क्या CBI और SFIO एक ही FIR से उत्पन्न अपराधों की एक साथ जांच कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
Shahadat
21 Nov 2024 9:51 AM IST
सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और गंभीर धोखाधड़ी जांच अधिकारी (SFIO) दोनों एक ही FIR से उत्पन्न अपराधों की समानांतर जांच कर सकते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के समक्ष यह मुद्दा उठा, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ CBI की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुराणा पावर लिमिटेड के प्रमोटर डायरेक्टर विजयराज सुराणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत दर्ज दो मामलों को रद्द कर दिया गया था।
CBI ने IDBI बैंक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी का खाता मार्च, 2013 से नवंबर 2015 तक विभिन्न बैंकों के साथ गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया। वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2017-18 के लिए फोरेंसिक ऑडिट किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि फंड का दुरुपयोग, पूंजी का स्रोत, प्रोजेक्ट अवार्ड में हेराफेरी, अकाउंटिंग में हेराफेरी और फंड का डायवर्जन हुआ है। जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई।
जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2017-18 के लिए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई।
यदि आरोपों को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी न्यायालय ने कहा कि यह याचिकाकर्ता द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 447 के स्पष्टीकरण (i) में परिभाषित धोखाधड़ी करने के समान होगा। इसने यह भी बताया कि कंपनी अधिनियम की धारा 212 एक गंभीर धोखाधड़ी जांच अधिकारी (SFIO) द्वारा किसी कंपनी के मामलों की जांच से संबंधित है।
धारा 447 के स्पष्टीकरण (i) के तहत धोखाधड़ी को किसी कंपनी, उसके शेयरधारकों या आम जनता को धोखा देने, अनुचित लाभ प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी भी कार्य, चूक, तथ्यों को छिपाने या पद का दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया गया।
सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट का निर्णय गलत प्रतीत होता है और यह कानूनी रूप से संभव है कि पुलिस या CBI (यदि कानून अनुमति देता है) द्वारा IPC के तहत एक ही घटना की समानांतर जांच की जाए।
उन्होंने इस धारणा को भी नकार दिया कि दो समानांतर जांच की अनुमति देना दोहरा जोखिम होगा, क्योंकि यह केवल दंड निर्धारित करने के चरण पर लागू होगा।
सीजेआई ने कहा,
"प्रथम दृष्टया यह निर्णय सही नहीं लगता, क्योंकि कानून बहुत स्पष्ट है। सामान्यतः सजा के मामले में सामान्य धारा 26 लागू होने पर दोहरा खतरा लागू होता है। जब हम कहते हैं कि कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच SFIO द्वारा की जा सकती है तो यह कंपनी अधिनियम में उल्लिखित अपराधों के संबंध में है। लेकिन यदि वही कार्य या जब आवश्यकताएं (अपराध की) थोड़ी भिन्न हैं - वे आईपीसी के तहत अपराध का गठन करती हैं तो निश्चित रूप से पुलिस के साथ-साथ CBI द्वारा भी जांच की जा सकती है, जहां इसकी अनुमति है।"
सामान्य धारा अधिनियम 1897 की धारा 26 में कहा गया: जहां कोई कार्य या चूक दो या अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करती है तो अपराधी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसे उनमें से किसी एक या किसी एक अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता।
सुराना की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि कंपनी अधिनियम की धारा 212 के तहत यह अनिवार्य है कि जब तक SFIO मामले को अपने नियंत्रण में रखे, जांच SFIO को सौंप दी जाए।
उन्होंने कहा,
"यह दोहरे खतरे का मामला नहीं है। धारा 212 एक प्रावधान है, जो एक एजेंसी को प्राथमिकता देता है और कहता है कि केवल वही एजेंसी जांच करेगी और सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को जांच सौंपनी होगी।"
सीजेआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,
"नहीं, यह गलत होगा, क्योंकि तब इतने सारे अपराध- SFIO नहीं निपट पाएगा"
हालांकि CBI के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश ने मामले को SFIO को सौंपने के बजाय FIR पूरी तरह से रद्द की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके निहितार्थ का मतलब यह होगा कि सुराना के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या जांच नहीं होगी।
"बिना गुण-दोष के FIR खारिज करने से उसके बाद भी दोहरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि आदेश में कहा गया है कि CBI SFIO के समक्ष शिकायत और कागजात पेश कर सकती है, लेकिन एक बार FIR खारिज हो जाने के बाद अपराध गैर-कानूनी हो जाएगा। अगर गैर-कानूनी अपराध SFIO के पास जाता है तो वे फिर से जांच नहीं खोल सकते।"
सीजेआई ने कहा कि हालांकि SFIO के पास कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित FIR में जांच करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जब अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थे तो यह जरूरी था कि पुलिस मामले की जांच करे।
पीठ ने वकीलों से निम्नलिखित पहलुओं को संबोधित करते हुए संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा: (1) ICP और PCA के तहत आरोपी की कंपनी के खिलाफ आरोप; (2) FIR दर्ज करने की तारीख और जांच का चरण; (3) वह तारीख जब जांच SFIO को हस्तांतरित की गई; (4) क्या SFIO ने IPC और कंपनी अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया और (5) प्रावधान जो SFIO और CBI द्वारा की जा रही जांच से निपटेंगे।
इस मामले की सुनवाई अब दिसंबर में होगी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:
“हालांकि CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) को धारा 13(1)(डी) के साथ पढ़ा है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अभियुक्तों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत परिभाषित लोक सेवकों के दायरे में आने वाले बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धन का दुरुपयोग, पूंजी का स्रोत, परियोजना अवार्ड में हेरफेर, लेखा हेरफेर और धन का डायवर्जन किया। PC Act के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्वों की अनुपस्थिति में CBI के वकील का यह तर्क कि SFIO PC Act के तहत अपराधों की जांच नहीं कर सकता, स्वीकार्य नहीं है, जब PC Act के तहत अपराध की जांच करने के लिए कोई आरोप नहीं है।"
केस टाइटल: केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम विजयराज सुराणा | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9381/2024