पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को इस दुनिया में आने और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने से किया इनकार
Amir Ahmad
17 Dec 2024 1:13 PM IST
एक कथित बलात्कार पीड़िता द्वारा 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के आवेदन को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है।
“मेडिकल रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भ्रूण का वजन और वसा बढ़ रहा है और वह अपने प्राकृतिक जन्म के करीब है। मस्तिष्क और फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंग लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, जो गर्भ के बाहर जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। वास्तव में भ्रूण में दिल की धड़कन के साथ जीवन है, इसलिए इस स्तर पर गर्भावस्था को समाप्त करना उचित और संभव नहीं है। पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इस दुनिया में आने और बिना किसी असामान्यता के स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।”
जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि इस तरह की उन्नत अवस्था में प्रेग्नेंसी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इससे समय से पहले प्रसव का खतरा था, जो अजन्मे बच्चे के विक्षिप्त विकास को प्रभावित करने के अलावा याचिकाकर्ता के जीवन को खतरे में डालने की संभावना थी।
न्यायालय रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता पर बलात्कार का आरोप लगाया गया। वह अपने 30 सप्ताह के टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी को समाप्त करने के लिए न्यायालय से अनुमति मांग रही थी। याचिकाकर्ता का मामला यह था कि चूंकि बच्चे का गर्भाधान एक अपराध के परिणामस्वरूप हुआ था। इसलिए ऐसे बच्चे को जन्म देना उसके साथ किए गए अत्याचारों की निरंतर याद दिलाने जैसा होगा।
मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार याचिकाकर्ता के लिए गर्भपात सुरक्षित नहीं था, क्योंकि गर्भ की अवधि आगे बढ़ चुकी थी और उसकी उम्र भी। यह माना गया कि इस तरह की उन्नत गर्भावस्था को समाप्त करने के प्रयास से अजन्मे बच्चे का समय से पहले जन्म हो सकता है, जो उसे असामान्यता से ग्रस्त कर सकता है।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी, जिसके आधार पर न्यायालय मेडिकल बोर्ड की राय से अलग राय रख सके। यह माना गया कि याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में जाने में हुई देरी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, इसलिए गर्भावस्था को समाप्त करने का कोई भी निर्देश उसके जीवन के साथ-साथ भ्रूण के जीवन को भी खतरे में डाल देगा। न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही कानून गर्भावस्था को जारी रखने या न रखने का निर्णय लेने में महिला की स्वायत्तता को मान्यता देता है लेकिन मेडिकल बोर्ड की निर्विवाद राय को देखते हुए, वर्तमान मामले में परिस्थितियाँ प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति नहीं देती हैं।
तदनुसार याचिकाकर्ता को मातृ और नर्सरी देखभाल प्रदान करने, जन्म के बाद बच्चे को गोद देने के लिए याचिकाकर्ता को विकल्प देने और याचिकाकर्ता को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए राज्य को आवश्यक निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया गया।
टाइटल: पीड़िता बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।