'तांडव' सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सभी एफआईआर बंद की: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

Shahadat

30 Aug 2024 3:46 PM IST

  • तांडव सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सभी एफआईआर बंद की: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

    अमेज़ॅन प्राइम वीडियो के 'तांडव' के निर्माताओं द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 6 शहरों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लंबित मामले बंद हो गए हैं।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी, जहां वेबसीरीज से संबंधित मामले लंबित बताए गए।

    सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि जहां तक ​​दिल्ली का सवाल है, मामला निरर्थक हो गया।

    उन्होंने कहा,

    "जहां तक ​​दिल्ली एनसीटी का सवाल है, हमने मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। जहां तक ​​हमारा सवाल है, कुछ भी नहीं बचा है। हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं।"

    महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए वकील ने भी ऐसा ही बयान दिया, जिसमें बताया गया कि घाटकोपर में दर्ज एफआईआर को यूपी ट्रांसफर कर दिया गया।

    उत्तर प्रदेश की एडवोकेट रुचिरा गोयल ने कहा कि जो मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे या उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित किए गए थे, वे बंद हो गए हैं, क्योंकि अधिकारियों द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई।

    उन्होंने कहा,

    "उत्तर प्रदेश में सभी एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश में तीन एफआईआर थीं। हमने तीनों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।"

    मध्य प्रदेश की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि अप्रैल, 2024 में संबंधित एफआईआर में जांच चल रही थी। उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा।

    गोयल के बयान के आलोक में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा (याचिकाकर्ताओं के लिए) ने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा केवल कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों के संबंध में बचा हुआ है। उन्होंने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाए।

    पक्षकारों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दिए गए बयानों को दर्ज करने और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाने की अनुमति देने का आदेश पारित किया।

    केस टाइटल: हिमांशु किशन मेहरा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 48/2021 (और संबंधित मामले)

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