सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Shahadat

5 Sept 2024 4:30 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर गुरुवार (5 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर CBI द्वारा दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और जमानत मांगी।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पूरे दिन मामले की सुनवाई की।

    केजरीवाल की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को एकल जज की पीठ ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करने को चुनौती देते हुए एक और विशेष अनुमति याचिका भी दायर की।

    AAP प्रमुख को 26 जून, 2024 को CBI द्वारा औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया, जब वे कथित शराब नीति घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में थे।

    कुछ सप्ताह बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी, जबकि ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया। हालांकि, CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में ही रहे (जो 21 मार्च से शुरू हुई)।

    सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक चरण में CBI की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जमानत देने से हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा।

    हालांकि, जस्टिस भुयान ने इस दलील से असहमति जताई और कहा, "ऐसा मत कहिए।"

    केजरीवाल की दलीलें

    केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें तीन मौकों पर अंतरिम जमानत मिली, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 45 की कठोर शर्तें लागू थीं।

    उन्होंने सवाल उठाया कि जब केजरीवाल को PMLA के तहत जमानत मिल गई थी तो CBI मामले में उन्हें नियमित जमानत कैसे नहीं दी जा सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मनी लॉन्ड्रिंग कानून जैसी कठोर शर्तें नहीं हैं। उन्होंने CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को "बीमा गिरफ्तारी" करार दिया, जो ED मामले में केजरीवाल की रिहाई के ठीक पहले 26 जून को की गई थी। यह बताया गया कि हालांकि मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया, लेकिन केजरीवाल को दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

    सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल जमानत देने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" को पूरा करते हैं।

    उन्होंने कहा,

    "ट्रिपल टेस्ट निर्दोषता के अनुमान पर आधारित है। अंतिम उद्देश्य उपस्थिति सुनिश्चित करना है। आपको भागने का जोखिम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पदाधिकारी है, उसके भागने का जोखिम नहीं हो सकता।"

    साथ ही यह भी आग्रह किया गया कि मामले में सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं। पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं; इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई जोखिम नहीं है। गिरफ्तारी को चुनौती सिंघवी ने CBI द्वारा गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली दलीलें भी उठाईं। उन्होंने कहा कि CBI ने सबसे पहले केजरीवाल से पूछताछ की अनुमति मांगने के लिए न्यायालय में आवेदन किया, जबकि वह ED मामले में न्यायिक हिरासत में थे। यह आवेदन उन्हें नहीं दिया गया।

    सिंघवी ने आगे कहा कि गिरफ्तारी से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस नहीं दिया गया।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि धारा 41ए के तहत नोटिस की आवश्यकता नहीं थी, जब व्यक्ति पहले से ही हिरासत में था और यह तर्क केवल "तकनीकी" था।

    सिंघवी ने जवाब दिया कि "स्वतंत्रता के मामले तकनीकी नहीं हो सकते।" विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि धारा 41 सीआरपीसी के अनुसार गिरफ्तारी के लिए कोई कारण नहीं दिया गया था।

    उन्होंने कहा,

    "मेरे द्वारा आगे कोई अपराध करने की संभावना शून्य नहीं थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो बार रिहा करने के लिए उपयुक्त पाया गया!"

    सिंघवी ने तर्क दिया कि धारा 41(ii) के खंड (ए) से (ई) के तहत निर्दिष्ट गिरफ्तारी के लिए कोई भी आधार मामले में लागू नहीं होता। इस संबंध में अर्नेश कुमार के फैसले का संदर्भ दिया गया।

    सिंघवी ने यह भी रेखांकित किया कि ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखते हुए खुद ही यह टिप्पणी की थी कि गिरफ्तारी का समय सावधानीपूर्ण था।

    CBI ने जमानत पर प्रारंभिक आपत्ति जताई

    एएसजी राजू ने सिंघवी द्वारा जमानत के लिए तर्क दिए जाने पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। इस संबंध में सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास भी समवर्ती क्षेत्राधिकार है।

