यदि व्यावसायिक परिसर में किए गए सर्वेक्षण के दौरान अतिरिक्त स्टॉक पाया जाता है तो GST Act की धारा 130 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Amir Ahmad
17 Aug 2024 12:09 PM IST
दिनेश कुमार प्रदीप कुमार बनाम अपर आयुक्त के मामले में निर्णय का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि निर्माता के व्यावसायिक परिसर में अतिरिक्त स्टॉक पाया जाता है तो भी UPGST Act की धारा 130 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
UPGST Act की धारा 130 के अनुसार सरकार निर्दिष्ट राशि से अधिक मूल्य के माल की किसी भी खेप को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज और ऐसे उपकरण ले जाने की मांग कर सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। यह प्रावधान माल या वाहन की जब्ती और जुर्माना लगाने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
सिंगल जज जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा कि यदि अतिरिक्त स्टॉक पाया जाता है तो GST Act की धारा 73/74 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए न कि GST Act की धारा 130 के तहत कार्यवाही अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 120 के साथ पढ़ें"। (पैरा 8)
मामले के तथ्य
यह कहते हुए कि सर्वेक्षण के समय स्टॉक को प्राधिकरण द्वारा बिना किसी भौतिक सत्यापन के आंखों से देखा गया और कथित स्टॉक की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई। करदाता ने उत्तर प्रदेश GST Act 2017 की धारा 130 के साथ धारा 122 के तहत प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
पीठ ने स्वीकार किया कि व्यावसायिक परिसर में किए गए सर्वेक्षण के समय अतिरिक्त स्टॉक पाया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई।
हालांकि, बेंच ने पाया कि विभिन्न अवसरों पर यह माना गया कि यदि अतिरिक्त स्टॉक पाया जाता है तो GST Act की धारा 73/74 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए, न कि GST Act की धारा 130 के तहत कार्यवाही नियम 120 के साथ पढ़ी जानी चाहिए।
इसलिए बेंच ने पाया कि कानून इस विषय पर स्पष्ट है कि यदि सर्वेक्षण के समय अतिरिक्त स्टॉक पाया जाता है तो GST Act की धारा 130 के तहत कार्यवाही सेवा में नहीं लाई जा सकती है।
हाईकोर्ट ने प्रतिवादी द्वारा UPGST Act की धारा 130 के साथ धारा 122 के तहत पारित आदेश रद्द कर दिया और करदाता की याचिका स्वीकार कर ली।
केस टाइटल- बनारस इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