'घी' 'पशुधन का उत्पाद': सुप्रीम कोर्ट ने 1994 की आंध्र प्रदेश अधिसूचना को दी गई चुनौती खारिज की
Shahadat
7 March 2024 10:18 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश (एपी) के सभी अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में इसकी खरीद और बिक्री के विनियमन के उद्देश्य से "घी" को "पशुधन का उत्पाद" माना।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,
“यह तर्क कि “घी” पशुधन का उत्पाद नहीं है, निराधार है। किसी भी तर्क से रहित है… पशुधन को आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 की धारा 2(v) के तहत परिभाषित किया गया, जहां गाय और भैंसें पशुधन हैं। इसलिए निर्विवाद रूप से "घी" दूध का उत्पाद है, जो पशुधन का उत्पाद है।
मामले का संबंध 1994 की सरकारी अधिसूचना से है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एपी के अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में इसकी खरीद और बिक्री के विनियमन के उद्देश्य से पशुधन के उत्पादों में से एक के रूप में "घी" को अधिसूचित किया गया।
इस अधिसूचना को अपीलकर्ताओं (पशुधन उत्पादों के उत्पादकों) द्वारा दो आधारों पर एपी हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। पहला, वह "घी" "पशुधन का उत्पाद" नहीं है। इसलिए इसे विनियमित और अधिसूचित नहीं किया जा सकता; दूसरा, यह अधिसूचना कानून की नजर में खराब है, क्योंकि अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया (जिसमें मसौदा अधिसूचना का प्रकाशन और आपत्तियां मंगाना शामिल है) का पालन नहीं किया गया।
एपी हाईकोर्ट की फुल बेंच ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ फैसला सुनाया और अधिसूचना बरकरार रखी। यह राय दी गई कि सभी पशुपालन उत्पाद अधिनियम की धारा 2 (xv) के तहत परिभाषित 'पशुधन के उत्पादों' के अर्थ में आते हैं।
हाईकोर्ट के बहुमत के फैसले ने आगे कहा कि पशुधन उत्पाद के रूप में "घी" को शामिल करने को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह किसी अन्य डेयरी उत्पाद से प्राप्त हुआ। यह भी नोट किया गया कि 1994 अधिसूचना के मसौदे के पूर्व प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 4 के तहत है, न कि धारा 3 के तहत।
अपील में मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, जिसने निम्नलिखित दो प्रश्न बनाए और निपटाए:
(i) क्या "घी" 1966 अधिनियम के प्रावधानों के तहत "पशुधन का उत्पाद" है, और
(ii) क्या 1994 की अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करती है।
पहले मुद्दे पर, न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि भले ही 'घी' प्रक्रिया से गुजरकर 'दूध' से प्राप्त होता है, फिर भी यह अधिनियम के प्रयोजनों और "बाजार शुल्क" के भुगतान के लिए पशुधन का उत्पाद बना हुआ है।
दूसरे मुद्दे पर, उसने घोषणा की कि 1994 की अधिसूचना में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह धारा 4 के तहत जारी किया गया, न कि धारा 3 के तहत।
यह कहा गया,
“धारा 3 के तहत जो किया जाना है, वह एक बार का उपाय है, जहां सरकार ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जहां कृषि उपज, पशुधन और पशुधन के उत्पादों की खरीद और बिक्री की जा सकती है। यह एक बार का अभ्यास है। अधिनियम की धारा 4 के तहत क्या होता है कि सरकार किसी भी अधिसूचित उत्पाद (ऐसे उत्पाद जिन्हें अधिनियम की धारा 3 के तहत पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है) के संबंध में 'अधिसूचित बाजार क्षेत्र' घोषित करती है। अधिनियम की धारा 3 और 4 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जबकि धारा 3 के तहत मसौदा अधिसूचना अनिवार्य है और मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियों की सुनवाई भी है, अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई समान प्रावधान नहीं है।
मामले को देखते हुए अपीलें खारिज कर दी गईं। अंत में, अदालत ने पहले पारित अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके तहत प्रतिवादी-बाजार समितियों को हाईकोर्ट के फैसले की तारीख से पहले की अवधि के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा देय शुल्क एकत्र करने से रोक दिया गया। यह देखा गया कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी-समितियों द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाया। इस तरह वे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
हालांकि, यह देखते हुए कि शुल्क के लिए देय राशि 14 वर्षों से अधिक समय से जमा हो गई और अब इसका भुगतान करने से अपीलकर्ताओं को कठिनाई हो सकती है, यह निर्देश दिया गया कि जमा को दो साल के भीतर चार समान किश्तों में करने की अनुमति दी जाए।
केस टाइटल: संगम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाम संगम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, 2014 की सिविल अपील नंबर 6493 (और संबंधित मामले)