साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए तय दिन से 60 दिनों के भीतर ट्रायल समाप्त नहीं हुआ: राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जमानत देने के लिए S.480 BNSS का हवाला दिया

Amir Ahmad

11 Nov 2024 1:43 PM IST

  • साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए तय दिन से 60 दिनों के भीतर ट्रायल समाप्त नहीं हुआ: राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जमानत देने के लिए S.480 BNSS का हवाला दिया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को मंजूरी दी, धारा 480(6) BNSS के आधार पर धारा 420 और 406 IPC के तहत आरोप तय किए गए, क्योंकि मामले में साक्ष्य लेने के लिए तय की गई तारीख से साठ दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ था और आरोपी दो साल से अधिक समय से हिरासत में था।

    धारा 480(6) BNSS में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य किसी मामले में यदि किसी गैर-जमानती अपराध के आरोपी का मुकदमा साक्ष्य लेने के लिए तय की गई पहली तारीख से साठ दिनों के भीतर समाप्त नहीं हुआ। आरोपी पूरी अवधि के दौरान हिरासत में था तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

    जस्टिस गणेश राम मीना की पीठ धारा 480(6) BNSS के मद्देनजर धारा 420 और 406 IPC के तहत आरोपित आरोपी द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी के वकील का मामला यह था कि धारा 480(6) BNSS के समान आधार पर पहली जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने इस आशंका पर खारिज कर दिया कि आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, चूंकि साक्ष्य दर्ज करने की पहली तारीख तय होने के बाद 60 दिन बीत चुके थे और मुकदमा समाप्त नहीं हुआ, इसलिए यह तर्क दिया गया कि आरोपी को धारा 480(6) BNSS के तहत जमानत दी जानी चाहिए।

    दूसरी ओर सरकारी वकील का मामला यह था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा कुछ आवेदन दायर किए जाने के कारण 60 दिनों की अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हो सका जिस पर बाद में निर्णय लिया जाना था।

    न्यायालय ने मामले के तथ्यों का अवलोकन किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि साक्ष्य दर्ज करने की पहली तारीख 14/06/2024 को तय की गई। 60 दिनों की अवधि 13/08/2024 को समाप्त हो गई। इसके अलावा आरोपी अब दो साल से अधिक समय से हिरासत में है।

    इस प्रकाश में न्यायालय ने माना कि धारा 480(6), BNSS के आदेश के अनुसार आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

    तदनुसार, आरोपी को जमानत पर रिहा करने की याचिका को अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: बनवारी लाल कुशवाह बनाम राजस्थान राज्य

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