ब्रिटिश नागरिक बने पिता सिर्फ एक महीने में चल बसे, अंतिम संस्कार के लिए बेटे को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सरकार को NOC जारी करने का आदेश

Amir Ahmad

7 July 2025 12:15 PM IST

  • ब्रिटिश नागरिक बने पिता सिर्फ एक महीने में चल बसे, अंतिम संस्कार के लिए बेटे को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सरकार को NOC जारी करने का आदेश

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय मूल के व्यक्ति के पार्थिव शरीर को यूके से भारत लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करे। उक्त व्यक्ति की अप्रैल 2025 में ब्रिटेन में मृत्यु हो गई थी मात्र एक माह पहले ही उसने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी।

    जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने विदेश मंत्रालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक के बेटे को NOC देने से इनकार किया गया था।

    याचिकाकर्ता भाया लाल भगरिया ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता ने मौत से एक माह पहले ब्रिटिश नागरिकता ली थी और वह OCI कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में थे।

    परिवार ने धार्मिक रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर भारत लाने की अनुमति मांगी थी।

    सरकार ने 2020 के एक ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि केवल भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के पार्थिव शरीर ही भारत लाए जा सकते हैं।

    कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के Anthony Watts बनाम UOI मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में भी भारतीय दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और आधार रिकॉर्ड पर हैं। लिहाजा याचिका मंजूर की जाती है और सरकार को NOC जारी करने का आदेश दिया जाता है।

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