इस्तीफा स्वीकार करने का परिणाम रोजगार की समाप्ति, कर्मचारी को इसकी स्वीकृति की सूचना न देना महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

26 April 2024 4:10 PM IST

  • इस्तीफा स्वीकार करने का परिणाम रोजगार की समाप्ति, कर्मचारी को इसकी स्वीकृति की सूचना न देना महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट

    प्रचलित सेवा न्यायशास्त्र पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 अप्रैल) को कहा कि रोजगार उस तारीख से समाप्त माना जाएगा जिस दिन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र वापस लेने से पहले, यदि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो कर्मचारी को त्यागपत्र स्वीकार करने की सूचना न देने से उसे कोई लाभ नहीं होगा।

    जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखित फैसले में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और अन्य बनाम वेदपाठी दिनेश कुमार के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा गया कि जब अधिनियम और नियम प्रबंधन पर इस्तीफे की स्वीकृति के लिए कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं करते हैं तो कानून की स्थिति क्या है? उत्तरी क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

    उत्तरी क्षेत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस्तीफा अपनी स्वीकृति पर प्रभावी होगा, भले ही स्वीकृति की सूचना न दी गई हो, जब तक कि इस्तीफे को नियंत्रित करने वाले नियम या दिशानिर्देश यह अनिवार्य नहीं करते हैं कि इस्तीफे की स्वीकृति को सूचित किया जाए।

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

    इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने की सूचना न देना रोजगार की समाप्ति को चुनौती देने का आधार नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी का इस्तीफा तब स्वीकार माना जाता है, जब इसे स्कूल समिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

    यह देखते हुए कि एमईपीएस अधिनियम इस बारे में कोई सख्त दिशानिर्देश नहीं देता है कि इस्तीफा पत्र कैसे स्वीकार किया जाए, इस प्रकार अदालत ने कहा कि अधिनियम और नियम में मोड और तंत्र का विवरण देने वाले प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति में अदालत द्वारा निर्धारित कानून नॉर्थ जोन का मामला मैदान में रहेगा।

    इस प्रकार, अदालत ने स्कूल समिति द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने को बरकरार रखा।

    अदालत ने कहा,

    “इसके अलावा, यह देखा गया कि एमईपीएस नियम 40 ने कर्मचारी को इस्तीफा स्वीकार करने के संचार के संबंध में प्रबंधन द्वारा पूरा करने के लिए कोई आवश्यकता या दायित्व निर्धारित नहीं किया है, न ही नियम यह संकेत देगा कि इस्तीफा स्वीकार करना और जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं की समाप्ति है। यदि इस प्रकार के इस्तीफे की स्वीकृति के बारे में कर्मचारी को सूचित नहीं किया गया तो यह अनुचित होगा। एमईपीएस की प्रासंगिक धारा 7 और नियमों के नियम 40 की मंशा और व्याख्या के प्रकाश में हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हाईकोर्ट यह मानने में सही है कि कर्मचारी को इस्तीफे की स्वीकृति के बारे में सूचित न करने मात्र से बर्खास्तगी अमान्य नहीं होगी।

    उपरोक्त आधार पर शिक्षक द्वारा की गई अपील खारिज कर दी गई और हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया।

    केस टाइटल: श्रीराम मनोहर बंदे बनाम उत्क्रांति मंडल और अन्य।

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