सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल पर रिपोर्ट के लिए FSSAI विशेषज्ञ समिति को समय दिया

Amir Ahmad

17 July 2025 12:27 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल पर रिपोर्ट के लिए FSSAI विशेषज्ञ समिति को समय दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के आगे पोषण संबंधी चेतावनी लेबल में प्रस्तावित संशोधनों पर तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने के लिए समय बढ़ा दिया।

    9 अप्रैल को न्यायालय ने समिति को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबल (FOPL) पर FSSAI द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए तीन महीने का समय दिया था ताकि ग्राहक चीनी, नमक और वसा की मात्रा के बारे में जान सकें।

    15 जुलाई को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने FSSAI द्वारा दायर विस्तार आवेदन को स्वीकार कर लिया और अंतिम अवसर के रूप में तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया।

    खंडपीठ ने आदेश दिया,

    "हम आखिरी बार 3 महीने का अतिरिक्त समय देते हैं, अन्यथा हम कानून के अनुसार उचित कदम उठाएंगे।"

    यह निर्देश 3S और आवर हेल्थ सोसाइटी द्वारा दायर जनहित याचिका पर पारित किया गया, जिसमें पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में शर्करा, नमक और संतृप्त वसा के स्तर को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले व्याख्यात्मक लेबल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।

    याचिका में तर्क दिया गया कि ऐसे लेबल उपभोक्ताओं को सूचित आहार विकल्प चुनने में सक्षम बनाएंगे, मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों (NCD) के प्रसार को कम करने में मदद करेंगे और मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी बीमारियों से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान करेंगे।

    भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा हलफनामा दायर किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग (FOPNL) आवश्यकताओं को लागू करने के लिए FSSAI ने 13.09.2022 को FSS (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा अधिसूचित किया। इसे जनता के लिए आपत्तियों/सुझावों के लिए उपलब्ध कराया था।

    अधिसूचना के बाद खाद्य व्यवसायों, उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संगठनों आदि सहित सार्वजनिक हितधारकों से 14,000 से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुईं। जनता की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए FSSAI ने 17.02.2023 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने अपनी पांचवीं बैठक में अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट तैयार की। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और FSS (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2022 की संशोधित अंतिम (मसौदा) अधिसूचना को सिफारिश और अनुमोदन के लिए वैज्ञानिक समिति को प्रस्तुत किया जाना था।

    उल्लेखनीय है कि FSSAI के हलफनामे के अनुसार, लाया जाने वाला संशोधन FOPNL के लिए भारतीय पोषण रेटिंग (INR) का प्रस्ताव करता है। यह प्रारूप स्टार-रेटिंग प्रणाली (0.5 से 5 स्टार तक) को अपनाता है, जो पूर्व-पैक खाद्य पदार्थों के पैक के सामने सरलीकृत पोषण संबंधी जानकारी प्रस्तुत करता है। भोजन के समग्र पोषण मूल्य और/या FOPNL में शामिल पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

    INR प्रणाली के तहत उच्च स्टार रेटिंग एक स्वस्थ उत्पाद का संकेत देती है। इस डिज़ाइन का उद्देश्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की जटिल पोषण सामग्री को सरल बनाना है, जिससे उपभोक्ता नज़र में उत्पादों का मूल्यांकन कर सकें और स्वस्थ आहार संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित हों।

    केस टाइटल: 3 एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी बनाम भारत संघ एवं अन्य, रिट याचिका (सिविल) नंबर 437/2024

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