Arbitration | आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या न्यायालयों द्वारा ब्याज पर ब्याज देना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

8 Aug 2024 6:27 AM GMT

  • Arbitration | आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या न्यायालयों द्वारा ब्याज पर ब्याज देना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (Arbitral Tribunal) को आर्बिट्रल अवार्ड पारित करते समय ब्याज पर ब्याज देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Conciliation Act, 1006) में ब्याज पर ब्याज देने का विशेष प्रावधान नहीं है।

    जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,

    “उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों और इस विषय पर केस लॉ के आलोक में यह स्पष्ट है कि सामान्यतः न्यायालयों को ब्याज पर ब्याज नहीं देना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां कानून के तहत विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो या जहां अनुबंध की शर्तों और नियमों के तहत इस आशय का विशिष्ट प्रावधान हो। न्यायालयों की किसी दिए गए मामले में ब्याज पर ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज देने की शक्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है, जो कि कानून के तहत या अनुबंध की शर्तों और नियमों के तहत प्रदत्त शक्ति के अधीन है, लेकिन जहां ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाती है, वहां न्यायालय सामान्यतः ब्याज पर ब्याज नहीं देते हैं।”

    न्यायालय ने कहा,

    "न तो अधिनियम मध्यस्थ या न्यायालय को ब्याज पर ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज देने का अधिकार देता है और न ही कोई अन्य प्रावधान है, जो चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज पर ब्याज देने का प्रावधान करता है। यहां तक ​​कि धारा 34 सीपीसी भी इस संबंध में चुप है, जबकि ब्याज अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) विशेष रूप से इसे प्रतिबंधित करती है।"

    वर्तमान मामले में आर्बिट्रल ने दो अवधियों के लिए ब्याज दिया, अर्थात (i) कार्य पूरा होने की तिथि से लेकर अवार्ड की तिथि तक 12% प्रति वर्ष (साधारण ब्याज); और (ii) अवार्ड की तिथि से लेकर उसके भुगतान की तिथि या न्यायालय के निर्णय की तिथि तक, जो भी पहले हो, 15% प्रति वर्ष।

    मुद्दा यह था कि क्या 15% प्रति वर्ष दिया जाने वाला ब्याज अवार्ड की मूल राशि पर होगा और अवार्ड-पूर्व अवधि के लिए उस पर 12% प्रति वर्ष ब्याज होगा।

    संक्षेप में, याचिकाकर्ता ने 12% ब्याज घटक यानी प्री-अवार्ड ब्याज सहित दी गई राशि पर 15% प्रति वर्ष ब्याज का दावा किया।

    कोर्ट ने कहा कि एक बार प्री-अवार्ड अवधि के लिए आर्बिट्रल अवार्ड पर ब्याज दिया जाता है तो पोस्ट-अवार्ड चरण के लिए मध्यस्थता पुरस्कार पर ब्याज नहीं दिया जा सकता।

    कोर्ट ने तर्क दिया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ब्याज पर ब्याज देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि क़ानून/मध्यस्थता अधिनियम में विशेष रूप से ब्याज पर ब्याज देने का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट ब्याज पर ब्याज के भुगतान का आदेश नहीं दे सकता है, बल्कि केवल निर्धारित मूल राशि पर ही दे सकता है।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया,

    "अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान है कि न्यायालय डिक्री में अवार्ड द्वारा निर्धारित मूल राशि पर भुगतान किए जाने के लिए उचित समझी जाने वाली दर पर ब्याज का आदेश दे सकता है, जिसका अर्थ है कि डिक्री तैयार करते समय न्यायालय अवार्ड द्वारा निर्धारित मूल राशि पर ब्याज के भुगतान का आदेश दे सकता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ब्याज पर ब्याज के भुगतान का आदेश नहीं दे सकता, बल्कि केवल निर्धारित मूल राशि पर ही ब्याज का भुगतान कर सकता है।"

    अवार्ड और मध्यस्थता अधिनियम का अवलोकन करने पर न्यायालय ने माना कि अवार्ड में कहीं भी विशेष रूप से ब्याज घटक यानी प्री-अवार्ड ब्याज सहित अवार्ड की गई राशि पर 15% प्रति वर्ष ब्याज देने का विचार नहीं किया गया।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,

    "पहला भाग कार्य के पूरा होने की तिथि से अवार्ड पारित होने तक की अवधि से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग अवार्ड की तिथि से शुरू होकर अवार्ड की संतुष्टि तक की अवधि है। पहले भाग में, 'अवार्ड की गई राशि' पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया गया है, जबकि दूसरे भाग में, 'अवार्ड की गई राशि' का संदर्भ देते हुए 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया। दोनों स्थितियों में दी गई राशि एक ही होनी चाहिए और दो अलग-अलग राशियाँ नहीं हो सकती हैं। 'अवार्ड की गई राशि' का तात्पर्य मुआवजे की मूल राशि से है जो 21,56,745/- रुपये है। अवार्ड और डिक्री कहीं भी विशेष रूप से ब्याज घटक यानी प्री-अवार्ड ब्याज सहित दी गई राशि पर 15% प्रति वर्ष ब्याज देने का विचार नहीं करती। ऐसा अन्यथा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि संबंधित क़ानून या अनुबंध के तहत इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे सामने या वास्तव में किसी भी निचली अदालत के सामने कोई भी सामग्री नहीं रखी गई, जो यह दिखाए कि अनुबंध की शर्तों और नियमों में ऐसा कोई प्रावधान था।"

    तदनुसार, न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका खारिज की, क्योंकि उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा एक साथ व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं लगा।

    केस टाइटल: मेसर्स डी. खोसला एंड कंपनी बनाम भारत संघ, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 812/2014

    Next Story