राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली लेक्चरर के 800 किलोमीटर दूर तबादले पर रोक लगाई

Amir Ahmad

14 Feb 2025 7:37 AM

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली लेक्चरर के 800 किलोमीटर दूर तबादले पर रोक लगाई

    राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सरकारी स्कूल की एक लेक्चरर के तबादले पर रोक लगा दी, उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी।

    महिला द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उसकी शिकायत के कारण 800 किलोमीटर दूर तबादला किया गया, जस्टिस अरुण मोंगा ने उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया,

    "याचिकाकर्ता को अपने वर्तमान संस्थान/पदस्थापना स्थल पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि उसे औपचारिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया है तो यह उसकी रिपोर्टिंग/वापस ड्यूटी पर आने में बाधा नहीं बनेगा।"

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी शिकायत में की गई जांच के अनुसार प्रिंसिपल को प्रतीक्षारत पदस्थापन आदेश (APO) की श्रेणी में रखा गया। हालांकि उसे और अधिक पीड़ित किया गया, जब उसे उसकी ओर से बिना किसी गलती के भी APO कैटेगरी में डाल दिया गया।

    इस APO आदेश के बाद एक ट्रांसफर आदेश जारी किया गया, जिसमें उसे उसकी वर्तमान पोस्टिंग से 800 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया। उसकी ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि वह अकेली महिला है, जो अपनी विधवा बीमार मां की देखभाल कर रही है, जो इस्केमिक हृदय रोग के उपचार से गुजर रही थी।

    मामला अगली बार 20 मार्च को सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: X बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

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