सुप्रीम कोर्ट में अमेजन, फ्लिपकार्ट के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली CCI की याचिका पर सुनवाई होगी

Amir Ahmad

12 Dec 2024 3:07 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट में अमेजन, फ्लिपकार्ट के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली CCI की याचिका पर सुनवाई होगी

    ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही विचार करेगा।

    भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष 17 दिसंबर से पहले ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करने का उल्लेख किया, क्योंकि तब कर्नाटक हाईकोर्ट अमेजन और उसके विक्रेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

    सीजेआई ने कहा कि उन्होंने मामले को पहले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मैंने पहले ही मामले को चिह्नित कर लिया है, कृपया सूची की जांच करें, हमने पहले ही ऐसा कर लिया।

    CCI ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर की, जिसमें कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अमेजन/फ्लिपकार्ट और उनके विक्रेताओं द्वारा दायर 24 रिट याचिकाओं को अपने या दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई।

    उक्त रिट याचिकाएं प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26(1) के तहत CCI के 2020 के आदेश से उपजी हैं, जिसमें महानिदेशक को अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया।

    जून 2021 में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस पीएस दिनेश कुमार की एकल पीठ ने 2020 के CCI आदेश के खिलाफ अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट द्वारा दायर रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया। इस स्तर पर इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होना और जांच को बाधित करना नासमझी होग

    जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नटराज रंगास्वामी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा और कहा,

    "इस अदालत की संबंधित राय में किसी भी तरह से इस स्तर पर जांच को दबाया नहीं जा सकता है। यदि अपीलकर्ता 2002 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल नहीं हैं तो उन्हें CCI द्वारा जांच का सामना करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए।"

    इसके बाद अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने CCI द्वारा आदेशित प्रारंभिक जांच को रोकने से इनकार कर दिया। सीसीआई की जांच को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और कुछ विक्रेताओं ने विभिन्न हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी, जिन्हें अब समेकित और ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है।

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