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किसी मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अदालत को अनुबंध मामले में एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करता है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
13 May 2021 2:02 PM GMT
किसी मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अदालत को अनुबंध मामले में एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करता है : सुप्रीम कोर्ट
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किसी मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अदालत को एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 मई 2021) को पारित एक फैसले में कहा।

इस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका की अनुमति दी, जिसमें कार्यकारी अभियंता, उन्नाव यूपीपीटीसीएल द्वारा भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) और (2), के साथ पढ़ते हुए निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998, नियम 3 और नियम 4 (1), (2) (3) और (4) और भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की स्थिति का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (डी), (जी) और (i) के तहत .2,60,68,814 / - के लिए लेबर सेस निकालने की अनुमति देने वाले निर्देशों को चुनौती दी गई थी।

अपील में, अदालत ने उल्लेख किया कि पक्षकारों के बीच अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड था, लेकिन उच्च न्यायालय में रिट याचिका के लिए यूपीपीटीसीएल द्वारा दायर जवाबी में किसी भी मध्यस्थता समझौते का उल्लेख नहीं है।

"66. किसी भी मामले में, एक मध्यस्थता खंड का अस्तित्व एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से अदालत को प्रतिबंधित नहीं करता है।

जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि,

"67. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता उच्च न्यायालय को एक उपयुक्त मामले में एक रिट याचिका को दर्ज करने से रोकती नहीं है। उच्च न्यायालय एक रिट याचिका पर सुनवाई कर सकता है, एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद, विशेष रूप से (1) जहां रिट याचिका एक मौलिक अधिकार का प्रवर्तन चाहती है; (ii) जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विफलता है या (iii) जहां लागू किए गए आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना या (iv) एक अधिनियम विपरीत होने की चुनौती के अधीन है।"

पीठ ने कहा कि हरबंसलाल साहनिया और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (2003) 2 SCC 107 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें अपीलकर्ताओं की डीलरशिप को समाप्त कर दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि डीलरशिप समझौते में एक मध्यस्थता खंड था।

पीठ ने दोहराया कि अनुबंध से उत्पन्न मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत दी जा सकती है।

"हालांकि, अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार, विवेकाधीन होने के कारण, उच्च न्यायालय आमतौर पर एक रिट याचिका पर विचार करने से बचते हैं, जिसमें तथ्य के विवादित प्रश्नों को तय करना शामिल है जिसमें गवाहों के साक्ष्य के विश्लेषण की आवश्यकता हो सकती है। रिट याचिका में मौद्रिक राहत भी दी जा सकती है, " कोर्ट ने कहा।

पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि यूपीपीटीसीएल के पास पहले अनुबंध के संबंध में अन्य अनुबंधों की बकाया राशि को रोककर और/या एक प्रदर्शन गारंटी को लागू करके उपकर अधिनियम के तहत श्रम उपकर वसूल करने की कोई शक्ति और अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है।

उच्च न्यायालय ने यह पाया कि यूपीपीटीसीएल ने अपने कृत्यों द्वारा शक्ति से अधिक काम किया है, जब साफ तौर पर उपकर अधिनियम के तहत कोई मूल्यांकन या उपकर नहीं लगाया गया था।

केस: उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड [एसएलपी (सी) 8630/ 202 ]

उद्धरण: LL 2021 SC 255

पीठ : जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी

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