    सिंघवी ने कहा,

    "आप मुझे ट्रायल कोर्ट में वापस नहीं भेज सकते, जिसने भी यही बात मानी है।"

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "संभवतः आपका कहना है कि यह व्यर्थ की कवायद होगी।"

    सिंघवी ने जवाब दिया,

    "इस समय CBI द्वारा यह तर्क देना उचित नहीं है। सिवाय इसके कि यदि देरी की मांग की जाए।"

    सिंघवी ने मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किए गए "सांप और सीढ़ी" वाक्यांश का भी हवाला दिया और निर्णय से इस प्रकार उद्धृत किया:

    "अब अपीलकर्ता को फिर से ट्रायल कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट और उसके बाद ही इस न्यायालय में जाने के लिए बाध्य करना हमारे विचार से उसे "सांप और सीढ़ी" का खेल खेलने के लिए मजबूर करना होगा। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने पहले ही एक दृष्टिकोण बना लिया है। हमारे विचार से अपीलकर्ता को फिर से ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में भेजना खोखली औपचारिकता होगी। एक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामले में, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है, एक नागरिक को एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।"

    उन्होंने मनीष सिसोदिया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई इस खोज पर भी भरोसा किया कि शराब नीति मामले में मुकदमा निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी विजय नायर को जमानत देने के हालिया आदेश पर भी भरोसा किया गया, विशेष रूप से उस मामले में अदालत द्वारा की गई टिप्पणी कि प्री-ट्रायल कारावास दंड का तरीका नहीं हो सकता।

    CBI ने सह-आरोपी को जमानत देने के आदेशों में अंतर किया एएसजी राजू ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले सह-आरोपी - के कविता, सिसोदिया, संजय सिंह आदि - ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, केजरीवाल ने कभी भी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। कई अदालतों ने यह विचार किया कि जहां तक ​​समवर्ती क्षेत्राधिकार का सवाल है, पहले ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए, एएसजी ने विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया।

    एएसजी ने यह भी प्रस्तुत किया कि केजरीवाल से संबंधित मामले में आरोपपत्र 29 जुलाई को दायर किया गया। यह केजरीवाल की याचिका दायर होने के बाद हुआ। आरोपपत्र दायर करना परिस्थितियों में बदलाव है। जमानत अदालत को इसे ध्यान में रखना होगा। इसलिए हाईकोर्ट ने सही ढंग से माना कि जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए।

    सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का यह विचार है कि पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए तो विस्तृत तर्कों में प्रवेश करने से पहले इसे पहले ही व्यक्त कर देना चाहिए।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "आदर्श रूप से हाईकोर्ट को इस प्रश्न पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। हाईकोर्ट को उसी दिन आदेश पारित कर देना चाहिए था, जिस दिन नोटिस जारी किया गया।"

    जस्टिस भुयान ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा,

    "हाईकोर्ट ने इस 3-पैरा आदेश को लिखने में 7 दिन लगा दिए?"

    एएसजी ने कहा कि हाईकोर्ट पर बहुत अधिक बोझ है और हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए छुट्टी के दिन भी बैठे।

    एएसजी ने कहा,

    "हाईकोर्ट का आदेश अच्छी तरह से लिखा गया। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि आरोप-पत्र दायर किया गया, याचिकाकर्ता चाहेंगे कि यह न्यायालय आरोप-पत्र के बिना जमानत पर निर्णय करे। कानून के अनुसार, इससे अराजकता फैल सकती है। इस दुस्साहस की निंदा की जानी चाहिए।"

    तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता "प्रभावशाली राजनीतिज्ञ" है, सुप्रीम कोर्ट के लिए जमानत याचिका पर सीधे विचार करने का आधार नहीं हो सकता।

    "जब सभी आम आदमी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाते हैं, तो किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जा सकता।"

