हिस्ट्रीशीट में नाबालिग बच्चों के खिलाफ सबूत के अभाव में उनका विवरण शामिल नहीं किया जा सकता: अमानतुल्ला खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

7 May 2024 10:06 AM GMT

  • हिस्ट्रीशीट में नाबालिग बच्चों के खिलाफ सबूत के अभाव में उनका विवरण शामिल नहीं किया जा सकता: अमानतुल्ला खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ 'हिस्ट्रीशीट' खोलकर उन्हें 'बुरा चरित्र' घोषित करने की कार्रवाई के खिलाफ AAP MLA अमानतुल्ला खान की याचिका पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (07 मई) को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन किया। इस हद तक कि खान के नाबालिग स्कूल जाने वाले बच्चों और उनकी पत्नी का विवरण, जिनके खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं थी, Gvको 'हिस्ट्री शीट' में शामिल नहीं किया जाएगा।

    इससे पहले, दिल्ली पुलिस सीनियर वकील संजय जैन के माध्यम से पेश हुई। उन्होंने अदालत को हिस्ट्रीशीट की कुछ परेशान करने वाली सामग्री से अवगत कराया गया, जिसमें अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चों से संबंधित था, जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। हिस्ट्री शीट में शामिल करने के लिए प्रतिकूल सामग्री चाहे कुछ भी हो।

    निर्दोष लोगों की गरिमा, आत्म-सम्मान और निजता सुनिश्चित करने के लिए पुराने नियम को फिर से लागू करने को स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस ने 21.03.2024 को 'हिस्ट्री शीटर्स और बुरे चरित्रों की निगरानी' पर स्थायी आदेश में संशोधन किया।

    संशोधित आदेश से संतुष्ट होकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारियों को खान के मामले में भी 21.03.2024 के स्थायी आदेश को तुरंत प्रभावी करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा,

    "संशोधित स्थायी आदेश दृढ़ता से कहता है कि किसी भी नाबालिग रिश्तेदार, यानी बेटे, बेटी, भाई-बहन का कोई भी विवरण हिस्ट्री शीट में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि ऐसे नाबालिग ने अपराधी को आश्रय दिया था या पहले दिया था।"

    अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करते समय पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त देखभाल और सावधानियां बरतनी होंगी कि नाबालिग बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाए, जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया और अपीलकर्ता (खान) की शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

    दिल्ली पुलिस के संशोधित स्थायी आदेश का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा,

    "संशोधित स्थायी आदेश आगे स्पष्ट करता है कि 'हिस्ट्री शीट' आंतरिक पुलिस दस्तावेज है और सार्वजनिक रूप से सुलभ रिपोर्ट नहीं है। इसने पुलिस अधिकारियों को आगाह किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि केवल उन्हीं नाबालिग रिश्तेदारों की पहचान हिस्ट्रीशीट में दर्ज की जाए, जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं कि ऐसे नाबालिग ने पहले अपराधी को आश्रय दिया था, जबकि वह पुलिस से भाग रहा था।

    अदालत ने संयुक्त आयुक्त स्तर के सीनियर पुलिस अधिकारी को समय-समय पर हिस्ट्रीशीट की सामग्री की समीक्षा का ऑडिट करने का निर्देश दिया, जिससे जांच के दौरान निर्दोष पाए जाने वाले ऐसे किशोरों के नाम हटाने को सुनिश्चित किया जा सके।

    अदालत ने कहा,

    "यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर दिल्ली पुलिस के किसी पुलिस अधिकारी को संशोधित स्थायी आदेश या यहां ऊपर दिए गए निर्देशों के विपरीत काम करते हुए पाया जाता है तो ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।"

    केस टाइटल: अमानतुल्ला खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5719/2023

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