गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किए बिना उनसे मुख्य पूछताछ करना कानून के विपरीत: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
27 March 2024 10:08 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने (18 मार्च को) कहा कि गवाहों से उनकी जिरह रिकॉर्ड किए बिना केवल चीफ एग्जामिनेशन दर्ज करना कानून के विपरीत है। इसे मजबूत करने के लिए न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 138 का भी उल्लेख किया, जो गवाहों के ट्रायल आदेश की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
इस प्रावधान के अनुसार, गवाहों से पहले मुख्य जांच, क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर दोबारा जांच की आवश्यकता होती है। इस संबंध में न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि वारंट मामलों में गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन स्थगित की जा सकती है, यह भी कानून की सामान्य प्रथा का अपवाद है।
उल्लेखनीय है कि वारंट का मामला मौत, आजीवन कारावास या दो साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित है।
जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ अपीलकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर अन्य बातों के अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की कई धाराओं के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। आरोपी व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी तो उसे अवगत कराया गया कि ट्रायल कोर्ट ने 12 अभियोजन पक्ष के गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड किए बिना अलग-अलग तारीखों पर एक के बाद एक चीफ एग्जामिनेशन दर्ज की।
इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस पर गौर करने के बाद कोर्ट को पता चला कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चार महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाने के दौरान अपीलकर्ता के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने किसी वकील को नियुक्त नहीं किया।
इस संबंध में न्यायालय ने इस दृष्टिकोण में विसंगति की ओर इशारा किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की मुख्य जांच के दौरान, अभियुक्त को अपने वकील के माध्यम से गवाहों से पूछे गए प्रमुख या अप्रासंगिक प्रश्न पर आपत्ति करने का अधिकार है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट को अपीलकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"अभियोजन पक्ष के पहले गवाह की मुख्य परीक्षा दर्ज करने से पहले यह पता चलने के बाद कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने किसी वकील को नियुक्त नहीं किया, ट्रायल कोर्ट को आरोपी अपीलकर्ता को कानूनी सहायता वकील प्रदान करना चाहिए, जिससे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य गवाहों को अपीलकर्ता-अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की उपस्थिति में दर्ज किया जा सकता है। रिपोर्ट के साथ संलग्न ऑर्डर शीट में यह दर्ज नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने कानूनी सहायता वकील की सेवाओं को स्वीकार करने से इनकार किया।''
इसके आधार पर अदालत ने कहा कि यदि मुकदमा इस तरह से चलाया जाता है तो आरोपी को पूर्वाग्रह का तर्क उपलब्ध होगा।
हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा का हवाला देते हुए यह राय दी गई कि ट्रायल कोर्ट उसी के विस्तार की मांग कर सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा,
“ऐसा लगता है कि जज ने यह तरीका केवल इसलिए अपनाया, क्योंकि हाईकोर्ट ने मामले के निपटान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया। वह हमेशा हाईकोर्ट से समय विस्तार की मांग कर सकते हैं। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किए बिना अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों की केवल मुख्य परीक्षा दर्ज करना कानून के विपरीत है।
इसे देखते हुए अदालत ने ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई करने और अपीलकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही यह देखते हुए कि अपीलकर्ता लगभग एक साल से हिरासत में हैं, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत कड़े नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसमें अपीलकर्ताओं के पासपोर्ट जमा करने की शर्त भी शामिल है।
केस टाइटल: एकेन गॉडविन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य।