    CBI ने धारा 41 सीआरपीसी के अनुपालन में गिरफ्तारी पर भी प्रकाश डाला और बताया कि उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई है।

    धारा 41 सीआरपीसी के संबंध में एएसजी ने प्रस्तुत किया कि धारा 41(1)(बी)(ii) के खंड (बी),(सी),(डी) मामले में लागू होते हैं, क्योंकि उचित जांच के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ को रोका जा सके और गवाहों को प्रभावित होने से रोका जा सके। गिरफ्तारी के आधार उन्हें दिए गए। 26 जून को उन्हें अदालत में पेश किया गया और उन्हें रिमांड आवेदनों सहित आवेदनों की प्रतियां प्रदान की गईं। गिरफ्तारी के आधार रिमांड आवेदन से भी निकाले जा सकते हैं।

    धारा 41ए लागू नहीं होती, क्योंकि यह ऐसा मामला है जिसमें धारा 41 के अनुसार गिरफ्तारी आवश्यक है। साथ ही धारा 41ए तब लागू नहीं होती जब व्यक्ति पहले से ही हिरासत में हो।

    एएसजी ने याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में यह खुलासा न करने पर भी आपत्ति जताई कि आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि आरोपपत्र को दबा दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अब आरोपपत्र का संज्ञान ले लिया है, जिसका अर्थ है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

    एएसजी ने कहा,

    "अगर जमानत दी जाती है तो यह हाईकोर्ट का मनोबल गिराने वाला होगा।"

    हालांकि, खंडपीठ ने इस दलील को पसंद नहीं किया।

    जस्टिस भुयान ने कहा,

    "ऐसा मत कहो, यह मनोबल गिराने वाला कैसे है? ऐसा मत कहो! यह कैसे हो सकता है?"

    एएसजी ने कहा कि उन्होंने यह बयान इसलिए दिया, क्योंकि हाईकोर्ट को मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने का अवसर नहीं मिला है।

    पंजाब-एंगल की जांच की जरूरत

    इसके बाद एएसजी ने गवाहों को प्रभावित करने की संभावना के बारे में तर्क दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब स्थित डिस्टिलरी महादेव लिकर को दिल्ली शराब नीति के संबंध में रिश्वत की मांग पूरी न करने के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस पहलू से संबंधित जांच रुकी हुई है, क्योंकि पंजाब की आप सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी नहीं दी।

    इस मौके पर जस्टिस भुयान ने पूछा कि क्या उक्त इकाई वर्तमान मामले में गवाह है। जबकि एएसजी ने नकारात्मक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि गोवा में लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी तक बयान देने के लिए कभी आगे नहीं आए। अगर उन्हें रिहा किया जाता है, तो गवाह मुकर जाएंगे।

    सिंघवी का जवाब

    जवाब में सिंघवी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि अगर आरोपपत्र दाखिल हो चुका है तो जमानत नहीं दी जा सकती।

    सिंघवी ने कहा,

    "अगर यह सही है तो अभियोजन पक्ष तय करेगा कि आरोप पत्र कब दाखिल करना है और संज्ञान को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाएगा। वह व्यक्ति जमानत नहीं मांग सकता। जब तक ट्रायल कोर्ट संज्ञान नहीं ले लेता, मुझे आरोप पत्र की प्रति नहीं मिल सकती। मुझे डर है कि यह देश का कानून नहीं है। कि वह जमानत नहीं मांग सकता। यह नया कानून है, जिस पर बहस हो रही है। मैं समझ सकता हूं कि इच्छुक व्यक्ति इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन CBI नहीं।"

    महादेव लिकर के मामले में मनीष सिसोदिया मामले में भी बहस हुई थी, जहां अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार की। गिरफ्तारी ज्ञापन में धारा 41 सीआरपीसी के आधारों का केवल यांत्रिक पुनरुत्पादन पर्याप्त नहीं है और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित कारण बताए जाने चाहिए।

    केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 11023/2024 (और संबंधित मामला)

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