कर्मचारी के कदाचार को साबित करने के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Sep 2024 8:22 AM GMT

  • कर्मचारी के कदाचार को साबित करने के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि राजस्थान सेवा नियम, 1950 के नियम 170 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दंड प्राधिकारी केवल जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर निर्भर नहीं रह सकता है, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दर्ज करना होगा, जिनके कारण उसे संतुष्टि हुई कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला है।

    कोर्ट ने कहा, "सक्षम प्राधिकारी कानून की भावना के अनुसार ऐसी परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बाध्य है, जो प्रकृति में बाहरी न हों, लेकिन मामले के लिए प्रासंगिक हों, ताकि मामला गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही की प्रकृति का हो और कदाचार या लापरवाही के सामान्य मामले तक सीमित न हो।"

    नियमों की धारा 170 में प्रावधान है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति से पहले पूरी नहीं हुई थी, तो राज्यपाल कर्मचारी की पेंशन को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकने की शक्ति रखता है या यदि कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो सरकार को हुई आर्थिक हानि के विरुद्ध वसूली का आदेश भी दे सकता है।

    चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ लगभग 90 वर्षीय सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी द्वारा एकल न्यायाधीश पीठ के 24 साल पुराने आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके जीवन भर के लिए उनकी 100% पेंशन रोक दी गई थी। नतीजतन, अपीलकर्ता को पिछले 24 वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही है।

    अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि धारा 170 के तहत शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज की गई हो और यह गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला है। हालांकि, न तो अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप इस आशय के थे, न ही सक्षम प्राधिकारी के कोई निष्कर्ष। इसलिए, पारित आदेश कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से परे था।

    इसके विपरीत, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति जताई थी, इसलिए उसके लिए प्रत्येक आरोप पर दोष के किसी भी निष्कर्ष को स्वतंत्र रूप से दर्ज करना आवश्यक नहीं था।

    राज्य सरकार के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने माना कि जांच कार्यालय में निहित जिम्मेदारी एक दोषी कर्मचारी की निर्दोषता या दोष के निर्धारण तक सीमित थी। दंड प्राधिकारी का यह दायित्व था कि वह इस बात का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करे कि क्या निष्कर्ष से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक दोषी कर्मचारी गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही के लिए उत्तरदायी था।

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने अपीलकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का अवलोकन किया और पाया कि इनमें से किसी भी नोटिस में, दंड प्राधिकारी ने कोई कारण या भौतिक विचार दर्ज नहीं किया है, जिससे उसकी संतुष्टि को उचित ठहराया जा सके कि अपीलकर्ता ने न केवल सामान्य कदाचार या लापरवाही की है, बल्कि गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही भी की है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल यह उल्लेख करना या इस आशय का एक सरसरी संदर्भ देना कि “आरोपों की गंभीरता को देखते हुए” दंड देने वाले प्राधिकारी पर प्रावधान द्वारा लगाए गए दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    “हमें लगता है कि आदेश में एक या दो स्थानों पर, केवल इतना कहा गया है कि “आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखना” है। यह अपने आप में संतुष्टि दर्ज करने की कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। यह केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया एक सरसरी संदर्भ था, बिना किसी चर्चा में शामिल हुए, हालांकि संक्षेप में, कि वर्तमान को गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला क्यों माना जाता है। संक्षेप में, सक्षम प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को वैसे ही स्वीकार कर लिया है, जैसा वह है।”

    इसलिए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नियम 170 के तहत अपेक्षित कानूनी आवश्यकता या संतुष्टि दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा पूरी नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता की पूरी पेंशन को आजीवन रोकने का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर और कानून में अस्थिर माना गया।

    तदनुसार, यह देखते हुए कि एकल न्यायाधीश द्वारा इस तरह के कानूनी पहलू को ठीक से नहीं समझा गया, दंड प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाले अपीलकर्ता के आदेश को भी खारिज कर दिया गया।

    अपीलकर्ता को दिए जाने वाले उपाय पर, न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि मामला पिछले 24 वर्षों से लंबित है और अपीलकर्ता की आयु 90 वर्ष के करीब है, और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी को वापस नहीं भेजने का फैसला किया और इस स्तर पर ही मामले को शांत कर दिया।

    तदनुसार, अपीलकर्ता को उस पेंशन का 50% पाने का हकदार माना गया, जो उसे दंड प्राधिकारी के आदेश की अनुपस्थिति में पिछले 24 वर्षों में मिलती और न्यायालय के निर्णय की तिथि से 100% पेंशन का हकदार पाया गया ।

    केस टाइटल: ब्रज मोहन सिंह बारेठ बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 271

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story