संवैधानिक गारंटी के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके। यह अनुच्छेद 51(सी) और संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 14 के साथ अनुच्छेद 253 के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए संसद की सक्षम शक्ति से निहित है।

    इसके अलावा, याचिका में कहा गया:

    "इज़रायल को सैन्य निर्यात के लिए कंपनियों को लाइसेंस देने में राज्य की कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के बाध्यकारी दायित्वों का उल्लंघन करते हुए, मनमाना, अनुचित और अनुचित है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

    याचिकाकर्ताओं का विवरण

    1. अशोक कुमार शर्मा, एक सेवानिवृत्त लोक सेवक (राजनयिक) हैं, जो 1981 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और 2017 में सेवानिवृत्त हुए।

    2. मीना गुप्ता एक सेवानिवृत्त लोक सेवक हैं, जिन्होंने 1971 से 2008 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया है।

    3. देब मुखर्जी, 1964 से 2001 तक भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत रहे।

    4. अचिन वनायक "अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति" के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व डीन हैं।

    5. ज्यां द्रेज, विकास अर्थशास्त्री, वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हैं।

    6. थोदुर मदबुसी कृष्णा, भारत के शास्त्रीय संगीत की कठोर कर्नाटक परंपरा में प्रमुख गायकों में से एक हैं।

    7. डॉ. हर्ष मंदर, मानवाधिकार और शांति कार्यकर्ता, लेखक, स्तंभकार, शोधकर्ता और शिक्षक, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के अध्यक्ष हैं, जो वंचित समूहों के न्याय और अधिकारों के लिए सार्वजनिक नीति और कानून के विश्लेषण और विकास के लिए समर्पित हैं।

    8. निखिल डे, मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं।

    केस: अशोक कुमार शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ, डब्लूपी (सी) संख्या__ 2024

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