सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने के फैसले को चुनौती

Amir Ahmad

2 Dec 2024 11:55 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने के फैसले को चुनौती

    सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने के बारे में दिए गए संचार को चुनौती दी गई।

    वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख किया तो बेंच ने मौखिक उल्लेख की अनुमति देने से इनकार किया और वकील से कहा कि वे सूचीबद्ध करने के लिए एक पत्र प्रसारित करें।

    मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए वकील ने कहा,

    "यह दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के पदनाम के बारे में है, मेरे लॉर्ड कृपया 30 सेकंड का समय दें (उल्लेख करने के लिए) एक कारण है।"

    इस पर सीजेआई ने कहा,

    "नहीं कृपया, कुछ नहीं, एक पत्र दाखिल करें इस पर विचार किया जाएगा।"

    गौरतलब है कि 29 नवंबर की अधिसूचना द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों के नाम सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए।

    दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने 300 से अधिक वकीलों के इंटरव्यू के बाद सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के लिए 71 वकीलों के नामों की सिफारिश की थी।

    इस समिति में चीफ जस्टिस मनमोहन, जस्टिस विभु बाखरू, जस्टिस यशवंत वर्मा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, सीनियर एडवोकेट सुधीर नंदराजोग और सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर शामिल हैं।

    नंदराजोग द्वारा यह दावा करते हुए इस्तीफा देने के बाद कि अंतिम सूची उनकी सहमति के बिना तैयार की गई, डेजिग्नेशन पर विवाद हो गया।

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