'IMA को भी खुद पर गौर करने की जरूरत': सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथिक डॉक्टरों के अनैतिक आचरण की शिकायतों पर कहा

Shahadat

23 April 2024 2:31 PM IST

  • IMA को भी खुद पर गौर करने की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथिक डॉक्टरों के अनैतिक आचरण की शिकायतों पर कहा

    अदालती आदेश का उल्लंघन कर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 अप्रैल) को याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) को एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा अनैतिक प्रथाओं की शिकायतों के संबंध में भी चेतावनी दी।

    जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने IMA से अपना "घर व्यवस्थित करने" को कहा।

    जस्टिस कोहली ने सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया से कहा,

    "जबकि याचिकाकर्ता प्रतिवादी पर उंगलियां उठा रहा है, अन्य चार उंगलियां आप पर भी उठ रही हैं, क्योंकि आपके एसोसिएशन के सदस्य अपने मरीजों को दवाओं का समर्थन करने में व्यस्त हैं... विचार के लिए जो बिना किसी विचार के नहीं हैं।"

    सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया IMA की ओर से पैरवी कर रहे हैं।

    जस्टिस कोहली ने पटवालिया से पूछा कि कितनी बार शिकायतें संज्ञान में लाई गईं और IMA ऐसे सदस्य-डॉक्टरों के संबंध में क्या कर रहा है। जवाब में सीनियर वकील ने जवाब दिया कि IMA "बोर्ड भर में सफाई" कर रहा है और आरोपों पर गौर करेगा।

    यह पूछते हुए कि न्यायालय को IMA को भी जांच के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहिए, जस्टिस कोहली ने कहा,

    "[यह] एक सवाल है, जो हमें आपसे भी पूछने की जरूरत है... यह सब सिर्फ एफएमसीजी होने से नहीं होगा, आप भी हैं और आपके सदस्य जो सिफ़ारिशों के आधार पर दवाइयां लिख रहे हैं, जिस पर बहुमूल्य विचार किया जा रहा है - जैसा कि हम समझते हैं...यदि ऐसा हो रहा है तो हमें आप पर हमला क्यों नहीं करना चाहिए?"

    यह भी स्पष्ट किया गया कि न्यायालय केवल पतंजलि के उल्लंघनों को ही नहीं देख रहा था,

    "दूसरे पक्ष में अन्य लोग भी हैं, जो शायद हमारे सामने नहीं हैं लेकिन उस तरह के कवरेज से गुज़रने के बाद जो हाल ही में हमारे संज्ञान में लाया गया, उन चीज़ों के विज्ञापनों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना जो शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए भोजन हैं (जो अब हम समझते हैं कि यूनियन द्वारा जांच के अधीन हैं), यूनियन को हमें इसके बारे में कुछ बताना होगा"।

    आदेश में न्यायालय ने IMA के संबंध में निम्नलिखित बातें कही:

    "हमारी राय है कि याचिकाकर्ता (IMA) को भी अपना घर व्यवस्थित करने की जरूरत है। ऐसी कई शिकायतें हैं, जो याचिकाकर्ता-एसोसिएशन के सदस्यों के कथित अनैतिक कृत्यों के संबंध में की गईं, जो उपचार के मामले में लाइन में मरीजों को दवाएं लिखते हैं। जहां भी मूल्यवान विचार के लिए अत्यधिक महंगी दवाओं और/या बाहरी दवाओं की सिफारिश करने में उनके पद का दुरुपयोग होता है।''

    विशेष रूप से, न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य किया, जब यह बताया गया कि सभी एलोपैथिक डॉक्टर उसके साथ पंजीकृत हैं। इस तरह वह समाधान सुझाने/डेटा देने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।

    केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022

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