साथी चुनने का अधिकारः राजस्‍थान हाईकोर्ट ने जारी की एसओपी, वयस्क जोड़ों को मिलेगी पुलिस सुरक्षा

LiveLaw News Network

5 Aug 2024 3:02 PM IST

  • साथी चुनने का अधिकारः राजस्‍थान हाईकोर्ट ने जारी की एसओपी, वयस्क जोड़ों को मिलेगी पुलिस सुरक्षा

    राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें उन युगलों द्वारा दायर कई याचिकाओं का संज्ञान लिया गया है, जो अपने परिवारों या अन्य सामाजिक अभिनेताओं या समूहों द्वारा अतिरिक्त-कानूनी उत्पीड़न और हिंसा के खतरों से डरते हैं और इसलिए पुलिस सुरक्षा मांग रहे हैं।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे खतरे वयस्क युगलों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और 21 के तहत। न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस की संस्थागत भूमिका ऐसे युगलों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

    इस संबंध में, न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्देश जारी किए हैं जो न केवल ऐसे युगलों बल्कि अपने जीवन के लिए अतिरिक्त-कानूनी खतरों का सामना कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति की रक्षा कर सके।

    जस्टिस समीर जैन की पीठ की ओर से जारी प्रकिया इस प्रकार है-

    चरण 1 - संबंधित पुलिस कार्यालय के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर करना, जिसे ऐसे प्रतिनिधित्वों का निर्णय करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। राज्य प्राधिकरणों को ऐसे प्रतिनिधित्व दायर करने की प्रक्रिया को सार्वजनिक करना चाहिए और इसके लिए ऑनलाइन तंत्र बनाना चाहिए।

    चरण 2 - क्षेत्राधिकार की कमी नोडल अधिकारी के लिए प्रतिनिधित्व खारिज करने का आधार नहीं होगी। वह सुनिश्चित करेगा कि 3 दिनों के भीतर, आवेदक उपयुक्त नोडल अधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर कर सके। अंतरिम में, आवेदक को आवश्यकता होने पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

    चरण 3 - नोडल अधिकारी को आवेदक को सुनवाई का अवसर देना चाहिए और कार्यवाही को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

    चरण 4 - नोडल अधिकारी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, यदि आवश्यक हो, और 7 दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी करनी चाहिए।

    चरण 4.1 यदि वह निष्कर्ष निकालता है कि अतिरिक्त-कानूनी खतरे मौजूद हैं - तो वह पुलिस कर्मियों को तैनात कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदक आश्रय गृहों में रहें। यदि इनमें से कोई उपाय नहीं किया जाता है, तो कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए और आवेदक को सूचित किया जाना चाहिए।

    चरण 4.2 यदि खतरे परिवार के सदस्यों द्वारा किए जा रहे हैं, तो नोडल अधिकारी मध्यस्थता का प्रयास कर सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आवेदकों को मध्यस्थता के दौरान दबाव या उत्पीड़न नहीं किया जाता है।

    चरण 5 - यदि आवेदक नोडल अधिकारी की निष्क्रियता से पीड़ित हैं:

    चरण 5.1 - पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर कर सकते हैं जो मामले पर 3 दिनों के भीतर निर्णय लेगा।

    चरण 5.2 - यदि आवेदक पुलिस अधीक्षक की निष्क्रियता से पीड़ित हैं, तो प्रतिनिधित्व पुलिस शिकायत प्राधिकरण तंत्र के समक्ष दायर किया जा सकता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में हर राज्य और जिले में स्थापित करने का निर्देश दिया था। इस चरण में, यदि नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आरोप साबित होते हैं, तो उनके खिलाफ उपयुक्त आपराधिक/दीवानी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

    चरण 6- जहां पुलिस शिकायत प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही उचित समयावधि में पूरी नहीं होती है, वहां आवेदक अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकते हैं।

    न्यायालय ने राज्य प्राधिकरणों को निर्णय के एक माह के भीतर राजस्थान में राज्य एवं जिला स्तर पर "पुलिस शिकायत प्राधिकरण" की नियुक्ति एवं गठन करने का निर्देश दिया और यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए हस्तक्षेप करेगा।

    इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त प्रक्रिया केवल वयस्क जोड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उन सभी पर लागू किया जाएगा, जिन्हें अतिरिक्त-कानूनी खतरों की आशंका हो सकती है।

    केस टाइटल: सुमन मीना और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 189

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