सूखा राहत के लिए कर्नाटक की याचिका से निपटने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मिली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
Shahadat
22 April 2024 12:38 PM IST
सूखा राहत कोष के लिए भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र को मंजूरी दे दी।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने पिछली तारीख पर एजी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश प्राप्त करने का समय दिया था।
शुरुआत में एजी ने अदालत को सूचित किया कि अब बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली सुनवाई के अनुसार, केंद्र सरकार ने मामले से निपटने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मांगी थी और उसे मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई शीघ्रता से की जाएगी और अदालत से मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, तब तक "कुछ हो जाएगा"।
एजी ने प्रस्तुत किया,
"मुझे लगता है कि इस मामले में किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं है... चुनाव आयोग ने सरकार को इस प्रश्न से निपटने के लिए मंजूरी दे दी। मुझे लगता है कि यह शीघ्रता से किया जाएगा। माई लॉर्ड्स इसे अगले सोमवार या उसके बाद कभी भी रख सकते हैं... (तब) पहले कुछ होगा।''
कर्नाटक की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने एजी द्वारा दिखाए गए विश्वास के आलोक में कोई मुद्दा नहीं उठाया। तदनुसार, सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।
विशेष रूप से, पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि जहां संघीय ढांचे पर बहस हो रही है, वहां चीजें सौहार्दपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए।
संक्षेप में कर्नाटक राज्य ने रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि केंद्र आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और सूखा प्रबंधन मैनुअल के तहत सूखा प्रबंधन के लिए उसे वित्तीय सहायता देने से इनकार कर रहा है।
इसमें तर्क दिया गया कि केंद्र की कार्रवाइयां संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की वैधानिक योजना, सूखा प्रबंधन के लिए मैनुअल और संविधान और प्रशासन पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की।
राज्य की शिकायत को यह कहकर उजागर किया गया कि कानून के तहत, केंद्र सरकार को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की प्राप्ति के एक महीने के भीतर एनडीआरएफ से राज्य को सहायता पर अंतिम निर्णय लेना आवश्यक है। हालांकि, वह अवधि दिसंबर, 2023 में समाप्त हो गई थी।
केस टाइटल: कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 210/2024